Mahila Samriddhi Yojana 2024: Eligibility, Application Form, Documents List & Complaint
नमस्कार दोस्तों मेरी योजना वेबसाइट में आपका स्वागत करता हूं। देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें विभिन्न श्रेणियों के लिए योजनाएं जारी करती हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कई महिलाक्षी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। जैसे विधवा सहाय योजना, वाली बेटी योजना, बेटी बचाओ बत्ती पढ़ाओ योजना आदि। स्वरोजगार के लिए महिला स्वावलंबन योजना जैसी ऋण योजनाएं भी लागू की गई हैं। Mahila Samridhi Yojana launch date 2 अक्टूबर 1993 है। लेकिन आज हम महिलाओं को समृद्धि की ओर ले जाने वाली एक योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं। नाम दिया महिला समृद्धि योजना। (Mahila Samriddhi Yojana Scheme) इस योजना के तहत महिलाओं को लाभ मिलता है।
Mahila Samridhi Yojana एक सरकारी योजना है। Mahila Samridhi Yojana upsc जैसी एग्जाम में भी पूछा जाता है। महिला उत्कर्ष योजना एवं महिला स्वावलमान योजना के माध्यम से महिलाओं को ऋण प्रदान किया जाता है। लेकिन यह योजना उन महिला उद्यमियों के लिए है जो पिछड़े या गरीब परिवारों से आती हैं। उन्हें आर्थिक लाभ देना होगा। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (NBCFDC) के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, सरकार महिला उद्यमियों को सीधे या स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से सूक्ष्म वित्त प्रदान करती है। Mahila Samridhi Yojana Wikipedia वेबसाइट में भी जानकारी उपलब्ध है।
महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य (Objective of Mahila Samriddhi Yojana)
महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उनके व्यवसायों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक रणनीतिक नीति – महिला समृद्धि योजना लागू की है। दूरदर्शी योजना के तहत, सरकार उन महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो समाज के हाशिए के वर्गों से आती हैं। वंचित वर्गों की महिलाएँ कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्यों का हिस्सा हैं, विशेष रूप से वे जो SC या ST श्रेणी में आती हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए स्वरोजगार सृजित करने हेतु माइक्रो क्रेडिट दी जाती है। इस योजना के तहत महिला लाभार्थी को अपनी पसंद का व्यवसाय करना होता है।
Quick point of Mahila Samriddhi Yojana (MSY)
योजना का नाम | महिला समृद्धि योजना (Mahila Samriddhi Yojana) |
भाषा | हिंदी & अंग्रेजी |
योजना का उद्देश्य | ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने तथा उनमें बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1993 को महिला समृद्धि योजना प्रारंभ की गई। |
लाभार्थी | गरीबी रेखा से नीचे आने वाली उद्यमी महिलाएं। विशेष रूप से वे जो SC या ST श्रेणी की महिलाएं। |
लोन की राशि | रु. 15,00,000/- प्रति एसएचजी (SHG) समूह |
प्रति लाभार्थी महिला को मिलने वाली राशि | रु. 1,25,000/- |
आवेदन | ऑनलाइन (ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते है ) |
लोन की अवधि | 4 वर्ष (48 महीने) |
टोल फ्री नंबर | 18001023399 |
महिला समृद्धि योजना 2024 के तहत पात्रता (Eligibility under Mahila Samriddhi Yojana 2024)
इस महिला समृद्धि योजना 2024 का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे आती हैं। इस योजना का हिस्सा बनने के लिए ऐसी महिलाओं के लिए पात्रता आवश्यकताओं का उल्लेख नीचे किया गया है।
- Mahila Samridhi Yojana के तहत न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।
- आवेदक की अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय रु. तीन लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक घरेलू आय 3,00,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का हिस्सा हो सकते हैं।
- जहां कम से कम 60% सदस्य पिछड़े वर्गों से होने चाहिए और शेष 40% अन्य कमजोर वर्गों जैसे शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि से होने चाहिए।
- समान क़ानून के तहत ऋण की आवश्यकता अन्य गुंडागर्दी या आपराधिक इतिहास से मुक्त होनी चाहिए।
Mahila Samriddhi Yojana (MSY) Documents List
