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Pandit Deendayal Upadhyay Rajya Karmchari Cashless Chikitsa Yojana 2024

Pandit Deendayal Upadhyay

नमस्कार दोस्तों Meriyojana.com में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं Pandit Deendayal Upadhyay Rajya Karmchari Cashless Chikitsa Yojana के बारे में। यह योजना राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से नागरिकों को कैशलैस ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाया जाता है। 

Pandit Deendayal Upadhyay Cashless Yojana के माध्यम से आवेदक को ₹500000 तक की स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाती है। आज के इस लेख में हम इसी योजना का संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराने वाले हैं ।तो चलिए शुरू करते है। 

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Pandit Deendayal Upadhyay Rajya Karmchari Cashless Chikitsa Yojana के बारे में जानकारी 

योजना Pandit Deendayal Upadhyay Rajya Karmchari Cashless Chikitsa Yojana
राज्य उत्तरप्रदेश
विभाग उत्तरप्रदेश कर्मचारी स्वास्थ विभाग
योजना वर्ष 2023
मंत्री Cm योगी आदित्यनाथ 
उद्देश्य राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को निशुल्क स्वास्थ लाभ
लाभ 5लाख तक निजी अस्पताल में और सरकारी चिकित्सालय में अनलिमिटेड स्वास्थ लाभ
वेबसाइट Upsects.gov.in

क्या है Pandit Deendayal Upadhyay Rajya Karmchari Cashless Chikitsa Yojana?

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजनाएं है। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में रहने वाले सरकारी और केंद्रीय कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराती है। 

इस योजना के माध्यम से संपूर्ण राज्य कर्मचारी को मुक्त इलाज की व्यवस्था दी जाती है। इस योजना के माध्यम से नागरिकों को कैशलेस चिकित्सा का लाभ उपलब्ध करवाया जाता है जिससे वह विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में निशुल्क इलाज की सुविधा प्राप्त कर पाए।

जैसा कि हम सब जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य लाभ बेहद ही जरूरी होता है। ऐसे में कई बार स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी अथवा स्वास्थ्य सुविधा के लिए पैसे की कमी की वजह से कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। 

इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2023 में इस योजना को शुरू किया गया। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इस योजना को अब सरकारी कर्मचारियों के लिए मुहैया कराया जा रहा है जिसके अंतर्गत उन्हें ₹500000 तक का इलाज सरकार द्वारा निशुल्क रूप से दिया जा रहा है।

Pandit Deendayal Upadhyay State Employees Cashless Medical Yojana के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों के साथ-साथ उनके परिवारों को भी इस योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पेंशनर्स को भी लाभान्वित किया जाता है।

जिससे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों को ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। कुल मिलाकर इस योजना के अंतर्गत राज्य के करीबन 30 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को सीधे तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं सुविधा मुहैया कराई जा रही है।

Pandit Deendayal Upadhyay Rajya Karmchari Cashless Chikitsa Yojana में सरकारी सेवक, सेवानिवृत्ति सरकारी अधिकारी, सेवक और उन पर आश्रित परिजनों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत संपूर्ण निजी चिकित्सालय और सरकारी चिकित्सालय में उपलब्ध कराया जा रहा है। 

Pandit Deendayal Upadhyay Cashless Card Yojana में प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्रत्येक सदस्य 5 लाख रुपए तक का कैशलेस चिकित्सा लाभ दिया जाता है । हालांकि इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक लाभार्थी के पास में स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध होना अनिवार्य है इसी कार्ड के माध्यम से आवेदक को स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराया जाता है।

Pandit Deendayal Upadhyay Rajya Karmchari Cashless Chikitsa Yojana के मुख्य तथ्य 

  • पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के कुछ मुख्य तथ्य इस प्रकार से हैं 
  • इस योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत राज्य कर्मचारी और उन पर आश्रित लोगों को कैशलेस सुविधा प्रदान की जाती है।
  •  इस योजना में आयुष्मान पैनल में शामिल निजी और सरकारी अस्पतालों में कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं आवेदक को उपलब्ध कराई जाती है।
  • इस योजना के ₹500000 तक का कैशलेस इलाज किया जाता है जिसमें प्रत्येक परिवार के प्रति व्यक्ति को ₹500000 की स्वास्थ्य सुविधा दी जाती है ।
  • उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज संस्थान तथा अन्य सरकारी अस्पतालों में बिना किसी वित्तीय सीमा के कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है।
  •  योजना के अंतर्गत पेंशनर्स को भी संपूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

