Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana 2024
नमस्कार दोस्तों मेरी योजना वेबसाइट में आपका स्वागत करता हूं। गुजरात में कुंवरबाई नू मामेरु योजना, विदेश अध्ययन ऋण, मानव गरिमा योजना, पलक माता-पिता योजना, माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना आदि कई योजनाएं चल रही हैं। यह Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana गुजरात राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, गांधीनगर द्वारा लागू की जाती है और इसके माध्यम से यह योजना राज्य के हर जिले में चलाई जाती है।
E Samaj Kalyan पोर्टल शैक्षिक योजनाओं, आर्थिक कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य और आवास योजनाओं या अन्य सभी पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए योजनाओं के लिए बनाया गया है। गुजरात के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (SJED) के लाभ के लिए आप जिस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करना होगा। जिससे योजना की जानकारी दूसरे पेज में अपने आप खुल जाएगी।
शादी-ब्याह में खूब खर्चा करते हैं। पैसा न होने पर कर्ज में डूबकर भी खर्च करते हैं। और फिर उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। संक्षेप में, लोग इस तरह के अतिरिक्त खर्चों के वित्तीय बोझ से बच सकते हैं यदि वे सामूहिक विवाह की प्रथा को अपनाते हैं। वहीं दूल्हा-दुल्हन के माता-पिता भी आर्थिक रूप से सकुशल हैं। इसलिए, इस योजना को ऐसे उद्देश्य के लिए गुजरात राज्य में लागू किया गया है। यह योजना गुजरात राज्य के अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों को शादी के समय दी जाती है।
माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना का उद्देश्य (Objective of Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana)
शादियों जैसे सामाजिक मौकों पर लोग फिजूलखर्ची करते नजर आते हैं। ऐसे मौके पर वे कर्ज में डूबकर खर्च भी करते हैं और फिर आर्थिक तंगी झेलते हैं। यदि लोग सामूहिक विवाह की प्रथा को अपनाते हैं तो सामूहिक विवाह में भाग लेने वाले जोड़ों को रुपये की राशि दी जायेगी। दुल्हन के नाम पर रु. 12000/- और आयोजन संस्था को रु. 3000/- प्रति युगल अधिकतम प्रोत्साहन राशि रु. 75000/- तक सीमित दी जाती है।
Quick Point of Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana
योजना का नाम | माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना |
भाषा | हिंदी & अंग्रेजी |
योजना का उद्देश्य | समाज में लोगों का झुकाव सामूहिक विवाहों की ओर है और दिखावे के अतिरिक्त खर्च से बच सकते हैं। |
लाभार्थी | अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) के लोग, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, अल्पसंख्यक समुदाय, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति, अनाथ, निराश्रित लोग, और वृद्ध लोग |
विभाग | सामाजिक, न्याय और अधिकारिता विभाग |
आवेदन | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://esamajkalyan.gujarat.gov.in |
वित्तीय सहायता राशि | सामूहिक विवाह में भाग लेने वाले जोड़ों को प्रति वधू रु. 12,000/- रुपये, आयोजन संस्था को रु. 3,000/- रुपये प्रति युगल दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा रु. 75,000/- हजार रुपये है। |
माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना 2023 के लिए पात्रता (Eligibility of Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana 2023)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग – SJED ने योजना फॉर्म के लिए माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना की पात्रता निर्धारित की है। जो निम्नलिखित है।
- आय सीमा का मानक रु. 6,00,000/- निर्धारित है।
- माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना का लाभ लेने के लिए आयोजन संस्था को कम से कम 10 नवविवाहितों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करना है।
- माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना का लाभ केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के साथ-साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (गुजरात राज्य के मूल निवासी) को ही मिलता है।
- विवाह के समय लड़की की आयु सीमा 18 वर्ष तथा युवक की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना 2024 के तहत नियम और शर्तें लागू (Terms and Conditions Apply Under Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana)
माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना 2024 के तहत नियम और शर्तें लागू है जो निम्नलिखित है।
- इस माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति (गुजरात राज्य के मूल निवासी) के लिए उपलब्ध है।