इस योजना का उद्देश्य योग्य महिलाओं को त्वरित और आसान ऋण विकल्प प्रदान करना है। इसलिए, MSY के तहत प्रलेखन प्रक्रिया बहुत सामान्य है। उधारदाताओं द्वारा आवश्यक अधिकांश दस्तावेज बुनियादी KYC दस्तावेज हैं। इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है।
- पहचान प्रमाण
- निवास प्रमाण पत्र
- एसएचजी (SHG) सदस्यता आईडी
- जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
- एक सक्षम प्राधिकारी से आय प्रमाण पत्र
- बैंक के खाते का विवरण
- सक्षम प्राधिकारी से आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- हाल की पासपोर्ट साइज फोटो
महिला समृद्धि योजना 2024 के तहत मिलने वाले लाभ (Benefits available under Mahila Samriddhi Yojana 2024)
इस योजना स्थापना के बाद से, महिला समृद्धि योजना ने कई महिलाओं को उनके व्यावसायिक उपक्रमों के लिए माइक्रोफाइनेंस में मदद की है। इस योजना की विभिन्न विशेषताएं और लाभ, जो इसे महिला उद्यमियों के लिए एक बहुत ही आकर्षक विकल्प बनाती हैं, का उल्लेख नीचे किया गया है।
- यह महिला उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर देता है।
- सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के उत्थान में सक्षम बनाता है।
- विशेष श्रेणियों में भी महिलाओं के बीच रोजगार के अवसरों का सृजन सुनिश्चित करता है।
- न्यूनतम दस्तावेज और आसान आवेदन प्रक्रिया इसे अत्यधिक सुलभ बनाती है।
- नीति स्वयं सहायता संगठनों और एकल महिलाओं दोनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- यह योजना 20 सदस्यों या अधिक मजबूत महिला स्वयं सहायता संगठनों को भी ऋण प्रदान करती है।
- एक एकल लाभार्थी महिला को मिलने वाली अधिकतम ऋण राशि रु. 1,40,000/-
- स्वयं सहायता समूह या प्राप्तकर्ता इस योजना द्वारा प्रदान किए गए ऋण को सीधे प्राप्त करते हैं।
- इस योजना के साथ मिलने वाले लाभ इस प्रकार हैं:
- इससे ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।
- सामाजिक रूप से अलग-थलग रहने वाले लोगों द्वारा व्यावसायिक उद्यमों के विकास का समर्थन करता है।
- बीपीएल-पात्र परिवारों को विशेष सहायता मिलती है।
- रणनीति की बदौलत अल्पसंख्यकों को रोजगार की अधिक संभावनाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
- सफल महिला उद्यमियों का समर्थन करें।
- एक सरल पंजीकरण प्रक्रिया जिसमें आसान दस्तावेज़ विनिमय शामिल है।
महिला समृद्धि योजना की पात्रता के लिए आय सीमा (Income limit for eligibility of Mahila Samriddhi Yojana – MSY)
महिला समृद्धि योजना की पात्रता के लिए आय सीमा निम्नलिखित है।
महिला समृद्धि योजना गुजरात पिछड़ा वर्ग विकास निगम के तहत
- आवेदक की वार्षिक आय रु. 3,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
महिला समृद्धि योजना (अल्पसंख्यक) गुजरात अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के तहत
- शहरी क्षेत्रों के लिए आवेदक की वार्षिक घरेलू आय रुपये है। रु. 55,000/- सीमा के भीतर।
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवेदक की वार्षिक घरेलू आय रुपये है। रु. 40,000/- सीमा के भीतर।
महिला समृद्धि योजना की पात्रता के लिए आयु सीमा (Age Limit for Eligibility of Mahila Samriddhi Yojana – MSY)
- महिला समृद्धि योजना गुजरात पिछड़ा वर्ग विकास निगम के तहत महिला समृद्धि योजना की पात्रता के लिए आवेदक की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- महिला समृद्धि योजना (अल्पसंख्यक) गुजरात अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के तहत महिला समृद्धि योजना की पात्रता के लिए आवेदक की आयु सीमा आयु 16 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
महिला समृद्धि योजना के तहत धिराण (फाइनेंसिंग) देने वाली संस्थाएँ (Institutions Providing Finance under Mahila Samriddhi Yojana)
यह योजना महिला उद्यमियों को अपना व्यवसाय उद्यम शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं के माध्यम से माइक्रोफाइनेंस का वितरण करती है। इस योजना के माध्यम से धिराण (फाइनेंसिंग) देने वाली संस्थाओं का उल्लेख नीचे किया गया है।
- राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां (एससीए)
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
- राष्ट्रीयकृत बैंक
