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Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana 2024: Eligibility, Documents, Apply Online & Status

Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana

नमस्कार दोस्तों मेरी योजना वेबसाइट में आपका स्वागत करता हूं। ई-समाज कल्याण पोर्टल पर कई योजनाएं चल रही हैं। जिसमें ऑनलाइन ई-समाज कल्याण पोर्टल पर निदेशक विकास जाति कल्याण द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के लिए विभिन्न योजनाएं भी संचालित की जाती हैं। जिसमें बेघर या झुग्गी वासियों के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना 2024 जारी की गई है। इस लेख के माध्यम से हमें इस योजना का ऑनलाइन फॉर्म कहां से भरना है, कैसे आवेदन करना है, इसके लिए क्या पात्रता है, दस्तावेज कहां से प्राप्त करने हैं, सभी जानकारी मिल जाएगी।

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Objective of Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana

भारत सरकार ने जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना चालू किये थे उसी तरह “पंडित दिनदयाल आवास योजना” का शुभारंभ किया है। यह योजना वांछित आवास के सपने को पूरा करने के लिए गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए वित्तीय (पैसे) सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इस योजना के तहत ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों और नगर पालिकाओं में आवास के लिए सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। और लोगो को एक अच्छा जीवनयापन करने की सुविधा प्रदान की जा रही है | आइये इस योजना को डिटेल्स में जानते है |

निदेशालय विकासात्मक जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS), घुमंतू मुक्त जाति के आवासहीन लोगों को घर बनाने में मदद करना उद्देश्य है। इस Pandit Dindayal Yojana के तहत जो लोग बेघर हैं, जिनके पास खुले भूखंड हैं या जिनके पास रहने योग्य घर नहीं है, उन्हें आवास योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत भवन निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana

Quick point of Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana

योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना 2024
भाषा हिंदी & अंग्रेजी
योजना का उद्देश्य ओबीसी और घुमंतू मुक्त जाति के उन लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराना जो बेघर हैं, जिनके पास खुले भूखंड हैं या जिनके पास रहने योग्य घर नहीं है।
लाभार्थी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) और गुजरात के खानाबदोश छूट वाली जातियों के पात्र नागरिक
लोन की राशि इस योजना के तहत तीन किस्तों में कुल रु. 1,20,000/- रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
Starting Date of Application  01-05-2023 
आवेदन ऑनलाइन 
Department Department of Social Justice & Empowerment’s Website
Official Website www.esamajkalyan.gujarat.gov.in

Main Reason of Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana

  • गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ते और गुणवत्ता वाले आवास प्रदान किये जा सके |
  • शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को घटाना ।
  • नगरीय विकास को सुविधाजनक रूप में बढ़ावा देना।
  • महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों को विशेष मुद्दे के रूप में ध्यान में रखना तथा सुविधा उपलब्ध करना ।

Keypoint of Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana

  • आवास लाभार्थियों के लिए सरकारी वित्तीय सहायता का सहयोग करना।
  • कम ऋण योजनाओं द्वारा आवास की वित्तीय सहायता प्रदान किए जाना।
  • आवास के निर्माण में पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों का खास ध्यान रखना।
  • नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और विकासशील बनाने का प्रयास करना ।

Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana Eligibility

इस Pandit Din Dayal Yojana का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड हैं। जो निम्नलिखित है।

  • लाभार्थी गुजरात का मूल निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
  • आवेदक विचित्र विमुक्त जाति से संबंधित होना चाहिए।
  • लाभार्थी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु. 6,00,000/- (छह लाख) से कम है, पात्र हैं।
  • बेघर आवेदकों के लिए गांवों और शहरों में रहने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्लॉट के मालिक लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana Document Lists

  • आवेदक की जाति/उप जाति (आर्थिक पिछड़े वर्ग के आवेदक को जाति संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है), आवेदक का छोड़ने का प्रमाण पत्र (यदि शिक्षित हो)
  • आय का प्रमाणपत्र
  • आवेदक का निवास प्रमाण (आधार कार्ड/बिजली बिल/लाइसेंस/लीज एग्रीमेंट/चुनाव कार्ड/राशन कार्ड में से कोई एक)
  • किसी गरीबी आवास योजनान्तर्गत प्राप्त आवंटन पत्र, भूमि/तैयार मकान के आवंटन आदेश की सत्यापित प्रति।
  • भूमि स्वामित्व आधार/दस्तावेज़/स्वामित्व विलेख/स्वामित्व विलेख/सनद विलेख (यथा लागू)
  • आवेदक को आवास सहायता प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत तलाटी आयुक्त/नगर तलाटी आयुक्त/अंचल निरीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र
  • भवन निर्माण के लिए लीव लेटर
  • बीपीएल (BPL) का प्रमाणपत्र
  • पति की मृत्यु का प्रमाणपत्र (यदि विधवा हो)
  • जिस भूमि पर भवन का निर्माण किया जाना है, उस भूमि के क्षेत्र को दर्शाने वाले मानचित्र की एक प्रति जिसमें चतुर्दिशा (तलाती-सह-मन्त्रीश्री) के हस्ताक्षर हों।
  • पासबुक / कैंसिल चेक
  • आवेदक का फोटो

Rules & Condition of Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana

  • योजना के अंतर्गत आवास आवंटन लॉटरी प्रणाली द्वारा की जाएगी।
  • आवेदनकर्ताओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  • आवेदनकर्ताओं की जांच और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया होगी ।
  • योजना की विस्तृत जानकारी और ऑनलाइन आवेदन पोर्टल सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