- इस माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना में वार्षिक आय सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में रु. 600,000/- और रु. 600,000 है।
- पुनर्विवाह के मामले में इस माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा।
- विवाह के समय लड़की की आयु सीमा 18 वर्ष तथा युवक की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- शादी के दो साल के भीतर सहायता के लिए आवेदन किया जाना चाहिए।
- माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना की सहायता सात फेरा समूह अनुसूचित जिलों की महिलाओं को उपलब्ध होगी।
- सामूहिक विवाह में भाग लेने वाली लाभार्थी बालिकाएं सात फेरा सामूहिक विवाह योजना एवं कुंवरबाई नु मामेरु योजना की सभी शर्तों को पूरा करने पर ही दोनों योजनाओं के लाभ की पात्र होंगी।
माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना की पात्रता के लिए आय सीमा (Income Limit of Eligibility Under Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana)
Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana के तहत अनुसूचित जाति (एससी) के लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए कुछ आय सीमा निर्धारित की गई है। जो नीचे दिया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में आय सीमा रु. 6,00,000/-
- शहरी क्षेत्रों में आय सीमा रु. 6,00,000/-
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना के तहत वार्षिक आय सीमा में वृद्धि की है। अब आय सीमा का मानक रु. 6,00,000/- (छह लाख) तय किया गया है।
माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना की पात्रता के लिए आयु सीमा (Age Limit of Eligibility Under Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana)
माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना तहत विवाह के समय लड़की की आयु सीमा 18 वर्ष तथा युवक की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध है। (How Much Financial Assistance is Available Under Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana)
सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के नवविवाहित जोड़ों को रु. 12,000/- रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है और रु. 3000/- रुपये प्रति युगल (अधिकतम रु. 75,000/- रुपये तक) प्रति जोड़े को दी जाती है। योजना की सहायता सात फेरा समूह अनुसूचित जिलों में महिलाओं के लिए उपलब्ध है। सामूहिक विवाह में भाग लेने वाली हितग्राही बेटियाँ सात फेरा सामूहिक विवाह योजना एवं कुंवरबाई मातृ योजना की सभी शर्तों को पूरा करने पर ही दोनों योजनाओं के लाभ की पात्र होंगी।
Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana Documents List
माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना के तहत जमा किए जाने वाले दस्तावेज संस्था के लिए निम्नलिखित है।
- जिला उप निदेशक/जिला एसए (अनुसूचित जाति) को पूर्व लिखित सूचना पत्र
- संस्थान के पंजीकरण का प्रमाणपत्र
- आमंत्रण पत्रिका/कंकोत्री
- बैंक पासबुक/रद्द किए गए चेक के प्रथम पृष्ठ की प्रति
माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना के तहत जमा किए जाने वाले अन्य दस्तावेज निम्नलिखित है।
- आमंत्रण पत्रिका/कंकोत्री
- बेटी का आधार कार्ड
- सामूहिक विवाह नियोजकों द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- दुल्हन के पिता की आय पैटर्न। (सक्षम प्राधिकारी के)
- लड़का/लड़की के स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र/जन्म पंजीकरण की प्रति/आयु का प्रमाण/सरकारी चिकित्सा प्रमाण पत्र (कोई एक प्रमाण)
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण/रद्द चेक (संस्था का नाम) दर्शाने वाली पासबुक पृष्ठ की प्रति
- बैंक खाता विवरण या रद्द चेक (लड़की के नाम पर) दिखाने वाली पासबुक पृष्ठ की प्रति
माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना के लाभ (Benefits of Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana)
अगर किसी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटी की शादी गुजरात राज्य में होती है तो उसे इस माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना का लाभ दिया जाता है। इस Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana के तहत नवविवाहित जोड़ों को रु. 12,000/- रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है और रु. 3000/- रुपये प्रति युगल (अधिकतम रु. 75,000/- रुपये तक) प्रति जोड़े को दी जाती है। माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना का लाभ लेने के लिए शादी के दो साल के भीतर सहायता के लिए आवेदन किया जाना चाहिए।
माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना के लिए आवेदन कैसे करें? (How to Apply Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana?)