Pandit Deendayal Upadhyay Rajya Karmchari Cashless Chikitsa Yojana के उद्देश्य 

  • उत्तर प्रदेश दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना है।
  •  नागरिकों के लिए आयुष्मान योजना शुरू होने के बाद में सरकारी कर्मचारियों को तथा पेंशनर्स को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा था।
  •  जैसा कि हम सब जानते हैं आयुष्मान भारत योजना में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ही प्राथमिकता मिलती है ऐसे में संपूर्ण सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इस योजनाओं से वंचित हो रहे थे ।
  • बढ़ती हुई महंगाई और स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं का लाभ देने के लिए इस योजना का गठन करना उचित समझा।
  •  और बिना किसी आर्थिक समस्या के सभी परिवार सामान्य और गंभीर बीमारी से के इलाज का लाभ ले सके इसीलिए इस योजना को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू किया गया ।
  • अब उत्तर प्रदेश के सारे सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स तथा उन पर आश्रित परिवारजन भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं ।
  • जिससे आकस्मिक  स्वास्थ्य खर्चों का वहन करना उनके लिए आसान हो जाता है।

Pandit Deendayal Upadhyay Rajya Karmchari Cashless Chikitsa Yojana का क्रियान्वयन 

  • दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत सभी सेवानिवृत कर्मचारी सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। 
  • इसके लिए चिकित्सीय संस्थाओं चिकित्सालय एवं में कॉरपस फंड का प्रावधान शुरू किया गया है।
  • चिकित्सा विभाग के अधीन कॉर्पस फंड के माध्यम से विभिन्न मेडिकल कॉलेज राज्य चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्साएं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी चिकित्सालय ने की चिकित्सालयों को इसी कॉर्पस से फंड रिलीज किया जाएगा।
  • लाभार्थियों को कैशलेस उपचार के दौरान सारी जरूरत की ट्रीटमेंट कॉरपस फंड की आवंटित धनराशि के 50% तक शेष रह जाने पर उपलब्ध करवाई जाएगी।
  •  इस फंड का पूरा देखरेख राज्य वित्त विभाग के द्वारा किया जाएगा।
  • सरकारी वित्तपोषित चिकित्सा संस्थान और चिकित्सालय में लाभार्थियों के लिए इस योजना के अंतर्गत अधिकतम कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
  • लाभार्थी को जरूरत की सारी सुविधाएं सीमा रहित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।
  •  इस योजना के अंतर्गत स्टेट हेल्थ कार्ड प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध कराए जाएंगे। 
  • स्टेट हेल्थ कार्ड की माध्यम से ही लाभार्थी पहचान की जाएगी और पहचान सुनिश्चित होने के बाद ही उन्हें चिकित्सालय में भर्ती करने के बाद निशुल्क उपचार दिया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रोसीजर, जांच, आवश्यकता की दवा ,खाद्य वस्तुएं ,टॉनिक अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्रियों को शामिल किया जाएगा।
  • योजना में आवेदक की भर्ती से लेकर आवेदक के डिस्चार्ज होने के बाद तक का संपूर्ण खर्च का वहन किया जाएगा।

Pandit Deendayal Upadhyay Health Card ( Pandit Deendayal State Health Card )

  • पंडित दीनदयाल राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में स्टेट हेल्थ कार्ड आवेदकों को आवेदन के पश्चात उपलब्ध कराया जाएगा। 
  • स्टेट हेल्थ कार्ड की सहायता से ही लाभार्थी की पहचान की जाएगी ।
  • वे सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारी या सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारी जो इस योजना में आवेदन कर चुके हैं तथा उन पर आश्रित परिवार सदस्य जो योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं उन्हें कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए स्टेट हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। 
  • सभी विभाग अध्यक्षों का यह दायित्व होगा कि संपूर्ण विभागीय कर्मचारियों अधिकारियों सेवानिवृत कर्मचारियों और उन पर राशन परिवार जनों का स्टेट हेल्थ कार्ड निश्चित रूप से बने। 
  • स्टेट हेल्थ कार्ड ऑनलाइन माध्यम से भी बनाए जाएंगे।
  • जिसके अंतर्गत स्टेट एजेंसी फॉर हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विस के पोर्टल पर आवेदन प्रक्रियाएं स्वीकारने की सुविधा शुरू की गई है।
  • इस स्टेट हेल्थ कार्ड के बेहतर संचालन के लिए एक पृथक सेल की स्थापना की गई है। जिसमें दो चिकित्सक दो डाटा एनालिस्ट एक सॉफ्टवेयर डेवलपर दो कंप्यूटर ऑपरेटर दो लेखाकार और एक स्टाफ सहायक सम्मिलित किए गए हैं।

