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Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024: अनुसूचित जाति जनजाति के युवक यूवतियों के साथ विवाह करने वाले दंपति जोड़े को सरकार की तरफ से ₹500000/- की आर्थिक सहायता

नमस्कार दोस्तों MeriYojana.com में आप सभी का स्वागत है । आज जिस योजना के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है इस योजना के अंतर्गत जातिवाद को खत्म करने की पर शुरू की गई है इस योजना का नाम है मध्य प्रदेश इंटर कास्ट मैरिज योजना / मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना (Madhya Pradesh Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana)। 

इस योजना के माध्यम से वे सभी युवक युवतियां जो अंतर्जातीय  विवाह करते हैं उन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में 2.5 लाख की नकद राशि दी जाती है। इस Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश में जाति भेद को खत्म करने का प्रयत्न किया जा रहा है। आज हम इसी योजना के बारे में विस्तारित रूप से चर्चा करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं।

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मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना क्या है? (Madhya Pradesh Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Kya Hai?)

जैसा कि हम सब जानते हैं हमारा समाज भले ही कितनी भी तरक्की कर चुका हो परंतु आज भी जातिवाद का रोग समाज से जाने का नाम नहीं ले रहा। आज भी लोग ऊंची नीची जाति, छुआछूत की बातें करते हैं। कितनी भी तरक्की देश ने कर ली हो परंतु देश से इस जातिवाद की समस्या का खात्मा करना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला किया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश से जातिवाद की समस्या को खत्म करने के लिए अंतर्जातीय विवाह योजना (Antarjatiya Vivah Yojana) शुरू की है । Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति जाति के युवक युवतियों  से यदि कोई उच्च जाति का व्यक्ति विवाह करता है तो ऐसे जोड़े को सरकार द्वारा अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है।

Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana

इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य सरकार योग्य जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिसमें प्रत्येक जोड़े को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है । इस आर्थिक सहायता के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि मध्य प्रदेश में अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन मिल सके और धर्म और जाति से ऊपर उठकर लोग शादी के पवित्र बंधन में बन सके।

Overview Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana

योजना मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
वर्ष 2024
विभाग मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
लाभ राशि  5 लाख रुपये (संयुक्त लाभ राशि)
अधिनियम हिन्दू विवाह अधिनियम 1955

( विवाह प्रमाण पत्र)

उद्देश्य मध्यप्रदेश से जातिवाद और छुआछूत को मिटाना
आवेदक पात्रता अनुसूचित जाति और सवर्ण जाती (वर-वधु)
आयु सीमा वधु : 18 वर्ष

वर: 21 वर्ष

आवेदन  ऑनलाइन
वेबसाइट https://scdevelopmentmp.nic.in/

मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना उद्देश्य (Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Objective?)

मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश से जातिवाद की समस्या को खत्म करना है।  इस योजना के माध्यम से अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है। अंतर्जातीय विवाह के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के युवक युवतियों को चुनने के लिए इस विवाह योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाती है।

वहीं वे सभी युवक युवतियां जो अंतर जाति या जनजाति के किसी भी व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं उन्हें विवाह रजिस्ट्रेशन के एक वर्ष के भीतर ₹500000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिससे प्रदेश में जातिवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण और कड़ा कदम उठाए जा सके और लोगों को छुआछूत और जाति प्रथा से मुक्त सोच रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना लाभ राशि (Madhya Pradesh Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Benefit Amount)

  • मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के युवक यूवतियों के साथ विवाह करने वाले दंपति जोड़े को सरकार की तरफ से ₹500000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।
  • इस आर्थिक सहायता के अंतर्गत पति-पत्नी को शादी के 1 साल बाद 2.5 लाख रूपए नकद दिए जाते हैं।
  • वहीं बाकी के ढाई लाख रुपये पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में जमा किए जाते हैं। 8 साल तक के लिए जमा इस राशि का उपयोग पति-पत्नी अपने जरूरत के अनुसार कर सकते हैं।
  • इस योजना का संपूर्ण लाभ लेने के लिए आवेदक दंपति जोड़े को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत 1 साल के भीतर अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और पति-पत्नी को हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत शादी करनी होती है।
  • इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को उच्च जाति के व्यक्ति से शादी करनी पड़ती है और उसी के प्रोत्साहन के रूप में सरकार द्वारा ₹500000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना उपलब्धि

मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना माध्यम से प्रदेश में छुआछूत और जातिवाद की समस्या में दिनों दिन कमी दिखाई दे रही है। इस योजना के माध्यम से अंतर्जातीय विवाह के रजिस्ट्रेशन भी ज्यादा हो रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत उच्च जाति के लोग अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से विवाह करने में अब कतरा नहीं रहे हैं बल्कि सरकार के समर्थन से इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

पिछले कुछ समय में इस योजना की वजह से प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति की कई सारी बालिकाओं को बेहतर वर मिले हैं। अनुसूचित जाति जनजाति की कई सारी लड़कियों को इस योजना के माध्यम से अपनी जाति से बाहर विवाह करने का मौका मिला है जिससे वह जात-पात और छुआछूत के दलदल से बाहर निकल पा रही है।

मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ (Benefits of Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana)

  • मध्यप्रदेश अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश में अंतर्जातीय विवाह करने पर युवक यूवतियों को आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है।
  • इस योजना के माध्यम से सरकार शादीशुदा जोड़ों को ढाई लाख रुपए कैश दे रही है।
  • वहीं ढाई लाख बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है।
  • इस योजना की वजह से मध्य प्रदेश में ऊंची नीची जाति के बीच बनी हुई गहरी खाई अब धीरे-धीरे समाप्त हो रही है।
  • इस योजना की वजह से संपूर्ण मध्य प्रदेश में अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा मिल रहा है और अब लोग जातिवाद और छुआछूत जैसी समस्याओं से बाहर निकल रहे हैं।
  • इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली राशि का इस्तेमाल कर नव दंपति अपना नवजीवन बिना किसी झंझट के शुरू कर पा रहे हैं।
  • इस योजना में शादी के 8 साल तक पति-पत्नी को आर्थिक सहायता मिलती है जिससे कि इस योजना में किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो।
  • इस योजना के अंतर्गत शादीशुदा जोड़े को शादी के 1 साल के के भीतर रजिस्ट्रेशन का निर्माण करना अनिवार्य है जिससे कि इस योजना में फेक रजिस्ट्रेशन और फर्जीवाड़ी मामले भी कम देखे जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना पात्रता ( Eligibility Criteria Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana )

  • Antarjatiya vivah protsahan yojana का लाभ लेने के लिए आवेदक मूल रूप से मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले वर्ग की आयु 21 और आवेदन करने वाली वधू की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी जरूरी है।
  • इस योजना में एक व्यक्ति उच्च जाति का और एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का होना जरूरी है।
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले वर और वधू किसी भी आपराधिक मामले में संदिग्ध नहीं होने चाहिए ।
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले वर वधु की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख से कम होनी चाहिए ।
  • इस योजना में आवेदन करने वाले व और वधू का यह पहला विवाह होना जरूरी है।
  • इस योजना के अंतर्गत विवाह के 1 साल के भीतर पंजीकरण करवाना आवश्यक है।
  • योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास में विवाह से जुड़े सभी दस्तावेज और संयुक्त बैंक खाता होना आवश्यक है।

अंतर्जातीय विवाह योजना में कौन आवेदन नहीं कर सकता?

  •  Antarjatiya vivah protsahan yojana के अंतर्गत वे सभी लोग आवेदन नहीं कर सकते जिनकी आयु सरकारी नियमों के अनुसार कम है।
  •  इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी भी आवेदन नहीं कर सकते ।
  • इस Madhya Pradesh Antarjatiya Vivah Yojana में यदि कोई व्यक्ति किसी अंतर्जातीय युवक या युवती से दूसरा विवाह कर रहा है तो ऐसे में भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता ।
  • इस Madhya Pradesh Antarjatiya Vivah Yojana के अंतर्गत यदि व्यक्ति एक साल के भीतर पंजीकरण करवाने से चूक गया तो भी व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता।
  • इस योजना के अंतर्गत यदि व्यक्ति के पास में संयुक्त बैंक खाता नहीं है तो आवेदक को इस योजना की लाभ राशि ट्रांसफर नहीं की जाती।

मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना आवश्यक दस्तावेज  (Important Documents Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana)

Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के अंतर्गत आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज मूल रूप से संलग्न करने पड़ते हैं 

