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UP निवास प्रमाण पत्र 2024: उत्तर प्रदेश डोमिसाइल सर्टिफिकेट

UP निवास प्रमाण पत्र

नमस्कार दोस्तों MeriYojana.com में आप सभी का स्वागत है।आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले UP निवास प्रमाण पत्र के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट अथवा निवास प्रमाण पत्र UP प्रत्येक नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में काम करता है। आज के इस लेख में हम इसी निवास प्रमाण पत्र के बारे में जानेंगे। 

वहीं उत्तर प्रदेश में रहने वाले नागरिक Uttar Pradesh Residence Certificate (निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक up)  को किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं इस बारे में हम आप सभी को विस्तारित रूप से बताने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं।

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उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के बारे मे जानकारी 

लेख UP निवास प्रमाण पत्र (UP Nivas Praman Patra)
विभाग उत्तर प्रदेश जन कल्याण विभाग
राज्य उत्तरप्रदेश
उद्देश्य राज्य के नागरिक के सारे अधिकार सुनिश्चित करना
लाभ नागरिकों के लिए वैध दस्तावेज़
आवेदन शुल्क 15 रुपये
वेलिडिटी स्थायी :लाइफ टाइम

अस्थायी : 6 महीने

आवेदन मोड ऑनलाइन
आवेदन प्रकार स्थायी 

अस्थायी

वेबसाइट Edistrict. up. gov. in

UP निवास प्रमाण पत्र क्या है? (UP Nivas Praman Patra Kya Hai?)

जैसा कि हमने आपको बताया निवास प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यदि आप भारत के नागरिक है और आपको अपने रिहायशी अधिकार सुनिश्चित करने हैं तो आपको यह देखना होगा कि आपके पास में स्थाई निवास प्रमाण पत्र निश्चित रूप से हो। 

जी हां भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के नागरिकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है। स्थाई निवास प्रमाण पत्र के माध्यम से यह पता चलता है कि आप किस राज्य के निवासी है। वहां आप कितने सालों से रह रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाये इस प्रमाण पत्र के माध्यम से आपका आपके घर पर मालिकाना हक भी दर्शाया जाता है।

जैसा कि हम सब जानते हैं प्रत्येक दस्तावेज की एक अलग महत्वता होती है। जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र इत्यादि प्रत्येक दस्तावेज अपने आप में एक महत्वता रखता है। ऐसे में स्थाई निवास प्रमाण पत्र भी महत्वता निश्चित रूप से रखता है। 

आप किसी राज्य में कितने सालों से रह रहे हैं? वहां पर आपका घर कितने सालों से है? आप किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर होकर आए हैं तो आपके यहां ट्रांसफर हुए कितने साल हो गए हैं? इस बारे में संपूर्ण जानकारी उस निवास प्रमाण पत्र पर अंकित होती है। 

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करता है कि आप उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार नागरिक हैं और आपको उत्तर प्रदेश में रहने के सारे हक और सुविधाएं मिलने का पूरा अवसर उपलब्ध कराता है।।

UP निवास प्रमाण पत्र : संक्षिप्त विवरण

डोमिसाइल सर्टिफिकेट अर्थात निवास प्रमाण पत्र प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध कराया जाता है। यह एक व्यक्ति विशेष को उस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में निवास बनाने की पूरी छूट देता है। 

यह प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करता है कि आप उस राज्य के निवासी हैं और आपको उस राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सारी योजनाएं सारी सुविधाओं का उपभोग करने का पूरा-पूरा हक है। निवास प्रमाण पत्र UP बनाने के लिए आपका नाम प्राधिकारियों जैसे कि तहसीलदार अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है।

यह निवास प्रमाण पत्र आपको राज्य सरकार की सारी सरकारी योजनाएं, छात्रवृत्ति ,योजनाएं ,जॉब ऑपच्यरुनिटीज, सरकारी कोटा ,जाति प्रमाण पत्र ,आय प्रमाण पत्र ,वोटर आईडी कार्ड इत्यादि अन्य दस्तावेज बनाने के भी काम में आता है। अर्थात एक निवास प्रमाण पत्र आपको राज्य सरकार के वित्त विभाग ,शिक्षा विभाग, नौकरी विभाग ,समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभिन्न विभागों की सारी सुविधाओं का उपभोग करने की इजाजत दे देता है। 