Income Limits Under Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana

पंडित दिनदयाल आवास योजना के तहत आवास का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपये से कम हो।

Age Limit under Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana

योजना के अंतर्गत आवेदन करने की आयु सीमा अभी तक कोई ऑफिशियल वेबसाइट में अनाउंस हुआ नहीं है।

Benefits of Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana

1. आवास लोन पर आकर्षक ब्याज दरें उपलब्ध होंगी।
2. आवास के लिए सरकारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
3. आवास योजना के तहत निर्मित आवास गुणवत्तापूर्ण होंगे और पर्यावरण संरक्षण के मानकों को पालन करेंगे।

How to Apply Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana

SJED  गुजरात द्वारा बनाया गया ई-समाज कल्याण पोर्टल। इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। आइए इस आवास सहायता का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इसकी चरण दर चरण जानकारी प्राप्त करें।

  • सबसे पहले Google Search ओपन करें और e samaj kalyan portal टाइप करें।
  • अब समाज कल्याण पोर्टल की Official Website खोलनी होगी।
  • जिसमें आपको “Director Developing Castes Welfare” पेज पर क्लिक करना होगा।
  • फिर एक नए पेज में अलग-अलग प्लान दिखाई देंगे। जिसमें से आपको 11 नंबर पर “पंडित दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना” पर क्लिक करना होगा।
  • यदि आपने e samaj kalyan registration नहीं किया है तो “New User? Please Register Here” पर क्लिक करें।
  • जिसमें आपको नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर नया अकाउंट बनाना होगा।
  • नया अकाउंट बनाने के बाद आपको Citizen Login पर क्लिक करना होगा।
  • User Id, Password, Captcha Code के आधार पर आपको लॉगइन करना होगा।
  • Citizen Login में आपको Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana Apply पर क्लिक करना होगा।
  • फिर आपको इसमें अपनी निजी जानकारी भरनी होगी।
  • उसके बाद बेघर या रहने योग्य घर की जानकारी भरनी होगी।
  • घर बैठे सभी जानकारी भरने के बाद मांगे गए दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • सभी दस्तावेज अपलोड होने के बाद जानकारी को एक बार ध्यान से जांच लें और सेव पर क्लिक करें।
  • अंतिम पुष्टि के बाद प्रिंट लिया जाना चाहिए।
  • अंत में आवेदन को सभी दस्तावेजों के साथ प्रिंट आवेदन के साथ जिला कार्यालय में जमा करना होगा।

सहायता की राशि (Financial Assistance of Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana)

ग्रामीण क्षेत्रों में 1,20,000/- एवं शहरी क्षेत्रों में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, शहरों में खानाबदोश मुक्त जाति की गृहिणियों एवं गांवों में रहने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए भूखंडों के मालिक को 1,20,000/- रुपये दिए जाते हैं। भवन निर्माण की अवधि दो वर्ष है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन वन निदेशालय निदेशालय कार्यरत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना का लाभ विभाग द्वारा दिया जाता है। इस योजनान्तर्गत प्रथम तल से ऊपर भवन निर्माण हेतु कुल तीन किस्तों में 1,20,000/- की राशि दी जाती है।

किश्तों की संख्या प्राप्य राशि (रुपये में)
1st रु. 40,000/-
2nd रु. 60,000/-
3rd रु. 20,000/-

Application Status of Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana

आप ऑनलाइन सरकारी वेबसाइट @www.esamajkalyan.gujarat.gov.in पर जाकर अपने पंडित दिनदयाल आवास योजना आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। आपको आवेदन संख्या और अन्य आवश्यक विवरणों की आवश्यकता होगी।

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FAQ’s of Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana

✅ पंडित दिनदयाल आवास योजना क्या है?

पंडित दिनदयाल आवास योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक सरकारी योजना है जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को सस्ते आवास प्रदान करने के लिए शुरू की गई है

✅ क्या मुझे इस योजना के लिए पात्र होने के लिए कोई आय की सीमा है?

हाँ, पंडित दिनदयाल आवास योजना के लिए आपको आय की सीमा को पूरा करना होगा। इस योजना में आय की सीमा नगर निकाय क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग हो सकती है

✅ कौन-कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है?

पंडित दिनदयाल आवास योजना के लिए आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:

  • आवेदन पत्र
  • पहचान प्रमाण पत्र जैसे (आधार कार्ड, पैन कार्ड,आदि हो |)
  • आय प्रमाण पत्र (वेतन पर्ची, आयकर रिटर्न, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र आदि)
  • बैंक स्टेटमेंट या पासबुक
  • फोटोग्राफ

✅ योजना के तहत आवास के लिए आवेदनकिस तरह से जार सकते है ?

  • पंडित दिनदयाल आवास योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:
    अपने नजदीकी सरकारी आवास कार्यालय की जांच करें और आवास योजना के लिए आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त करें।
  • आवेदन पत्र को सही और पूर्ण ढंग से भरें। आपको अपनी व्यक्तिगत और आय संबंधी जानकारी, परिवार के सदस्यों की जानकारी, और वांछित आवास के बारे में विवरण प्रदान करना होगा।
  • आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी करें। याद रखें कि सभी दस्तावेज़ सही और प्रामाणिक होने चाहिए। यहां दिए गए सवालों के उत्तर और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप सरकारी वेबसाइट पर जांच कर सकते हैं।

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