Laghu Udyami Yojana 2025: Registration, Login, Online Apply & Helpline

नमस्कार दोस्तों MeriYojana.com में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में जिसे Laghu Udyami Yojana के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से संपूर्ण बिहार में लघु उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है।
वही Bihar Laghu Udyami Yojana के अंतर्गत लघु उद्योग करने वाले आवेदकों को 2 लाख से 10 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। आज के इस लेख में हम इसी Bihar Mukhyamantri Laghu Udyami Yojana के बारे में विस्तारित रूप से जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं।
Quick Point of Bihar Laghu Udyami Yojana 2024
योजना | बिहार लघु उद्यमी योजना |
वर्ष | 2024-25 |
राज्य | बिहार |
विभाग | बिहार राज्य उद्योग विभाग |
उद्देश्य | बेरोजगारी की दर कम करना |
लाभ | आवेदकों को 5 लाख तक का सब्सिडाइज्ड लोन
5 लाख की अनुदान राशि |
ब्याज दर | 1% |
भुगतान अवधि | 84 क़िस्त या 7 साल |
आवेदन मोड | ऑनलाइन |
Bihar Laghu Udyami Yojana Official Website | https://udyami.bihar.gov.in/ |
Bihar Laghu Udyami Yojana Kya Hai?
बिहार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से संपूर्ण बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत कोशिश की जा रही है की संपूर्ण बिहार राज्य में लोगों को लघु उद्योगों के लिए प्रेरित किया जा सके ।
इस Laghu Udyami Yojana 2025 के अंतर्गत नए उद्योगों की स्थापना के लिए आवेदकों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति बिहार राज्य का निवासी है और स्वयं का उद्योग शुरू करना चाहता है तो उसे 5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है ।दोस्तों आज के इस लेख में हम इसी बिहार लघु उद्योग में योजना के बारे में विस्तारित रूप से आप सभी को बताने वाले हैं।
Mukhyamantri Laghu Udyami Yojana विवरण
जैसा कि हम सब जानते हैं देश भर में बेरोजगारी की समस्या दिन-ब-दिन पैर पसार रही है। ऐसे में शिक्षा की कमी के चलते लोगों को बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराना सरकार के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसी क्रम में हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति के वर्ग के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना आरंभ की है।
इस Laghu Udyami Yojana Bihar 2024 के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता नया बिजनेस खोलने के लिए दी जा रही है ।इस योजना के अंतर्गत आवेदकों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे वह अपना खुद का नया उद्योग शुरू कर सके।
Bihar Mukhyamantri Laghu Udyami Yojana लाभ और विशेषताएं
बिहार मुख्यमंत्री लघु उद्योग में योजना के लाभ निम्नलिखित है
- इस योजना के अंतर्गत आवेदकों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
- योजना में अनुसूचित जाति और जनजाति के नागरिकों को आर्थिक रूप से सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
- इस योजना में आवेदक को 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है ।
- योजना के अंतर्गत आवेदक को ₹500000 तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है ।
- वहीं 5 लाख रुपए अनुदान राशि के रूप में दिए जाते हैं ।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक को ₹25000 कौशल प्रशिक्षण के रूप में अतिरिक्त दिए जाते हैं।
- योजना के अंतर्गत कुल 51 परियोजनाओं को शामिल किया गया है जिसके माध्यम से नागरिक अलग-अलग इकाइयों में निवेश शुरू कर सकता है और आर्थिक रूप से सक्षम और सफल हो सकता है।
- इस योजना के माध्यम से संपूर्ण बिहार में लघु और सूचना उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसे बेरोजगारी की दर में कमी आये।
- योजना के अंतर्गत आवेदक को लोन चुकाने के लिए 7 वर्ष का समय भी दिया जा रहा है।
- आवेदक इस 7 वर्ष में कुल 84 अलग-अलग किस्तों में लोन की राशि को भुगतान कर सकता है।
बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 क़िस्त