महिला समृद्धि योजना के तहत ऋण (लोन) की राशि (Loan amount under Mahila Samriddhi Yojana)
इस योजना के तहत ऋण (लोन) स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से या सीधे लाभार्थियों को वितरित किए जाते हैं। प्रति एसएचजी योजना के तहत वितरित ऋण (लोन) की राशि अधिकतम रु. 15,00,000/- हैC और प्रति लाभार्थी अधिकतम रु. 1,40,000/- है। साथ ही, स्वयं सहायता समूहों के लिए अंतर्निहित शर्त यह है कि सदस्यों की संख्या प्रति समूह 20 तक सीमित है।
महिला समृद्धि योजना महिला समृद्धि योजना गुजरात पिछड़ा वर्ग विकास निगम के तहत ऋणदाता द्वारा अधिकतम ऋण (लोन) परियोजना लागत के अधिकतम 95% तक सीमित है। शेष 5% राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (SCAs) के लाभार्थी अंशदान से आ रहा है। महिला समृद्धि योजना (अल्पसंख्यक) गुजरात अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के तहत माइक्रो क्रेडिट & तालीम (प्रशिक्षण) नीचे दिया गया है।
माइक्रो क्रेडिट
विगत | % |
राष्ट्रीय निगम | 90% |
राज्य सरकार और संस्था | 10% |
तालीम (प्रशिक्षण)
विगत | % |
राष्ट्रीय निगम | 85% |
राज्य सरकार और संस्था | 15% |
तालीम (प्रशिक्षण) के लिए
✔️ ऋण 12 को तीन समान मासिक किस्तों में चुकाना है।
✔️ 3 साल के लिए प्रशिक्षण संस्थान।
✔️ महिला प्रशिक्षुओं के लिए 20।
✔️ पर्याप्त उपकरण बैठने की व्यवस्था।
✔️ प्रशिक्षित एवं अनुभवी प्रशिक्षक।
महिला समृद्धि योजना के तहत ब्याज दर (Interest Rate under Mahila Samriddhi Yojana)
इस योजना के तहत ब्याज की दर बहुत मामूली है। योजना के तहत लोन (ऋण) पर लगाए गए ब्याज का पैटर्न नीचे दिया गया है।
महिला समृद्धि योजना गुजरात पिछड़ा वर्ग विकास निगम के तहत ब्याज दर
इन महिला समृद्धि योजना गुजरात पिछड़ा वर्ग विकास निगम के तहत में ब्याज दर 4% प्रति वर्ष होगा।
महिला समृद्धि योजना (अल्पसंख्यक) गुजरात अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के तहत ब्याज दर (Mahila Samriddhi Yojana Interest Rate)
महिला समृद्धि योजना में अल्पसंख्यक गुजरात अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के तहत ब्याज दर नीचे दिया गया है।
रु. 1,40,000/- प्रति लाभार्थी के लिये | ब्याज दर |
राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के लिए प्रभार्य | 2% |
ऋणदाता वाले साथी के लाभार्थी को | 4% |
महिला समृद्धि योजना (दिव्यांग कल्याण योजना) गुजरात अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के तहत ब्याज दर
महिला समृद्धि योजना में दिव्यांग कल्याण योजना गुजरात अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के तहत ब्याज दर नीचे दिया गया है।
महिला समृद्धि योजना के तहत सभी एनएचएफडीसी योजनाओं के लिए विकलांग महिलाओं को 1% ब्याज की विशेष रियायत दी जाती है। इसलिए इस योजना के तहत कवर की जाने वाली सभी महिला-लाभार्थियों के लिए निम्नलिखित ब्याज दर लागू है।
मात्रा | SCA द्वारा ब्याज भुगतान | लाभार्थी द्वारा एससीए को ब्याज भुगतान |
रु. 50,000/- तक | 1% | 4% |
रु. 50,000/- से अधिक और रु. 5,00,000/- तक | 2% | 5% |
रु. 5,00,000/- से ऊपर | 4% | 7% |
महिला समृद्धि योजना के तहत लोन (ऋण) कार्यकाल (Loan tenure under Mahila Samriddhi Yojana)
इस Mahila Samriddhi Yojana के तहत ऋण चुकाने की अवधि अधिकतम 48 महीने या 4 साल तक है। इस अवधि में अधिकतम 3 महीने की अधिस्थगन अवधि शामिल है।
महिला समृद्धि योजना के तहत लोन (ऋण) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ( Mahila Samridhi Yojana Online Apply)
Mahila Samriddhi Yojana Scheme के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया विस्तृत रूप से NBCFDC की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र चैनल पार्टनर्स से प्राप्त किया जा सकता है और चैनल पार्टनर के उस जिला कार्यालय में जमा करना होगा जहां आवेदक रहता है।
आवेदन पत्र को सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ-साथ व्यवसाय और प्रशिक्षण आवश्यकताओं के विवरण, यदि आवश्यक हो, के साथ विधिवत भरा जाना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवेदक को आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
