UP Divyang Pension 2024: उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के तहत दिव्यांग को ₹1000 मासिक आर्थिक सहायता
नमस्कार दोस्तों MeriYojana.com में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना के बारे में यह पेंशन योजना है, उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना इसे उत्तर प्रदेश के आधिकारिक पोर्टल पर उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना (UP Divyang Pension Yojana) के नाम से जाना जाता है।
इस Pension Yojana के माध्यम से संपूर्ण उत्तर प्रदेश के दिव्यांग और विकलांग नागरिकों को आर्थिक रूप से सबल बनाने की कोशिश की जा रही है। Divyang Pension Yojana के माध्यम से विकलांग जनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
जिससे वह सामाजिक सुरक्षा प्राप्त कर सके और मासिक रूप से अपने खुद के खर्चे का वहां कर सके आज हम इसी योजना के बारे में विस्तारित रूप से जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं।
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना क्या है? (UP Divyang Pension Yojana Kya Hai?)
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए सामाजिक एकीकृत पोर्टल के माध्यम से विभिन्न Pension Yojanao का संचालन किया जा रहा है। इसी पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के दिव्यांग और कुष्ठ रोग ग्रस्त नागरिकों को भी पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।
जिससे वह समाज में जीने के समान अवसर प्राप्त कर सके। इस Divyang Pension Yojana के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विकलांग और कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सबल बनाया जा सके। इसके लिए उनके खाते में प्रत्येक में ₹1000 की अनुदान राशि ट्रांसफर की जाती है।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना (Divyang Pension Yojana UP) के माध्यम से उत्तर प्रदेश के वे सभी दिव्यांग जो 40% या उससे अधिक से दिव्यांग है दृष्टि बाधित है, मूकबधिर है मानसिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग है, उन सभी को योजना में जोड़ा जाता है।
ऐसे लोग जिनके पास में जीवन यापन के लिए और कोई साधन संसाधन नहीं उपलब्ध है। उन्हें इस योजना का लाभार्थी घोषित किया जाता है और उन्हें प्रत्येक माह ₹1000 की लाभ राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।
Divyang Pension Yojana के अंतर्गत की उत्तर प्रदेश के कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्तियों को भी पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना भी संचालित की जाती है। इस कुस्थावस्था पेंशन योजना के माध्यम से ऐसे दिव्यांगजन जो कुष्ठ रोग की वजह से दिव्यांग हो गए हैं उन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जारी किए गए दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर मासिक रूप से ₹3000 की अनुदान राशि ट्रांसफर की जाती हैम
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का संक्षिप्त विवरण
जैसा कि हम सब जानते हैं समाज में विभिन्न वर्ग के लोग जीवन यापन कर रहे हैं ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते अथवा कुछ लोग मानसिक रूप से विकलांग होते हैं ऐसे ही वर्ग के लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज में जीने के समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु दिव्यांग पेंशन योजना का संचालन शुरू किया है।
समाज में कई सारे व्यक्ति अलग-अलग प्रतिशत से दिव्यांग होते हैं जिसमें यदि कोई व्यक्ति 40% से अधिक दिव्यांग है, अर्थात किसी व्यक्ति की दिव्यांगता का प्रतिशत 40% से अधिक है अथवा कोई व्यक्ति कुष्ठ रोग की वजह से दिव्यांग हो गया है।
तो ऐसे व्यक्तियों को इस योजना में जोड़ा जाता है। हमारे आसपास कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं। जिन्हे दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता कुछ लोग मानसिक रूप से तथा कुछ लोग शारीरिक रूप से दिव्यांग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ समय के पश्चात कुष्ठ रोग हो गया और जिसकी वजह से वह दिव्यांग हो गए है।
ऐसे लोगों को काम करने और जीवन यापन करने में बेहद कष्टों का सामना करना पड़ता है ।इसीलिए इन्हें आर्थिक रूप से सफल और सक्षम बनाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार मानसिक रूप से आर्थिक सुविधा उपलब्ध करवाती है।
जिसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति दिव्यांग घोषित किया जाता है तो उसे ₹1000 की मासिक सहायता प्रदान की जाती है। वहीं यदि कोई व्यक्ति कुष्ठ रोग की वजह से दिव्यांग हो गया है तो उसे मासिक रूप से ₹3000 की लाभ राशि डीबीटी के द्वारा ट्रांसफर की जाती है।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ और विशेषताएं (Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana Benefits & Key Feature)
- दिव्यांग पेंशन योजना के माध्यम से समाज के शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से दिव्यांग जनों को सामाजिक अधिकार दिए जा रहे हैं।
- इस पेंशन योजना के माध्यम से दिव्यांग और कुष्ठ रोग की वजह से दिव्यांग हुए नागरिकों को मासिक रूप से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- इस Disabled Pension Scheme के अंतर्गत सम्मिलित दिव्यांग जनों को 1000 से ₹3000 की मासिक सहायता दी जाती है जिससे वह आर्थिक रूप से सक्षम हो सके।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक दिव्यांग और कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्ति को अपना खुद का खर्चा उठाने के लिए सक्षम बनाया जाता है जिससे वह अपने खर्चों के लिए किसी अन्य पर निर्भर ना हों।