  • आवेदक वर वधू का आधार कार्ड 
  • आवेदक वर वधु का निवास प्रमाण पत्र 
  • आवेदक वर वधु की समग्र आईडी 
  • आवेदक वर वधू का जाति प्रमाण पत्र 
  • आवेदक वर वधू का स्वर्ण जाति प्रमाण पत्र और अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र 
  • आवेदक वर वधू का आय प्रमाण पत्र 
  • आवेदक वर वधू का विवाह प्रमाण पत्र 
  • आवेदक वर वधू का संयुक्त बैंक खाता विवरण 
  • आवेदक वर वधु के पासपोर्ट साइज फोटो
  • वैध मोबाइल नंबर और वैध ईमेल आईडी

मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना आवेदन प्रक्रिया (Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Online Apply)

इस Madhya Pradesh Antarjatiya Vivah Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित आवेदन प्रक्रिया चरण दर चरण पूरी करनी होगी 

  • सबसे पहले आवेदक को अनुसूचित जाति विकास पोर्टल की अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा ।
  • अधिकारी वेबसाइट के होम पेज पर आवेदक को ऑनलाइन सर्विसेज के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • ऑनलाइन सर्विसेज के विकल्प में आवेदक को इंटर कास्ट मैरिज के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आवेदक के सामने अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का फॉर्म आ जाता है।
  • आवेदक को इस आवेदन फार्म को सारी जरूरी जानकारी भरनी होगी और वर और वधू का फोटो अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आवेदक को यहां अपना सारा जरूरी विवरण भरना होगा और अपने जाति प्रमाण पत्र स्कैन कर अपलोड करने होंगे।
  • इसके पश्चात आवेदक को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत उपलब्ध कराया का विवाह प्रमाण पत्र भी स्कैन कर अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आवेदक को सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आवेदक इस योजना में आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेता है।

मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह लाभार्थी सूची और विवरण 

मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह (Antarjatiya Vivah Scheme) में पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात आवेदक वर वधू आधिकारिक स्टेटस पर जाकर लाभार्थी सूची में अपना नाम भी देख सकते हैं। आवेदक द्वारा आवेदन किए जाने के पश्चात मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग द्वारा सूची में वर वधू का नाम ,वर वधु की जाती, उनके विवाह की तिथि ,विवाह के स्थान की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। इसके पश्चात आवेदक इस सूची के माध्यम से यह जान सकते हैं कि उनका नाम लाभार्थी सूची में शामिल किया गया है या नहीं?

 लाभार्थी सूची देखने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करनी होगी

  • सबसे पहले आवेदक को मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह की अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आवेदक को एमपी इंटर का मैरिज डिटेल का विवरण दिखाई देगा आवेदन को इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आवेदक के सामने एक नया पेज आ जाता है यहां आवेदक को वर पक्ष का विवरण और वधू पक्ष का विवरण भरना होगा।
  • जरूरी विवरण बनने के बाद आवेदक को सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा ।
  • सर्च के बटन पर क्लिक करते ही आवेदक के सामने मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना के सभी आवेदकों की लिस्ट आ जाती है।
  • इस प्रकार आवेदक अपना नाम इस सूची में देख सकता है।

मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना भविष्य (Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Future)

  • इस योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में दिन-ब-दिन उभर रही है। 
  • इस योजना के वजह से संपूर्ण मध्य प्रदेश में जातिवाद की समस्या से लोगों को निदान मिल रहा है। वहीं अनुसूचित जाति की बालिकाओं को बेहतर भविष्य भी मिल रहा है। 
  • इस विवाह योजना के अंतर्गत नव जोड़े को ₹500000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है जिससे युवक युवतियों को अंतर्जातीय विवाह करने का प्रोत्साहन और साहस मिल रहा है। 
  • सरकार द्वारा मिल रहे समर्थन की वजह से भविष्य में भी इस योजना से कई युवक युवतियों को लाभ होता दिखाई दे रहा है जिससे उम्मीद जताई जा रही है की संपूर्ण मध्य प्रदेश से जल्द ही जात पात जातिवाद छुआछूत जैसे विचारों को समाप्त किया जा।

मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना चुनौतियां 

  • अन्य सरकारी योजनाओं की तरह भी मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना को ढेर सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 
  • इस योजना के अंतर्गत भी कई सारे ऐसे मामले देखे जा रहे हैं जहां हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए फर्जी रजिस्ट्रेशन और फर्जी प्रमाण पत्र लेकर लोग प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की होड़ में लगे हुए हैं । 
  • वहीं इस योजना के अंतर्गत योजना की राशि मिल जाने के पश्चात शादी के 5 साल और 7 साल बाद पति और पत्नी अलग होने का निर्णय ले रहे हैं।
  • ऐसे में Antarjatiya vivah protsahan yojana में पति-पत्नी को एक साथ रखने जैसा कोई विधान नहीं है। 
  • वही संपूर्ण मध्य प्रदेश में इस योजना के कई सारे लाभार्थियों पर FIR भी दर्ज की गई है।
  • ऐसे में इस Antarjatiya Vivah Scheme में ढेर सारी ऐसी चुनौतियां सामने आ रही है । 
  • यदि सरकार इन सभी चुनौतियों से निपट लेती है तो यकीन नहीं यह योजना जातिवाद को समाप्त करने वाली महत्वपूर्ण योजना बन सकती है।

Conclusion of Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana

कुल मिलाकर Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana एक महत्वपूर्ण योजना साबित हो रही है। जिससे संपूर्ण मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति से विवाह करने वाले युवक युवतीयों को सरकार द्वारा ₹500000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। जिससे संपूर्ण मध्य प्रदेश में जाट बार जातिवाद छुआछूत जैसे मामले कम होते दिखाई दे रहे हैं। वही उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में मध्य प्रदेश में इस योजना से प्रेरित होकर कई लोग अनुसूचित जाति जनजाति के युवक यूतियों से विवाह करने के लिए आगे आएंगे जिससे जाति भेद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।

FAQs of Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana

✔️ मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना क्या है?

मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवक युवतियों को अंतर्जातीय विभाग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू की गई है।

✔️ मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना का उद्देश्य क्या है?

मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश से जातिवाद खत्म करना है और लोगों को अनुसूचित जनजाति से आने वाले युवक यूवतियों के साथ विवाह करने हेतु प्रेरित करना है।

✔️ मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है?

मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत लाभार्थी को ₹500000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है जिसमें ढाई लाख रुपए कैश और ढाई लाख लाभार्थी के संयुक्त बैंक खाते में जमा किए जाते हैं ।

✔️ मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शादी के कितने समय बाद तक पंजीकरण करवा लेना अनिवार्य है?

मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत शादी के 1 साल के भीतर पंजीकरण करवाना आवश्यक है ।

✔️ मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए क्या हिंदू अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध विवाह प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होता है?

जी हां मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत मिला विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी होता है ।

✔️ मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत कौन सी जाति से विवाह करने पर लाभ राशि प्राप्त होती है?

मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत सांवरिया जाति के युवक युवती को अनुसूचित जाति के युवक युवति से विवाह करना होता है ।

✔️ क्या मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश से बाहर के किसी व्यक्ति को मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति की बालिका से शादी करने पर लाभ राशि उपलब्ध करवाई जाती है?

जी नहीं इस योजना के अंतर्गत व और वधु दोनों ही मध्य प्रदेश से होने अनिवार्य है।

✔️ क्या मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दूसरी शादी में भी लाभ राशि प्राप्त होती है?

जी नहीं मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत दूसरे अंतर्जातीय विवाह पर कोई राशि नहीं दी जाती।

✔️ मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति शादी के 1 साल बाद तक विवाह पंजीकरण नहीं करवा पाया तो क्या उसे इस योजना की लाभ राशि प्राप्त होगी?

जी नहीं यह शादी के 1 साल तक यदि कोई व्यक्ति विवाह पंजीकृत नहीं करवा पाया तो उसे इस अवधि के पश्चात प्रोत्साहन पुरस्कार नहीं मिलेगा और पात्रता समाप्त हो जाएगी।

✔️ मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत यदि आवेदक व्यक्ति आवेदन कर लेता है तो क्या उसे केंद्र सरकार की डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन इंटर कास्ट मैरिज का भी लाभ मिलता है?

जी नहीं यदि व्यक्ति एक बार मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ उठा लेता है तो उसे केंद्र सरकार की इंटर कास्ट मैरिज योजना का लाभ नहीं मिलता है।

✔️ मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन किस प्रकार किया जाता है?

मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत दंपति में से जो व्यक्ति अनुसूचित जाति से संबंध रखता है उसके जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन जिला कलेक्टर अथवा जिला संयोजक द्वारा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के माध्यम से किया जाता है।

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