Pandit Deendayal Upadhyay Rajya Karmchari Cashless Chikitsa Yojana के अंतर्गत वित्तीय सुविधा

  • पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत सभी सरकारी और निजी चिकित्सालय में ₹500000 तक की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।
  •  इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को 1102 रुपए की दर से साचीस दिया जाएगा।
  •  वही समय-समय पर संशोधित दर से यह भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। 
  • राजकीय मेडिकल कॉलेज चिकित्सीय संस्थान और चिकित्सा विश्वविद्यालय में इस योजना के अंतर्गत अग्रिम धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है जिसमें प्रत्येक चिकित्सालय को 200 करोड रुपए का एक कॉरपस फंड दिया जाता है।
  •  इस कॉरपस फंड के अंतर्गत ही आवेदक की प्रथम किस्त के रूप में 50% की अग्रिम राशि चिकित्सा के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी और चिकित्सालयों द्वारा 50% की अग्रिम राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के पश्चात उन्हें अगले 50% की राशि कॉरपस फंड के द्वारा दी जाएगी।
  •  अगले 50% के फंड का उपयोग करने के पश्चात चिकित्सालय्यों को इस किस्त की उपयोगिता का भी प्रमाण पत्र सरकार को देना आवश्यक होगा।
  • इसी तरह चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों को अग्रिम धनराशिकरण उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड रुपए का कार्पस फंड भी बनाया गया है।
  • इसमें भी राज्य के चिकित्सालय को आवश्यकता अनुसार 50% अग्रिम धनराशि दी जाएगी और किस्त का प्रमाण उपलब्ध कराने के पश्चात अगले 50% की राशि दी जाएगी।
  • इस तरह से आवेदक व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
  •  जिसमें आवेदक को अपने तरफ से किसी भी प्रकार के खर्चे का वहन नहीं करना होगाम
  • योजना में चिकित्सालय द्वारा किए गए सारे खर्चों का बिल चिकित्सालय को वित्त मंत्रालय को सौंपना होगा जिसका वित्तीय लेखा-जोखा और मेडिकल ऑडिट किया जाएगा।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना का पात्रता मापदण्ड ( Pandit Deendayal Upadhyay Cashless Card Eligibility Criteria )

दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना पात्रता मापदंड इस रूप से निर्धारित किए गए हैं:-

  • इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए ।
  • योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाला व्यक्ति राज्य कर्मचारी, सेवानिवृत कर्मचारी ,सेवानिवृत कर्मचारियों पर आश्रित आवेदक होना आवश्यक है ।
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास में राज्य कर्मचारी तथा सेवानिवृत कर्मचारियों के संपूर्ण दस्तावेज होने जरूरी है।

Pandit Deendayal Upadhyay Rajya Karmchari Cashless Chikitsa Yojana में आवश्यक दस्तावेज 

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार से संलग्न करने होते हैं 

  • आवेदक व्यक्ति का आधार कार्ड 
  • आवेदन व्यक्ति का निवास प्रमाण पत्र 
  • आवेदन व्यक्ति का आय प्रमाण पत्र 
  • आवेदक व्यक्ति का आयु प्रमाण पत्र 
  • आवेदक व्यक्ति का सरकारी कर्मचारी प्रमाण पत्र 
  • आवेदक व्यक्ति का डेजिग्नेशन
  •  आवेदक व्यक्ति के बैंक खाता विवरण 
  • आवेदक व्यक्ति का राशन कार्ड 
  • आवेदन व्यक्ति का पासपोर्ट साइज फोटो 
  • आवेदन व्यक्ति का मोबाइल नंबर 
  • आवेदक व्यक्ति की वैध ईमेल आईडी

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आवेदन प्रक्रिया  ( Pandit Deendayal Upadhyay Health Card Online Apply )

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करनी होती है:-

  •  सबसे पहले आवेदक को अधिकारी वेबसाइट पर जाना होता है।
  • आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आवेदन को रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होता है।
  •  रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आवेदक के सामने के एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है।
  • आवेदक को इस एप्लीकेशन फॉर्म को सावधानीपूर्वक करना होता है और मांगे गए सारे जरूरी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने होते हैं।
  •  इसके पश्चात आवेदक को सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना होता है।
  • इस तरह आवेदक पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेता है।

दीनदयाल उपाध्याय योजना स्टेट हेल्थ कार्ड के लिए आवेदन ( Pandit Deendayal Upadhyay Health State Card Online Apply )

  • पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत स्टेट हेल्थ कार्ड हेतु आवेदन करने के लिए आवेदक को इस योजना के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होता है।

pandit deendayal upadhyay

  • आधिकारीक वेबसाइट के होम पेज पर आवेदक को अप्लाई फॉर स्टेट हेल्थ कार्ड के विकल्प पर क्लिक करना होता है।
  •  इस विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आवेदक को अपना आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज कर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

pandit deendayal upadhyay rajya karmchari cashless chikitsa yojana

  •  सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक के सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है।
  •  आवेदक को इस एप्लीकेशन फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरना होता है और सबमिट कर देना होता है।
  •  इस प्रकार आवेदक स्टेट हेल्थ कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेता है।

Pandit Deendayal Upadhyay Cashless में आवेदन पत्र संशोधन करने की प्रक्रिया 

पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत कर्मचारी यदि आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं तो उन्हें निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करनी होती है 

  • सबसे पहले आवेदक को आधिकारीक वेबसाइट पर जाना होता है।
  • आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आवेदक को एंप्लॉय या पेंशनर एप्लीकेशन के विकल्प पर क्लिक करना होता है।
  •  इस विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात उनके सामने एडिट एप्लीकेशन का फॉर्म आ जाता है।
  •  एडिट एप्लीकेशन के विकल्प पर क्लिक करते ही उनके सामने एक नया पेज आ जाता है जहां उन्हें आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी सत्यापित करना होता है।
  • ओटीपी सत्यापित होते ही उनके सामने उनके द्वारा भरा हुआ फॉर्म आ जाता है।
  • वह जिस जानकारी में संशोधन करना चाहते हैं उन्हें उस जानकारी का संशोधन कर  सबमिट के बटन पर क्लिक कर सबमिट कर देना होता है।
  •  इस प्रकार आवेदन योजना के अंतर्गत जानकारी का संशोधन भी कर सकता है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत अस्पताल के ऑप्शन (Pandit Deendayal Upadhyay Rajya Karmchari Cashless Chikitsa Yojana Hospital)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत यदि आवेदक बेनिफिशियरी हॉस्पिटल लिस्ट ,पैकेज प्रोसीजर, सेमी प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड या शहरों के अनुसार ट्रीटमेंट का संपूर्ण ब्यौरा देखना चाहते हैं तो वह निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:

pandit deendayal upadhyay health card

  •  सबसे पहले आवेदक को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  •  अधिकारी वेबसाइट के होम पेज पर उन्हें अस्पताल का विकल्प दिखाई देता है।
  •  आवेदक को इस विकल्प पर क्लिक करना है।
  •  इस विकल्प पर क्लिक करते ही आवेदक के सामने 
  1. पब्लिक हॉस्पिटल, 
  2. लॉगिन वेरीफाई ,
  3. बेनिफिशियरी हॉस्पिटल लिस्ट 
  4. पैकेज प्रोसीजर, 
  5. जनरल वार्ड पैकेज प्रोसीजर, 
  6. सेमी प्राइवेट वार्ड पैकेज प्रोसीजर ,
  7. प्राइवेट वार्ड ,
  8. टियर वाइस सिटी ,
  9. डेफिनिशन ऑफ़ वार्ड टाइप्स का विकल्प आ जाता है।
  •  यहां आवेदक जिस भी विकल्प के बारे में संपूर्ण विवरण प्राप्त करना चाहता है उस विकल्प को क्लिक कर आवेदक संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है ।
  • इस विकल्प के माध्यम से आवेदक शहर में उपलब्ध कराए गए संपूर्ण हॉस्पिटल तथा अस्पताल के अंतर्गत दी जाने वाली प्राइवेट वार्ड सेमी प्राइवेट वार्ड की सारी सुविधाओं के बारे में विवरण प्राप्त कर सकता है।

दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी निशुल्क चिकित्सा योजना में फॉर्म भरते समय ध्यान रखने योग्य बातें

दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा सुविधा में फॉर्म भरते समय आवेदक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है:-