यह प्रमाण पत्र इस बात का प्रतीक होता है कि आप एक भरोसेमंद नागरिक है और आप पर राज्य सरकार तथा राज्य सरकार के अन्य अधिकारी भरोसा कर सकते हैं और आपको सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है।

UP निवास प्रमाण पत्र के प्रकार (Types of UP Nivas Praman Patra)

भारत सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित रूप से निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि इस निवास प्रमाण पत्र कबविभिन्न प्रकार होते हैं। यह प्रमाण पत्र आपके जन्म के अनुसार अथवा आप जन्म के पश्चात किसी और शहर में रहने का चुनाव कर रहे हैं। 

उसके अनुसार अथवा आप किसी अन्य राज्य के व्यक्ति पर निर्भर है और आपको उस राज्य में जाना पड़ रहा है इसके अनुसार दिया जाता है। कुल मिलाकर भारत सरकार द्वारा तीन विभिन्न प्रकार के  निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। 

  • जन्म से अधिवास 
  • पसंद के द्वारा अधिवास 
  • निर्भरता का अधिवास 

अब यह व्यक्ति के ऊपर है कि वह कहा और कौनसा निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही राज्य का निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सकता है। 

यदि व्यक्ति किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर लेता है तो उसे पिछले राज्य का निवास प्रमाण पत्र कैंसिल करना होता है और अगले राज्य के निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होता है। जहां उसे दस्तावेजों समेत पुष्टि करनी होती है कि वह अब पिछले कुछ सालों से इसी राज्य में रह रहा है। 

दस्तावेजों की पुष्टि के दौरान व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी बिल ,किराए के घर का प्रमाण पत्र अथवा व्यक्ति ने यदि खुद का घर खरीद लिया है तो उसका प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है ।इस प्रकार व्यक्ति अपने पसंद के अनुसार राज्य का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।

UP निवास प्रमाण पत्र के निम्नलिखित प्रकार होते हैं 

जन्म से अधिवास (Domicile by Birth)

जन्म से अधिवास का मतलब है कि व्यक्ति जिस राज्य विशेष में जन्म लेता है वह व्यक्ति वही का निवासी घोषित कर किया जाता है। ऐसे में व्यक्ति के जन्म प्रमाण पत्र पर अंकित राज्य तथा व्यक्ति के अभिभावकों के प्रमाण पत्र पर अंकित राज्य के आधार पर व्यक्ति उस राज्य का स्थाई निवासी घोषित किया जाता है।

और व्यक्ति जब तक किसी अन्य राज्य में निवास स्थापित करने का चुनाव नहीं लेता तब तक इसी राज्य को उसका निवास माना जाता है और यही का निवास प्रमाण पत्र उसे उपलब्ध कराया जाता है। अच्छा गरीब व्यक्ति का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है तो उसे उत्तर प्रदेश का अधिवास प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

पसंद द्वारा अधिवास (Domicile by Choice)

पसंद द्वारा अधिवास का मतलब है कि व्यक्ति शिक्षा पूरी करने के लिए अथवा नौकरी करने के लिए किसी अन्य राज्य में जाने का निर्णय ले रहा है या व्यक्ति अपने किसी निजीकरणों की वजह से किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित हो रहा है तो ऐसे में व्यक्ति किसी अन्य राज्य की निवास प्रमाण पत्र को बनवाने की सारी शर्तों को पूरा करने के पश्चात वहां का निवास प्रमाण पत्र बनवा सकता है। अर्थात यदि व्यक्ति काम के सिलसिले में उत्तर प्रदेश आया है और वह वहां रह रहा है तो उसे पसंद द्वारा अधिवास के रूप में उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

 निर्भरता का अधिवास (Domicile of Dependency)