गुजरात राज्य के दूर-दराज के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बार-बार सरकारी दफ्तर न जाना पड़े, इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा शुरू की गई है. Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana के नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए समाज कल्याण पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। E Samaj Kalyan Gujarat Registration ई समाज कल्याण गुजरात Registration कैसे करें के बारे में Step by Step जानकारी प्राप्त करें।
- सबसे पहले गूगल सर्च में जाकर ‘e samaj kalyan Portal’ टाइप करें। आपको गूगल सर्च रिजल्ट में Official Website https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ पर क्लिक करना होगा।
- यदि आपने पहले ई समाज कल्याण पोर्टल पर Registration नहीं कराया है, तो “New User” पर क्लिक करें? “कृपया यहां Registration Here करें” और Registration की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- आपके सफल Registration के बाद, लाभार्थी को ई समाज कल्याण पोर्टल में “Citizen Login” पर क्लिक करके अपना निजी पेज खोलना होगा।
- लाभार्थी द्वारा पंजीकृत जाति के अनुसार योजनाओं में e samaj kalyan.gujarat.gov.in login दिखायेगा।
- जिसमें आपको माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना पर क्लिक करना होगा।
- Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana Online Form में जाकर मांगी गई जानकारी के अनुसार ऑनलाइन भरना होगा।
- सारी जानकारी भरकर ऑनलाइन फॉर्म Submit करना होगा।
- लाभार्थी द्वारा Online Application जमा करने के बाद एक आवेदन संख्या उत्पन्न होगी। जिसे बचा कर रखना है।
- ऑनलाइन आवेदन के आधार पर आपको Upload Document में जाकर मूल दस्तावेज को अपलोड करना होगा।
- सभी जानकारी और मूल दस्तावेज Upload करने के बाद कंफर्म आवेदन करना होगा।
- अंत में Application की पुष्टि होने के बाद आवेदन का Print लेना होगा।
Download Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana Form PDF
Caste Name | Download Link |
Download Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana Form Pdf (OBC-SEBC) | Download Now |
Download Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana Form Pdf (SC) | Download Now |
Download Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana Document List Pdf | Download Now |
माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना आवेदन की स्थिति कैसे जांचें? (How to Check Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana?)
ई-समाज कल्याण पोर्टल पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं।यदि लाभार्थियों ने कौमार्य योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, तो आवेदन की स्थिति जानना आवश्यक है। आवेदक घर बैठे ई समाज कल्याण आवेदन की स्थिति जान सकते हैं। लाभार्थी नीचे दिए गए बटन के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
Check Application Status
माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना के तहत आवेदक कन्याओं के खाते में सहायता राशि जमा नहीं की तो क्या करें?
माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना के तहत यदि आपने पहले ऑनलाइन आवेदन किया है और सहायता राशि जमा नहीं हुई है, तो पहले ऑनलाइन स्थिति की जांच करें। हालाँकि अधिक जानकारी और मार्गदर्शन के लिए संबंधित जिले में “जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय” में व्यक्तिगत रूप से जाएँ।
Saat Phera Samuh Lagna Yojana Helpline & Complaint
Department of Social Justice & Empowerment: Block No.-5, 9th floor, Sachivalay, Gandhinagar, Gujarat (India)
Fax: +91 79 23254817
website: www.sje.gujarat.gov.in/
Important Links of Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana
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FAQ’s of Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सामूहिक विवाह करने वाले जोड़ों की न्यूनतम संख्या?
माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना के तहत कम से कम 10 नवविवाहितों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम हो।
सामूहिक विवाह नियोजक को कितनी सहायता मिलती है?
Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana के तहत रु. 3,000/- प्रति युगल की सहायता (रु. 75,000/- की सीमा के अधीन) और अनुशंसा पत्र दिया जाता है।
क्या सामूहिक विवाह में शामिल होने वालों को कुंवरबाई नु मामेरु योजना के तहत सहायता मिल सकती है?
जीहां, कुंवरबाई नु मामेरु योजना का लाभ भी मिलता है।
माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना का उद्देश्य क्या है?
यह माई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के साथ-साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित नवविवाहितों को सहायता दी जाती है।