NBCFDC की वेबसाइट पर पंजीकरण करके भी आवेदन ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। इसके बाद आवेदन उस राज्य/जिले के संबंधित चैनल पार्टनर को भेजा जाएगा जहां आवेदक रहता है। इसके बाद चैनल पार्टनर आवेदन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए आवेदक से संपर्क करेगा। महिला समृद्धि योजना के तहत लोन (ऋण) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया नीचे दिए गया है। Mahila Samriddhi Yojana GujaratI: Click here
- महिला समृद्धि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://nsfdc.nic.in/en/mahila-samriddhi-yojana या https://nbcfdc.gov.in/loan-scheme-description/5/en या आपकी राज्य सरकार आवेदन करने के लिए पोर्टल।
- महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन पत्र उनके वेबपेज से डाउनलोड करें।
- आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेज जमा करने के साथ आवश्यक विवरण और जानकारी प्रदान करें।
- आवेदन आगे की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र जमा करने के बाद, आप एसएमएस के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
महिला समृद्धि योजना के तहत लोन (ऋण) के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Offline application process of Mahila Samriddhi Yojana)
आप इन Step का पालन करके महिला समृद्धि योजना के लिए ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं:
- अपने निकटतम एससीए कार्यालय या निकटतम बैंक पर जाएँ और महिला समृद्धि योजना आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- इसके बाद, फॉर्म को पूरा भरकर संलग्न आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें।
- पेश किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों पर ध्यान दें और यदि आवश्यक हो तो चुने गए व्यवसाय और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करें।
- अंत में, SCA सत्यापन प्रक्रिया को अंजाम देगा। अनुमोदन के बाद, ऋण स्वीकृति के लिए प्रामाणिक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
ध्यान दे: Mahila Samriddhi Yojana Post Office के तहत भी आवेदन कर सकते है उसके लिए नजदीक डाक में जाकर फॉर्म भरना होगा
महिला समृद्धि योजना के लिए संपर्क विवरण (Mahila Samriddhi Yojana Contact details Complaint)
आवेदन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी विवरण या योजना से संबंधित किसी भी अन्य विवरण जैसे आवेदक पात्रता, चैनल पार्टनर्स, एसजीएच आदि के लिए, वे नीचे दिए गए संपर्क चैनलों पर NBCFDCનો से संपर्क कर सकते हैं।
Toll Free Number | 18001023399 (सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध) |
एक और टेलीफोन नंबर | +91 11 45854400 |
Email Id | [email protected] |
FAQ’s of Mahila Samriddhi Yojana (MSY)
✅ महिला समृद्धि योजना क्या है?
महिला समृद्धि योजना एक सूक्ष्म ऋण योजना है। जो NBCFDC के तहत समाज के गरीबी रेखा (BPL) वर्ग या पिछड़े वर्ग से संबंधित महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करता है।
✅ महिला समृद्धि योजना के तहत ऋण (लोन) उपयोग की अवधि क्या है?
इस Mahila Samriddhi Yojana के तहत उपयोग की अवधि ऋण (लोन) के वितरण की तारीख से 4 महीने है जिसमें उधारकर्ता को वितरित धन के उपयोग से संबंधित सभी औपचारिकताओं को पूरा करना होता है।
✅ महिला समृद्धि योजना के तहत उपलब्ध अधिकतम राशि क्या है?
इस Mahila Samriddhi Yojana के तहत ऋण चुकाने की अवधि अधिकतम 48 महीने या 4 वर्ष तक है। इस अवधि में अधिकतम 3 महीने की अधिस्थगन अवधि शामिल है। एक एकल लाभार्थी महिला को मिलने वाली अधिकतम लोन की राशि रु. 1,40,000/- है।
✅ महिला समृद्धि योजना के तहत ब्याज दर क्या है?
Mahila Samriddhi Yojana के तहत ब्याज दर एससीए के लिए 1% और लाभार्थियों के लिए 4% है।
✅ महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है?
महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।
✅ क्या महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन करने के लिए यह जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है?
हां, ऋण स्वीकृत करने के लिए अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आपके पास एक नहीं है, तो आप नामित विभाग में जा सकते हैं और एक प्राप्त करने के लिए अधिकारियों से बात कर सकते हैं।