निर्भरता के अधिवास से आशय है कि व्यक्ति यदि किसी अन्य राज्य के व्यक्ति पर निर्भर है और उसे उस राज्य में रहने जाना है तो ऐसे में एक व्यक्ति विशेष उस राज्य का प्रमाण पत्र बनवा सकता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के बच्चे या पत्नी अथवा उसके माता-पिता किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित होना चाहते हैं तो ऐसे इस प्रकार के निवास प्रमाण पत्र को निर्भरता का अधिवास प्रमाण पत्र में गिना जाएगा।

उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रह रहा है और उसने किसी अन्य राज्य की लड़की से शादी की है तो शादी के बाद लड़की को निर्भरता का अधिवास के रूप में उत्तर प्रदेश का निवासी प्रमाण पत्र दिया जा सकता है।

पाठको की जानकारी के लिए बता दे निवास प्रमाण पत्र और अधिवास प्रमाण पत्र दोनों ही अलग होते हैं। अधिवास प्रमाण पत्र अर्थात जहां व्यक्ति पैदा हुआ है और जो राज्य इनका मुख्य राज्य है । निवास प्रमाण पत्र स्थाई और अस्थाई दोनों ही हो सकते हैं परंतु अधिवास प्रमाण पत्र केवल स्थाई होता है।

UP निवास प्रमाण पत्र के लाभ और विशेषताएं (UP Nivas Praman Patra Key Feature & Benefits)

निवास प्रमाण पत्र बनाने के विभिन्न लाभ और विशेषताएं देखने को मिलती हैं जैसा कि हमने आपको बताया यह दस्तावेज बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है । भले ही वह अधिवास प्रमाण पत्र हो या निवास प्रमाण पत्र । स्थाई और अस्थाई रूप से दोनों प्रकार के दस्तावेज बेहद ही महत्वपूर्ण दस्तावेज माने जाते हैं ।जिनके निम्नलिखित लाभ होते हैं।

 संपत्ति की बेच और खरीद 

व्यक्ति यदि किसी राज्य में रहने के लिए संपत्ति खरीदना चाहता है या किसी राज्य की संपत्ति को बेचना चाहता है तो ऐसे मामले में व्यक्ति के पास में उस राज्य का अधिवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है । बिना अधिवास प्रमाण पत्र के व्यक्ति किसी भी राज्य की किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद या बेच नहीं सकता।

 केवाईसी मुख्य दस्तावेज 

अधिवास प्रमाण पत्र अथवा निवास प्रमाण पत्र एक केवाईसी डेटाबेस के रूप में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। सारी सरकारी योजनाओं, सरकारी सुविधाओं तथा बैंक और इनकम टैक्स के दस्तावेजों के रूप में अधिवास तथा निवास प्रमाण पत्र को मुख्य दस्तावेज के रूप में पुष्टि दी जाती है और यह सारी आधिकारिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत वैध दस्तावेज माना जाता है।

आर्थिक लेनदेन या कर्ज के लिए दस्तावेज 

निवास तथा अधिवास प्रमाण पत्र को आर्थिक लेनदेन के लिए भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में गिना जाता है ।यदि आपको किसी भी बैंक अथवा फाइनेंशियल एजेंसी से किसी प्रकार की लेनदेन करनी है अथवा कर्ज के लिए आवेदन करना है तो आपके पास में निवास तथा अधिवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है ।हालांकि यह निवास अधिवास प्रमाण पत्र स्थाई अस्थाई दोनों ही वैध दस्तावेज माने जाते हैं।

बिजनेस खोलने के लिए 

यदि आप किसी भी राज्य में किसी प्रकार का व्यवसायिक प्रतिष्ठान या दुकान अथवा किसी प्रकार का स्वरोजगार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास में स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

छात्रवृत्ति आरक्षण योजनाओं का लाभ लेने के लिए

 निवास प्रमाण पत्र अथवा अधिवास प्रमाण पत्र आपको किसी राज्य में चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं, आरक्षण कोटा, छात्रवृत्ति जैसे विभिन्न सुविधाओं का उपभोग करने की भी छूट प्रदान करता है। इस दस्तावेज के माध्यम से आप राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेज (UP Nivas Praman Patra Document List)

यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं और आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निवास प्रमाण पत्र अथवा अधिकार अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस निवास प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करनी होगी यह दस्तावेजों की सूची इस प्रकार से हैं

पहचान प्रमाण पत्र : पहचान प्रमाण पत्र के अंतर्गत आवेदन आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर आईडी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस राशन कार्ड जैसे विभिन्न दस्तावेज संलग्न कर सकता है ।

पता प्रमाण पत्र : पता प्रमाण पत्र के अंतर्गत आवेदक बैंक पासबुक में अंकित विवरण, किराए के घर में रह रहा है तो रेंटल एग्रीमेंट, आवेदक का टेलीफोन बिल ,बिजली बिल ,गैस बिल इत्यादि पता प्रमाण पत्र के रूप में आवेदक संलग्न कर सकता है।

इसके अलावा आवेदक को अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी संलग्न करने होते हैं जैसे कि

आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र 

आवेदक का सेल्फ डिक्लेरेशन प्रमाण पत्र

आवेदक के शैक्षणिक दस्तावेज 

आवेदक को न्यायालय तथा तहसीलदार से भी शपथ पत्र प्राप्त करना होता है

इसके साथ ही आवेदक को दो पासपोर्ट साइज फोटो 

वैध मोबाइल नंबर तथा

वैध ईमेल आईडी भी दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध करानी होती है।

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र पात्रता मापदंड (UP Nivas Praman Patra Eligibility)

किसी भी राज्य में रहने के लिए यदि आप निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे। इसके पश्चात ही आपको राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल अथवा उनके दफ्तरों से निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे यह पात्रता मापदण्ड इस प्रकार से होते हैं।

  • उत्तर प्रदेश राज्य से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के माता-पिता पिछले तीन से 15 वर्ष से इस राज्य के रहवासी होने आवश्यक है ।
  • आवेदक के पास में उस राज्य में कोई ना कोई संपत्ति होनी जरूरी है।
  •  आवेदक उस राज्य की मतदाता सूची में भी शामिल होना जरूरी है।
  •  आवेदक यदि विवाह के बाद किसी राज्य का निवासी बन गया है तो आवेदक के पास में विवाह प्रमाण पत्र तथा अपने साथी का निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है ।
  • इसके अलावा आवेदक के पास में आधार कार्ड ,राशन कार्ड ,पैन कार्ड जैसे अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी होने जरूरी है

UP निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन (UP Nivas Praman Patra Apply Online Step by Step Guide)

निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन UP के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक को निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करनी होगी 

  • सबसे पहले आवेदक को उत्तर प्रदेश ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  •  आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आवेदक को सिटीजन लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

UP निवास प्रमाण पत्र

  •  सिटीजन लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आवेदन को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी ।
  • रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होती आवेदक को लॉगिन क्रैडेंशियल्स मिल जाते हैं ।
  • आवेदक लॉगिन क्रैडेंशियल्स का सत्यापन ओटीपी के माध्यम से कर पोर्टल पर लॉगिन कर सकता है।

निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक up

  •  पोर्टल पर लॉगिन होते ही आवेदक को निवास प्रमाण पत्र के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  •  अधिवास प्रमाण पत्र के लिंक पर क्लिक करते ही आवेदक के सामने एक आवेदन पत्र आ जाता है आवेदक को इस आवेदन फार्म को सावधानीपूर्वक भरना होगा और मांगे गए सारे दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने होंगे।

up निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड

  •  दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करते हुए आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा की स्कैनिंग क्वालिटी और पासपोर्ट साइज फोटो की स्कैनिंग क्वालिटी बेहतर और साफ हो ।
  • दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात आवेदक को उत्तर प्रदेश अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा ।
  • आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात आवेदक को सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
  •  इस तरह आवेदक उत्तर प्रदेश ई डिस्टिक की आधिकारिक वेबसाइट से अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेता है।

निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक UP (Nivas Praman Patra Online Check UP)