- उत्तर प्रदेश दिव्यांग योजना को संचालित करने के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश एकीकृत पेंशन पोर्टल की व्यवस्था शुरू की है जहां आवेदक को बिना किसी झंझट के आवेदन करने की पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक को बार-बार पेंशन दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े इसीलिए पोर्टल पर ही सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई गई है ।
- इस योजना के माध्यम से पोर्टल के द्वारा आवेदक आवेदन करने की प्रक्रिया आवेदन स्थिति खाता स्थिति लाभार्थी स्थिति जैसे संपूर्ण विवरण देख सकता है।
- इस योजना के अंतर्गत शामिल प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति को समाज में एक जैसे अधिकार से जीने का प्रोत्साहन दिया जाता है।
- योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को दी जाने वाली 1000 से 3000 तक की आर्थिक सहायता की वजह से आवेदन अपना खुद का खर्चा उठा सक रहे हैं जिसकी वजह से विकलांग जनों के परिवार को भी काफी राहत मिल रही है।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का क्रियान्वयन
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के क्रियान्वयन की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत आवेदक आधिकारिक वेबसाइट या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
आवेदकों द्वारा आवेदन स्वीकार्य जाने के पश्चात उन आवेदनों का सत्यापन किया जाता है।
आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर आवेदक के दिव्यांगता प्रतिशत को आकलन किया जाता है। वहीं यदि आवेदक कुष्ठ रोग की वजह से दिव्यांग हुआ है तो ऐसे में दिव्यांगता का कोई प्रतिशत सीमा निर्धारित नहीं किया गया।
बस आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराए गए चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदक कोई सी योजना में सम्मिलित किया जाता है। इसके पश्चात आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में डीबीटी योजना को एक्टिव कर आवेदक को प्रत्येक माह डीबीटी के द्वारा लाभ राशि ट्रांसफर की जाती है।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना जनपद वार सारांश
UP Divyang Pension Yojana उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एकीकृत सामाजिक पोर्टल पर संचालित की जाती है। इस Divyang Pension UP पर इस पेंशन योजना का जनपद वार्ड सारांश भी उपलब्ध करवाया गया है। इस जनपद सारांश के अंतर्गत संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जनपदों को जोड़ा जाता है। हर जनपद में कुल पेंशनर्स की संख्या और उन्हें की गई भुगतान राशि का भी संपूर्ण विवरण यहां उपलब्ध करवाया जाता है।
इस जनपद वार सारांश के अंतर्गत प्रत्येक वर्षों की लाभार्थी सूची भी जारी की जाती है जिसके माध्यम से आवेदक अपने जनपद के सारे लाभार्थियों की स्थिति और जारी की गई पेंशन राशि के बारे में भी विवरण प्राप्त कर सकता है।
Divyang Pension List के अंतर्गत दिव्यांग और कुष्ठावस्था पेंशन योजना का संपूर्ण जनपद वार सारांश यहां उपलब्ध करवाया गया है। जिसके आधार पर आंकड़ों की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 75 जनपद के लाभार्थियों को लाभ राशि ट्रांसफर की जाती है।
इन 75 जनपद में उत्तर प्रदेश Divyang Pension Yojana के 137824 लाभार्थी अब तक जोड़े गए हैं वही कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत कुल 11501 लाभार्थी जोड़े गए हैं और इन लाभार्थियों को प्रत्येक माह लाभ राशि ट्रांसफर की जाती है।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना पात्रता मापदण्ड (Divyang Pension Yojana Eligibility)
उत्तरप्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत पात्रता मापदंड इस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं
- उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है।
- इस UP Divyang Pension के अंतर्गत यदि कोई आवेदक आवेदन करना चाहता है तो ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की पारिवारिक वार्षिक 40,080 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वही शहरों से आवेदन क़रने वाले कि पारिवारिक वार्षिक आय 56,407 से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाला आवेदक 40% से अधिक दिव्यांग होना आवश्यक है।
- आवेदन करने वाला आवेदन दृष्टिबाधित मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग हो सकता है।
- इस योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति कुष्ठ रोग की वजह से दिव्यांग हुआ है तो आवेदक के पास में कुष्ठ रोग का दिव्यंका प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
- आवेदक के पास में मेडिकल ऑफिसर द्वारा जारी किए गए सारे दस्तावेज और प्रमाण पत्र होने आवश्यक है।
- यदि आवेदन कुष्ठ रोग की वजह से दिव्यांग हुआ है तो आवेदक के पास में गरीबी रेखा के नीचे का आय प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आयु सीमा का कोई निर्धारण नहीं किया गया है परंतु यदि आवेदक दिव्यांग है तो आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी आवश्यक है।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदन के पास में गरीबी रेखा से नीचे वाला राशन कार्ड भी होना जरूरी है।
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले परिवार से कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पदों पर कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति के परिवार से कोई भी व्यावसायिक क्षेत्र में कार्यरत नहीं होना चाहिए
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना में कौन से व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकते?