Laghu Udyami Yojana Bihar 2024 के अंतर्गत अब तक लाभार्थियों को उनके बैंक अकाउंट में अलग-अलग किस्त ट्रांसफर की जा चुकी है। जानकारी के लिए बता दें इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को किस्त के माध्यम से लोन प्राप्त की उपलब्ध कराया जाता है।
जिसमें प्रथम किस्त में ₹50000 की राशि दी जाती है ऐसे ही हर वर्ष अलग-अलग किस्त के आधार पर आवेदकों को उनके बैंक खाते में योजना की राशि भेजी जाएगी इसके लिए आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
आंकड़ों की बात करें तो मुख्यमंत्री लघु उद्यमी में योजना में अब तक संपूर्ण बिहार से डेढ़ लाख से भी अधिक लोगों ने आवेदन कर लिया है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को भी शामिल किया जाता है जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके और अपना रोजगार खुद ही जनरेट कर सके।
बिहार लघु उद्योग में योजना के अंतर्गत हर वर्ग से दो 2000 लाभार्थियों का चयन किया जाता है और उन्हें योजना के अंतर्गत लाभ राशि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है।
इस योजना के अंतर्गत आवेदक युवक युवतियों को परियोजना की लागत का 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है ,जिसे आवेदक को 7 वर्ष में अलग-अलग किस्तों में अदा करना होता है। वही प्रोत्साहन राशि के रूप में भी आवेदक को अलग से ₹500000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
इसके साथ ही चयन प्रक्रिया के पश्चात चुने गए लाभार्थियों को प्रति इकाई ₹25000 कौशल प्रशिक्षण के लिए दिए जाते हैं कुल मिलाकर इस योजना के अंतर्गत आवेदक को कौशल प्रशिक्षण से लेकर अपना खुद का सेटअप स्थापित करने के लिए केंद्र राज्य सरकार द्वारा भरपूर सहायता की जाती है।
Bihar Laghu Udyami Yojana परियोजनाऐं
बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित व्यवसायों को प्रमोट किया जाता है अर्थात आवेदक यदि इस योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त करना चाहता है। तो इन 51 अलग-अलग परियोजनाओं के अंतर्गत आवेदक लोन के लिए आवेदन कर सकता है यह परियोजनाएं इस प्रकार से हैं।
- आईटी बिजनेस सेंटर
- मैन्युफैक्चरिंग ऑफ़ स्टील एंड फर्नीचर
- क्रीम उत्पादन
- आटा सत्तू बेसन उत्पादन
- इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबलिंग
- ऑटो गैरेज कंक्रीट
- लूम पाइप
- कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबलिंग
- कसीदाकारी
- कंपलेक्स उत्पादन
- कलर निर्माण
- कृषि यंत्र निर्माण
- कला के रेशा की निर्माण इकाई
- गेट ग्रिल निर्माण और वेल्डिंग इकाई
- चमड़े और रेक्सीन निर्माण
- चमड़े का जूता निर्माण
- चमड़े का बैग का निर्माण
- जैम जेली सॉस उत्पादन
- डिटर्जेंट पाउडर का उत्पादन
- साबुन और शैंपू का उत्पादन
- डिस्पोजेबल डायपर और सेनेटरी नैपकिन उत्पादन
- ड्राई क्लीनिंग
- तेल मिल
- दाल मिल
- नोटबुक कॉपी स्टेशनरी उत्पादन
- पशु आहार उत्पादन
- पावरलूम इकाई
- जूता चप्पल
- पीवीसी उत्पादन
- पैथोलॉजिकल लैब
- पोहा चुडा उत्पादन
- प्लास्टिक सामग्री का उत्पादन
- फलों के जूस की इकाई
- फ्लेक्स प्रिंटिंग
- बढई गिरी
- लकड़ी के फर्नीचर का सामान
- फर्नीचर उत्पादन
- बीज संस्करण और पैकेजिंग
- तकिया कवर का निर्माण
- मखाना प्रोसेसिंग
- मधु प्रसंस्करण
- मसाला उत्पादन
- मुर्गी दाना उत्पादन
- रेडीमेड वस्त्र का उत्पादन
- रोलिंग शटर सीमेंट की जाली दरवाजा खिड़की इत्यादि का उत्पादन
- स्टेबलाइजर इनवर्टर असेंबलिंग
- स्पोर्ट्स जूता उत्पादन
- हल्के वाहन के बॉडी निर्माण
- हॉस्पिटल बेड ट्रॉली का उत्पादन
- ढाबा होटल रेस्टोरेंट फूड ऑन व्हील्स जैसे व्यवसाय
Laghu Udyami Yojana Bihar Objective
बिहार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण बिहार में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति ,जनजाति के नागरिकों ,महिलाओं ,युवक युवतियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है जिससे राज्य में बेरोजगारी की दर में गिरावट आए और युवा अपना स्वयं का रोजगार उत्पन्न कर सके।