  • आवेदक को महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने पास फॉर्म भरते समय साथ में रखने होते हैं ।
  • वही अपनी तथा अपने साथ अन्य आश्रितों की 20 kb की एक पासपोर्ट साइज फोटो भी अपने पास रखना आवश्यक है ।
  • यदि आवेदक के साथ में कोई विकलांग व्यक्ति है या 1 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है तो विकलांगता प्रमाण पत्र और कम उम्र के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • आवेदक के लिए आवश्यक है कि वह मोबाइल नंबर सावधानीपूर्वक भरे क्योंकि इस मोबाइल नंबर के आधार पर ही वह भविष्य में आवेदन स्टेटस देख सकता है। 
  • वही साथ ही साथ यदि उसे फॉर्म में संशोधन करना है तो उसकी जानकारी भी देख सकता है।
  • आवेदक को योजना में सातवें वेतन आयोग के अनुसार ही वेतन की जानकारी भरनी होगी वहीं।
  • यदि आवेदक छठवें वेतन आयोग के अंतर्गत काम कर रहा है तो उसे पे मैट्रिक्स के आधार पर संपूर्ण जानकारी भरनी होगी।
  •  वही पेंशनर यदि अपना फॉर्म भर रहे हैं तो उसे अंतिम प्राप्त वेतन की जानकारी भरनी होगी।

Conclusion of Pandit Deendayal Upadhyay Rajya Karmchari Cashless Chikitsa Yojana

इस प्रकार वे सभी नागरिक जो उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं, सेवानिवृत कर्मचारी हैं अथवा सरकारी कर्मचारी तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के आश्रित है वे सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से आवेदक राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत निजी चिकित्सालय से 5 लाख रुपए तक का लाभ वही सरकारी चिकित्सालय और मेडिकल ऑफिसर से सीमा रहित सुविधाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

सम्पर्क विवरण

इस योजना के अंतर्गत यदि आवेदक को किसी प्रकार की कोई विस्तृत जानकारी चाहिए या आवेदन को आवेदन करते समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अथवा आवेदन किसी प्रकार का सुझाव देना चाहता है तो आवेदक निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर ईमेल एड्रेस पर संपर्क कर सकता है।

हेल्पलाइन नंबर 1800 18004444

Email : support.sects @sanchis.in

इसके अलावा आवेदक यदि चाहे तो पोस्टल एड्रेस के द्वारा पत्राचार भी कर सकता है 

पोस्टल पता इस प्रकार से है 

चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 

आयुष्मान भारत साचीस

 फोर्थ फ्लोर, नवचेतना केंद्र 

10 अशोक मार्ग 

हजरतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश 226001

FAQs of Pandit Deendayal Upadhyay Rajya Karmchari Cashless Chikitsa Yojana

✔️ दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में कितने रुपए तक का लाभ दिया जाता है?

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैसे चिकित्सा योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाता है वहीं सरकारी चिकित्सालय में इस उपचार के अंतर्गत कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाती।

✔️ पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी  चिकित्सा योजना के अंतर्गत यदि आवेदन किए हुए काफी समय हुआ है और आवेदन अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है तो क्या करना चाहिए?

पंडित दीनदयाल योजना में यदि ऐसी किसी परेशानी का सामना आवेदक को करना पड़ रहा है तो उन्हें कोषाधिकारी को संपर्क करना चाहिए।कोषाधिकारी या वितरण अधिकारी के बारे में संपूर्ण विवरण आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त हो जाएगा।

✔️ पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में यदि आवेदक ने मोबाइल नंबर या आधार नंबर गलत भर दिया है तो क्या करना चाहिए ?

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैसे चिकित्सा योजना के अंतर्गत ऐसी स्थिति में आवेदक को UPSECTS@gmail.com पर एक मेल प्रेषित करना होगा जिसमें उन्हें गलत मोबाइल नंबर को सुधारने का आवेदन कर सही मोबाइल नंबर और आधार नंबर उपलब्ध कराना होगा।

✔️ क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना में सरकारी कर्मचारी अथवा पेंशनर्स के परिवार वाले जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वह भी योजना का लाभ ले सकते हैं ?

जी नहीं बिना आधार कार्ड के कोई भी व्यक्ति इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता है।

✔️ क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत ई केवाईसी करवाना आवश्यक है?

जी हां पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत आवेदक के लिए समय-समय पर ई केवाईसी करना जरूरी है। यदि ई केवाईसी अपडेट नहीं हो पा रहा है तो आवेदकों के लिए आवश्यक है कि वह समस्या निवारण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को अनुरोध करें।

✔️ क्या आयुष्मान भारत कार्ड बने व्यक्ति को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ मिलता है ?

जी नहीं आयुष्मान कार्ड होने के बाद आवेदक को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता यदि आवेदक इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो आवेदक को UPSECTS@gmail.com पर आयुष्मान भारत कार्ड को निष्क्रिय करवाने का मेल भेजना पड़ेगा उसके बाद ही स्टेट हेल्थ कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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