- उत्तरप्रदेश Viklang Pension Yojana के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकते।
- जो 40% से कम दिव्यांग है इस योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति दिव्यंका चिकित्सा सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं करता तो उसे व्यक्ति को योजना का लाभार्थी नहीं घोषित किया जाएगा।
- इस UP Viklang Pension Yojana के अंतर्गत यदि व्यक्ति के परिवार से कोई संवैधानिक पद पर कार्यरत है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत कोई व्यक्ति के परिवार से यदि कोई टैक्स पेयर है तो उन्हें भी इस योजना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति कुष्ठाअवस्था पेंशन योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसके पास उसका रोग के कारण दिव्यांग प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- Viklang Pension UP के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापन होने के पश्चात ही आवेदक को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज (Divyang Pension Yojana Document List)
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक के पास में निम्नलिखित दस्तावेज मूल रूप से होने जरूरी है
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का जाति प्रमाण पत्र आ
- वेदकता का विकलांगता सर्टिफिकेट
- आवेदक विधि शोक की वजह से दिव्यांग हुआ है तो कुष्ठ रोग दिव्यंका सर्टिफिकेट
- आवेदक का मेडिकल चिकित्सा परामर्श पत्र
- आवेदक का राशन कार्ड
- आवेदक का आयु प्रमाण पत्र
- आवेदक का बैंक खाता विवरण
- आवेदक का ब्याज मोबाइल नंबर
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन प्रक्रिया (Divyang Pension Yojana Apply Online Step by Step)
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- सबसे पहले आवेदक को उत्तर प्रदेश सामाजिक एकीकृत पेंशन योजना के पोर्टल पर जाना होगा।
- इस पोर्टल के होम पेज पर आवेदक को दिव्यांग एवं कुष्ठ रोग पेंशन योजना का विकल्प दिखाई देगा।
- आवेदक को इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करते ही आवेदक के सामने दिव्यांग एवं कुश अवस्था पेंशन योजना का पृष्ठ आ जाता है।
- आवेदक को इस पेज पर ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन करने के विकल्प पर क्लिक करके आवेदक के सामने एक आवेदन पत्र आ जाता है।
- विवरण प्रियंका विवरण भरना होगा इसके पश्चात आवेदक को मांगे गए सारे दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- डिक्लेरेशन में हस्ताक्षर करने के पश्चात आवेदन को सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
- सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आवेदक इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर लेता है।
- इसके बाद आवेदक को रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध करवाया जाएगा।
- आवेदन किस रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन कर सकता है, और भविष्य में योजना स्थिति और खाता विवरण देख सकता है।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना लाभार्थी स्थिति (Uttar Pradesh Disabled Pension Scheme Beneficiary Status)
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत यदि आवेदक को अपनी लाभार्थी स्थिति देखनी है तो आवेदक को निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- सबसे पहले आवेदक को उत्तर प्रदेश सामाजिक एकीकृत पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अधिकारी वेबसाइट के होम पेज पर आवेदक को दिव्यांग पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करने के प्रसाद आवेदन के सामने दिव्यांग पेंशन योजना का पेज आ जाता है।
- आवेदक को इस पेज पर आवेदक लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करते ही आवेदन को पेंशन स्कीम के में दिव्यांग पेंशन स्कीम का चयन करना होगा और रजिस्ट्रेशन आईडी भरनी होगी।
- रजिस्ट्रेशन आईडी के बाद आवेदक को अपना मोबाइल नंबर भरकर ओटीपी सत्यापित करना होगा ।
- ओटीपी सत्यापित करते ही आवेदन के सामने उसके खाते का संपूर्ण विवरण आ जाता है।
- इस प्रकार आवेदक अपने लाभार्थी स्थिति और खाता स्थिति यहां से देख सकता है।
उत्तरप्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना मोबाइल नंबर अपडेट (Divyang Pension Yojana Mobile Number Update)
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक आवेदक के पास में मोबाइल नंबर होना जरूरी है। आवेदक का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर इस योजना से लिंक होना बेहद आवश्यक है। यदि आवेदक ने अपने मोबाइल नंबर में किसी प्रकार का बदलाव किया है।