Bihar Laghu Udyami Yojana 2024-25 New Apply Date
Events | Dates |
Apply Start Date | May/ June 2024 ( Expected) |
Apply Last Date | Update Soon |
Apply Mode | Online |
Mukhyamantri Laghu Udyami Yojana Subsidy Amount
- बिहार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदकों को उनके निर्माण इकाई का 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है।
- इस लोन को चुकाने के लिए आवेदकों को 84 किस्त की सुविधा दी जाती है अर्थात आवेदन 7 साल में 84 किस्तों में इस लोन के रकम को चुका सकता है।
- वहीं आवेदक पर इस सुविधा के अंतर्गत केवल एक प्रतिशत तक का ही ब्याज वसूला जाता है
- कुल मिलाकर यह योजना बिहार सरकार द्वारा आवेदकों को उपलब्ध कराई जा रही है जहां सब्सिडाइज ब्याज दरों पर ₹500000 का लोन दिया जाता है।
- वहीं कौशल प्रशिक्षण के लिए आवेदक को ₹25000 की अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध कराई जाती है।
- इसके साथ ही उद्योग शुरू करने के पश्चात आवेदक को प्रोत्साहन राशि के रूप में 10 लाख रुपए तक की राशि भी उपलब्ध कराई जाती है।
- अर्थात 5 लाख रुपए का लोन और 5 लाख अनुदान राशि।
- कुल मिलाकर इस योजना के अंतर्गत आवेदक 10 लाख रुपए तक की राशि प्राप्त कर सकता है जिसमें से आवेदक को केवल ₹5 लाख ही चुकाने होंगे और अन्य ₹500000 आवेदक को सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना महत्वपूर्ण दस्तावेज (Bihar Laghu Udyami Yojana Documents Required)
बिहार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची इस प्रकार से है:-
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का पैन कार्ड
- आवेदक का जाति प्रमाण पत्र
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र
- आवेदन का बैंक खाता विवरण
- आवेदन का पासपोर्ट साइज फोटो
- वैध मोबाइल नंबर
- और वैधई मेल आईडी
- आवेदक का मैट्रिक का प्रमाण पत्र
- आवेदक का इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र
- आवेदक का रद्द किया गया एक चेक
- आवेदक का बैंक स्टेटमेंट
- आवेदक का संगठन प्रमाण पत्र
बिहार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना पात्रता मापदंड (Bihar Mukhyamantri Laghu Udyami Yojana Eligibility Criteria)
- Mukhyamantri Laghu Udyami Yojana 2024 में आवेदन करने के लिए आवेदक में निम्नलिखित पात्रता मापदंड होनी आवश्यक है।
- आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना जरूरी है।
- आवेदक अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग महिला युवा या अल्पसंख्यक वर्ग से होना आवश्यक है।
- आवेदक कम से कम 12वीं उत्तीर्ण्य या आईटी या होना जरूरी है।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम होने आवेदन आवश्यक है।
- आवेदक यदि पहले से ही प्रोपराइटरशिप से जुड़ा है तो आवेदक का फर्म के नाम से चालू खाता मान्य किया जाएगा।
- परंतु आवेदक के ऋण और अनुदान की स्वीकृति के पश्चात आवेदक द्वारा व्यक्तिगत चालू खाते को फॉर्म के नाम से परिवर्तन करवाना होगा और उसी नाम को उसे पोर्टल पर अपलोड करने के पश्चात ही राशि का हस्तांतरण किया जाएगा।
- प्रोपराइटर फर्म उद्यमी द्वारा निजी पैन कार्ड धारक भी होना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ऑनलाइन अप्लाई (Bihar Laghu Udyami Yojana 2024 Online Apply )
- बिहार मुख्यमंत्री लघु उद्योग में योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- सबसे पहले Bihar Laghu Udyami Yojana Online Registration के लिये आवेदक को बिहार लघु उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट udymi.bihar.gov.in पर जाना होगा।
- इस आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आवेदक को रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करते ही आवेदक को एक नया पेज दिखाई देगा जहां आवेदक को पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए आवेदक को अपना नाम ईमेल आईडी ,जेंडर ,मोबाइल नंबर ,आधार नंबर और आवेदन के प्रकार का विवरण भरना होगा।
- इसके बाद आवेदक के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा।