उत्तर प्रदेश अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के पश्चात यदि आवेदक चाहे तो वह आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन स्थिति भी जान सकता है निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक UP जानने के लिए आवेदन को निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करनी होगी 

  • सबसे पहले निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक UP करने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश ई डिस्टिक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अधिकारी वेबसाइट के होम पेज पर आवेदक को आवेदन स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  •  आवेदन स्थिति के विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन को यहां एप्लीकेशन नंबर और उसकी संपूर्ण विवरण भरना होगा ।
  • विवरण भरने के पश्चात आवेदक को सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • सर्च के बटन पर क्लिक करते ही आवेदक के सामने उसका निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक UP एप्लीकेशन स्टेटस आ जाता है।

उत्तर प्रदेश अधिवास प्रमाण पत्र डाउनलोड (UP निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड)

यदि उत्तर प्रदेश ई डिस्टिक पोर्टल पर अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर चुका है और आवेदक का अधिवास प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है तो आवेदन आधिकारिक पोर्टल से ही इस अधिवास प्रमाण पत्र को डाउनलोड भी कर सकता है।

अधिवास प्रमाण पत्र अधिकारी पोर्टल से डाउनलोड करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

  •  सबसे पहले आवेदक को ई डिस्टिक पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  •  इसके पश्चात आवेदक को सर्विस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  •  सर्विस के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आवेदक को उत्तर प्रदेश आदिवासी सर्टिफिकेट डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
  • इस विकल्प पर क्लिक करते ही आवेदक के सामने अधिवास प्रमाण पत्र का लिंक आ जाता है।
  • आवेदक को यहां एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा एप्लीकेशन नंबर दर्ज करती आवेदक के सामने उसका अधिवास प्रमाण पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगा ।
  • आवेदक को यहां डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
  • इस प्रकार आवेदक उत्तर प्रदेश अधिवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कर अपने पास में सुरक्षित रख सकता है।

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FAQs of UP Nivas Praman Patra

✔️ उत्तर प्रदेश अधिवास प्रमाण पत्र क्या है?

उत्तर प्रदेश अधिवास प्रमाण पत्र राज्य में रहने का स्थाई प्रमाण पत्र है जो प्रत्येक राज्य निवासी के पास में होना जरूरी है उत्तर प्रदेश अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदक कहां आवेदन कर सकता है उत्तर प्रदेश अधिवास प्रमाण पत्र पाने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश edistrict.up.gov.in इस पोर्टल पर आवेदन कर सकता है ।

✔️ उत्तर प्रदेश अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन करने के कितने दिनों के भीतर आ जाता है?

उत्तर प्रदेश अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन करने के 20 दिनों के भीतर अधिकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया जाता है।

✔️ उत्तर प्रदेश अधिवास प्रमाण पत्र का उपयोग आवेदक कहां-कहां कर सकता है?

उत्तर प्रदेश अधिवास प्रमाण पत्र का उपयोग आवेदक विभिन्न सरकारी दफ्तरों ,स्कूलों, छात्रवृत्ति योजनाओं ,नौकरी प्राप्त करने के लिए तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाने के लिए भी कर सकता है ।

✔️ उत्तर प्रदेश अधिवास सर्टिफिकेट कितने दिनों के लिए वैध होता है? 

आमतौर पर अधिवास सर्टिफिकेट हमेशा के लिए वैध माना जाता है। वही अस्थाई निवास प्रमाण पत्र 6 महीने तक ही वैध माने जाते हैं। 

✔️ उत्तर प्रदेश अधिवासी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन शुल्क कितना मांगा जाता है? 

उत्तर प्रदेश अधिवास सर्टिफिकेट आवेदक को ₹15 के शुक्ल का भुगतान करना होगा।

✔️ उत्तर प्रदेश अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदक को कौन-कौन से दस्तावेज उपलब्ध कराने पड़ते हैं?

उत्तर प्रदेश अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन को जन्म प्रमाण पत्र माता-पिता का आवास प्रमाण पत्र आवेदक का राशन कार्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल टेलीफोन बिल तथा बैंक खाता विवरण उपलब्ध कराना पड़ता है।

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