तो आवेदक के लिए जरूरी है कि वह अधिकारी वेबसाइट पर जाकर मोबाइल नंबर भी अपडेट कर दे। मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आवेदन को निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- सबसे पहले आवेदक को उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के आधिकारिक पोर्टल एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहां होम पेज पर आवेदक को दिव्यांग पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- दिव्यांग पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आवेदक को आवेदक लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आवेदक के सामने इंर्पोटेंट लिंक्स के विकल्प में मोबाइल नंबर अपडेट करने का विकल्प आ जाता है यहां आवेदक को उस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- विकल्प पर क्लिक करने के करने के बाद आवेदक को यहां पेंशन स्कीम का चयन करना होगा।
- पेंशन स्कीम का चयन करने के बाद आवेदक को बैंक अकाउंट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा।
- इसके बाद और आवेदक को नया मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- आवेदक को नए मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद ओटीपी सत्यापित करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और रिसेट के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- इस प्रकार आवेदक पोर्टल पर जाकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं।
- ज्यादा जानकारी के लिए दिव्यांग पेंशन टोल फ्री नंबर 104 डायल करके अपडेट जान सकते है।
Conclusion of UP Divyang Pension
इस प्रकार वे सभी उत्तर प्रदेश के नागरिक जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और दिव्यांग है अथवा कुष्ठ रोग से दिव्यांग हो चुके हैं वे सभी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना में आवेदन प्रक्रिया पूरी कर आर्थिक रूप से मासिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं ।पाठकों की जानकारी के लिए बता दे इस योजना के अंतर्गत 40% से अधिक दिव्यांग को ₹1000 मासिक रूप से आर्थिक सहायता दी जाती है वहीं यदि कोई व्यक्ति कुष्ठ रोग की वजह से दिव्या हुआ है तो उसे ₹3000 मासिक रूप से दिए जाते हैं। Divyang Pension List 2023-24 के लिए यहाँ क्लिक करे।
FAQs of UP Divyang Pension
✔️ उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग जनों को तथा कुष्ठ रोग की वजह से दिव्यांग हुए नागरिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
✔️ उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत किस लाभार्थी बनाया जाता है?
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत वे सभी नागरिक जो 40% से अधिक दिव्यांग हैं अथवा कुष्ठ रोग की वजह से दिव्यांग हो गए हैं उन्हें योजना का लाभ दिया जाता है।
✔️ उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ राशि कितनी निर्धारित की गई है?
इस योजना के अंतर्गत 40% से अधिक दिव्यांग जनों को मासिक रूप से ₹1000 दिए जाते हैं में कुष्ठ रोग की वजह से दिव्यांग नागरिकों को मासिक रूप से ₹3000 की आर्थिक सहायता दी जाती है ।
✔️ उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ क्या है?
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के माध्यम से दिव्यांग जनों को समझ में जीने के समान अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जिससे दिव्यांगजन अपना आर्थिक खर्चा खुद उठा सक रहे हैं ।
✔️ उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत क्या मेडिकल ऑफिसर द्वारा सत्यापन किया जाता है?
जी हां ,इस पेंशन योजना के अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराए गए सर्टिफिकेट का सत्यापन किया जाता है वहीं विकलांगता सर्टिफिकेट के आधार पर आवेदकों का चयन किया जाता है।
✔️ उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना की अधिक जानकारी कहां से प्राप्त करनी होगी?
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना की अधिक जानकारी आवेदक को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए सामाजिक एकीकृत पेंशन पोर्टल से प्राप्त करनी होगी ।
✔️ क्या उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना में डीबीटी सुविधा एक्टिवेट की गई है?
जी हां इस योजना के अंतर्गत पारदर्शिता बनाए रखने हेतु आवेदक को लाभ राशि डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में ही भेजी जाती है।