- इस ओटीपी को सत्यापित करने के पश्चात आवेदक के सामने लॉगिन की प्रक्रिया का विकल्प आ जाता है।
- आवेदक को मेल आईडी पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा आवेदक को इसके आधार पर पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- पोर्टल पर लॉगिन होते ही आवेदक के सामने आवेदन फॉर्म आ जाता है।
- आवेदक को इस आवेदन फॉर्म को सावधानीपूर्वक चरण दर चरण भरना होगा।
- इसमें आवेदक को व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक विवरण ,पारिवारिक विवरण ,व्यावसायिक विवरण और संगठन के संपूर्ण विवरण भरने होंगे।
- इसके पश्चात आवेदक को परियोजना का विवरण भरना होगा और अपने वित्त विवरण का फॉर्म सावधानीपूर्वक भरना होगा।
- इसके बाद आवेदक को बैंक के विवरण का फॉर्म भरना होगा और जरूरी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने होंगे।
- सारा फॉर्म सावधानीपूर्वक भरने के पश्चात आवेदक को एक बार फिर से भरे हुए फार्म के डाटा को चेक करना होगा और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
- इस प्रकार आवेदक मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेता है।
बिहार लघु उद्योग योजना यूजर मैन्युअल डाउनलोड (Bihar Laghu Udyami Yojana User Manual Download)
बिहार लघु उद्योग में योजना के अंतर्गत आवेदक उपयोगकर्ता पुस्तिका भी डाउनलोड कर सकते हैं।उपयोगकर्ता पुस्तिका अर्थात यूजर मैन्युअल इस यूजर मैन्युअल को डाउनलोड करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- सबसे पहले आवेदक को बिहार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आवेदक को उपयोगकर्ता पुस्तिका का विकल्प दिखाई देगा जहां उसे क्लिक करना होगा।
- इस विकल्प को क्लिक करने के पश्चात आवेदक पुस्तिका को डाउनलोड करें कि विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- यूजर मैन्युल डाउनलोड करें के विकल्प पर क्लिक करते ही आवेदक के सामने यह पुस्तिका पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाती है।
- आवेदक को यहां डाउनलोड के लिंक पर क्लिक कर पुस्तिका को अपने पास डाउनलोड कर से करना होगा।
बिहार लघु उद्योग योजना संकल्प
लघु उद्योग योजना पर आधिकारिक वेबसाइट पर विभिन्न वर्ग के लिए अलग-अलग संकल्प विवरण उपलब्ध कराया गया है। संकल्प के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग को कितनी राशि दी जाएगी और उसे राशि को प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता मापदंड होने जरूरी है। इस बारे में संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराया होता है। आवेदक अपने अनुसार अपने जरूरत के संकल्प को डाउनलोड कर सकता है।
- संकल्प डाउनलोड करने के लिए आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर संकल्प के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- यहां क्लिक करने के पश्चात आवेदक के सामने संकल्प की अलग-अलग श्रेणी आ जाती है जैसे कि
- अनुसूचित जाति संकल्प
- अनुसूचित जनजाति संकल्प
- अति पिछड़ा वर्ग संकल्प
- महिला संकल्प
- युवा संकल्प
आवेदक अपनी जरूरत के हिसाब से संकल्प के लिंक पर क्लिक कर संकल्प का पीडीएफ अपने पास डाउनलोड कर रख सकते हैं।
बिहार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना: संपर्क विभाग बिहार मुख्यमंत्री लघु उद्योग में योजना के अंतर्गत यदि किसी आवेदक को आवेदन करते समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आवेदक निम्नलिखित हेल्पलाइन या ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकता है।
हेल्पलाइन नंबर 1800 3456 214
ईमेल आईडी dir-td.ind-bih@nic.in
Bihar Laghu Udyami Yojana 2024 के प्रमुख बिंदु
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना का आकर्षण अपने नए व्यावसायिक उद्यम शुरू करने वाले भावी उद्यमियों के लिए होगा। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति का लाभ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के सभी लाभार्थियों को भी प्रदान किया जाता है।
- इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित लोगों के लाभार्थी के चयन के बाद, तकनीकी जानकारी की प्रति यूनिट ₹25000 की पेशकश की जाएगी।
- बिहार के मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण की संख्या पर 50% या अधिकतम ₹500000 का अनुदान दिया जाएगा।
- योजना की शर्तों के अनुसार परियोजना लागत या अधिकतम ₹500000 ब्याज मुक्त ऋण के रूप में जमा होना चाहिए। यह राशि तुरंत लाभार्थी को अलग कर देती है, जो हर साल से पहले सात वर्षों तक 12 समान मासिक किस्तों में आनी चाहिए।
Conclusion of Bihar Laghu Udyami Yojana
प्रकार वे सभी नागरिक जो बिहार राज्य के निवासी हैं और अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए बिहार मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं। वह लघु उद्योग में योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने श्रेणी के अनुसार संकल्प डाउनलोड करने के पश्चात पूरा विवरण सावधानीपूर्वक पढ़ सकते हैं और लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह पूरी योजना और परियोजना बिहार के नागरिकों के लिए शुरू की गई है। जिससे वह आर्थिक रूप से सक्षम और सफल हो सके और स्वयं का रोजगार शुरू कर बेरोजगारी की मार से बच सके।
FAQs of Bihar Laghu Udyami Yojana
✔️ बिहार मुख्यमंत्री लघु उद्योग में योजना क्या है?
बिहार मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। जिसके माध्यम से संपूर्ण बिहार में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे बेरोजगारी दर में कमी आ सके और लोग आत्मनिर्भर हो सके।
✔️ बिहार मुख्यमंत्री लघु उद्यम योजना के अंतर्गत लाभ राशि कितनी दी जाती है?
बिहार मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के अंतर्गत आवेदकों को ₹500000 तक का लोन ₹500000 तक की अनुदान राशि तथा 25000 रुपए कौशल प्रशिक्षण के रूप में दिए जाते हैं।
✔️ बिहार मुख्यमंत्री लघु उद्योग में योजना के अंतर्गत क्या अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है?
जी हां बिहार मुख्यमंत्री लघु उद्योग में योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित कौशल प्रशिक्षण अभ्यर्थियों को दिया जाता है।
✔️ बिहार मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के अंतर्गत आवेदकों को क्या बाजार में बिक्री हेतु सहायता दी जाती है?
जी हां इस योजना के अंतर्गत आवेदकों को बिक्री और पैकेजिंग की संपूर्ण सुविधा और सहायता प्रदान की जाती है।
✔️ बिहार मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के अंतर्गत कौन-कौन आवेदन कर सकता है?
बिहार मुख्यमंत्री लघु उद्यम योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति महिलाएं युवक युवतियों बेरोजगार व्यक्ति आर्थिक रूप से गरीब व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। जिनका चयन उनके दस्तावेजों के आधार पर अधिकारियों द्वारा किया जाता है।
✔️ बिहार मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के अंतर्गत क्या पहले से ही स्थापित फॉर्म को भी लोन दिया जाता है?
जी हां बिहार मुख्यमंत्री लघु उद्योग में योजना के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति की पहले से कोई स्थापित फॉर्म है और वह उसे फॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए आवेदन करना चाहता है। तो उसे दस्तावेजी कारण की प्रक्रिया के पश्चात लोन उपलब्ध कराया जाता है।
✔️ मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना से बिहार में क्या रोजगार उत्पत्ति हो रही है?
जी हां बिहार मुख्यमंत्री लघु उद्योग में योजना के अंतर्गत बिहार में रोजगार जेनरेशन काफी तीव्रता से हो रहा है जिसका फायदा बेरोजगार युवक यूतियों को प्राप्त हो रहा है।
✔️ बिहार के किस समूह में सबसे अधिक गरीब परिवार लघु उद्योग योजना से लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं?
बिहार लघु उद्योग योजना निम्नलिखित श्रेणियों में गरीब परिवारों को लाभ प्रदान करती है: सामान्य श्रेणी में 10,85,913, पिछड़ा वर्ग में 24,77,970, गंभीर रूप से पिछड़ा वर्ग में 33,19,509 और अनुसूचित जाति श्रेणी में 23। 49,111 अनुसूचित जनजाति समूह में 2,00,809 गरीब परिवार हैं।