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उत्तरप्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना 2024

निराश्रित महिला पेंशन

नमस्कार दोस्तों Meriyojana.com में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना के बारे में जिसका नाम है निराश्रित महिला पेंशन योजना (Destitute Women Pension Yojana)। उत्तर प्रदेश में इसे विधवा पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस पेंशन योजना (UP Vidhwa Pension Yojana) के अंतर्गत आवेदक महिला को मासिक रूप से ₹1000 की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है ,जिससे महिला अपने रोजमर्रा के खर्चों का निदान कर सके। आज के इस लेख में हम इसी योजना की विस्तारित रूप से चर्चा करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं।

Vidhwa Pension

UP Divyang Pension

Mahatma Gandhi Pension Yojana

उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना

 Bhagyalakshmi Scheme

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना क्या है? (Uttar Pradesh Destitute Women Pension Yojana Kya Hai)

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुविधा शुरू की गई है। इस Nirashrit Mahila Pension Yojana के माध्यम से प्रत्येक आवेदक महिला को ₹1000 की मासिक राशि सरकार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। इसी योजना को उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना (Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana) अथवा उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना (UP Destitute Women Pension Yojana) के नाम से जाना जाता है।

जैसा कि इस यूपी विधवा पेंशन योजना के नाम से ही काफी हद तक यह साफ तौर पर पता चल रहा है कि इस योजना में उन सभी महिलाओं को शामिल किया जाता है जिन का कोई आसरा नहीं है। जिनके पास में आय का कोई साधन नहीं है। 

ऐसी महिलाएं जो 18 वर्ष से अधिक उम्र की है और विधवा हो चुकी है उन्हें इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश की सभी विद्वान निराश्रित महिलाओं का सामाजिक कल्याण हो।

Nirashrit Mahila Pension Yojana के अंतर्गत वे सभी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और जिनका जीवन यापन का कोई सहारा नहीं है उन्हें योजना के अंतर्गत जोड़ा जाता है और उन्हें प्रत्येक माह ₹1000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। 

निराश्रित महिला पेंशन योजना (Vidhwa Mahila Pension Yojana) के अंतर्गत महिलाओं को दी गई इस धनराशि को निराश्रित महिला पेंशन धनराशि के नाम से जाना जाता है जिससे महिलाएं अपने जीवन स्तर को बेहतर कर सके और अपनी आय व्यय के लिए किसी अन्य पर निर्भर ना हो।

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना का संक्षिप्त विवरण 

जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे आसपास के परिपेक्ष में ऐसी कई सारी महिलाएं होती है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती।  ऐसी कई सारी बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता है जो ना ज्यादा पढ़ी लिखी होती है ना जिन्हें अपने आर्थिक सबलता की चिंता होती है। 

ऐसे में बालिकाओं की विवाह के पश्चात यदि किसी वजह से उनके पति की मृत्यु हो गई तो ऐसी बालिकाएं अथवा महिलाएं विधवा कहलाई जाती है और विधवाओं को समाज में आज भी हेय दृष्टि से देखा जाता है। कई सारे परिवारों में आज भी विधवा महिलाओं को काफी अत्याचार और कष्ट का सामना करना पड़ता है।

उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी विधवा महिलाओं और बालिकाओं को काफी परेशानियों से दो-चार होना पड़ता है। ऐसे में विधवा बालिकाओं और महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए तथा उन्हें सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस सहायता के माध्यम से उन्हें ₹1000 मासिक रूप से दिए जाते हैं जिससे वह सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई लाभ राशि का इस्तेमाल अपने निजी खर्चों के लिए कर सके और अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए किसी अन्य पर निर्भर न हों।

सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई ₹1000 की राशि से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि महिलाएं अपने मासिक खर्चों का निदान खुद ही करें ।कई महिलाएं इस ₹1000 को निवेश के रूप में इस्तेमाल करती है और अपना छोटा-मोटा बिजनेस भी शुरू कर सकती है। 

कुल मिलाकर यह महिला के विवेक पर निर्भर करता है कि महिला सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई इस आर्थिक सुविधा का किस प्रकार इस्तेमाल कर रही है। कुल मिलाकर सरकार का मंतव्य इस योजना के अंतर्गत इतना ही है कि महिलाएं मासिक रूप से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके और अपने खर्चों का भुगतान खुद कर सके।

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभ (UP Vidhwa Pension Yojana Benefits)

 उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभ निम्नलिखित है 

  • निराश्रित महिला पेंशन योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सभी गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  •  इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी महिलाओं को भी योजना का लाभ दिया जाता है।
  • इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को मासिक रूप से ₹1000 की सहायता दी जाती है।
  •  योजना के अंतर्गत महिलाएं मासिक सहायता प्राप्त करने के पश्चात अपने खुद के आय व्यय का निदान कर सकती है ।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाएं इस लाभ राशि को प्राप्त कर आर्थिक रूप से सक्षम और सबल बन सकती है।
  • निराश्रित महिला पेंशन योजना (UP Vidhwa Mahila Pension Yojana) की अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रदेश की कोई भी विधवा महिला पर किसी प्रकार का अत्याचार ना हो और वह अपनी आर्थिक जरूरत के लिए किसी अन्य पर निर्भर ना हो।
  •  इस योजना के माध्यम से महिलाओं को ₹1000 की आर्थिक सहायता दी जाती है जिससे महिलाएं अपने खुद के खर्चों के निदान कर सके
  •  इसके अलावा महिला चाहे तो इस आर्थिक सहायता से अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकती है अथवा इस राशि से छोटा-मोटा बिजनेस भी शुरू कर सकती है ।
  • योजना के अंतर्गत आवेदक महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में लाभ राशि भेजी जाती है जिससे योजना में पारदर्शिता बनी रहती है और धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश नहीं होती।

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना का उद्देश्य (UP Vidhwa Pension Yojana Objective)

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है।

  •  निराश्रित महिला पेंशन योजना के माध्यम से राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना चाहती है।
  •  इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पति की मृत्यु के बाद महिला को किसी भी प्रकार का अत्याचार ना सहन करना पड़े ।
  • निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिला का खास ख्याल रखा जाता है और विधवाओं  के जीवन स्तर को सुधारने का पूरा प्रयास किया जाता है ।
  • इस योजना के माध्यम से प्रत्येक महिला को मासिक रूप से 1000 तक सालाना ₹12000 की राशि दी जाती है जिससे महिला चाहे तो आत्मनिर्भर भी बन सकती है और अपना छोटा-मोटा बिजनेस भी शुरू कर सकती है।
  •  इस योजना के माध्यम से सरकार पति की मृत्यु के पश्चात विधवा महिलाओं को समाज में जीने के उचित अवसर उपलब्ध कराने का हित देख रही है।
  • योजना के अंतर्गत प्रत्येक महिला को बैंक खाता खुलवाने के लिए प्रेरित किया जाता है वहीं उन्हें फाइनेंशली इंडिपेंडेंट बनाने की पूरी कोशिश की जाती है।

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना पात्रता (Vidhwa Pension Yojana Eligibility)

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत पात्रता मापदंड की बात करें तो वे  इस प्रकार हैं।

  • इस योजना के अंतर्गत केवल उत्तर प्रदेश की विधवा महिलाएं आवेदन कर सकती है।
  •  इस योजना में आवेदन करने वाली महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी जरूरी है।
  •  इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली महिला के पास में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  •  इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली महिला के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी जरूरी है।
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली महिला के पास में सारे केवाईसी दस्तावेज होने जरूरी है ।
  • योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए महिला के पास में बैंक खाता डीबीटी योजना होनी जरूरी है।
  •  इस योजना के अंतर्गत केवल वहीं महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा के नीचे के वर्ग से आती है।

निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत कौन आवेदन नहीं कर सकता 

  • उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत वे सभी महिलाएं आवेदन नहीं कर सकती जो विधवा होने के पश्चात पुनर्विवाह कर चुकी है।
  •  इस योजना के अंतर्गत किसी अन्य राज्य की महिलाएं भी आवेदन नहीं कर सकती।
  •  इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली विधवा महिला के यदि बालिक बच्चे हैं तो वह भी योजना में आवेदन नहीं कर सकती।
  • इस योजना के अंतर्गत विधवा महिला के परिवार से यदि कोई संवैधानिक पद पर है तो वह आवेदन नहीं कर सकती।
  •  इस योजना के अंतर्गत यदि विधवा महिला के परिवार से कोई भी व्यक्ति टैक्स पेयर है या परिवार की आय दो लाख से अधिक है तो ऐसी महिला का आवेदन नहीं स्वीकारा जाता ।
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली  विधवा महिला यदि कहीं नौकरी करती है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत यदी किसी महिला के बच्चे की उम्र 25 वर्ष की हो चुकी है और वह स्वरोजगार कर रहा है तो योजना का लाभ उसे महिला को नहीं दिया जाएगा ।
  • अथवा इस योजना के अंतर्गत यदि किसी महिला के पास में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे भी इस योजना से जोड़ा नहीं जाएगा।

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज (Vidhwa Pension Yojana Document List)

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है।

  • महिला का आधार कार्ड
  • महिला का निवास प्रमाण पत्र
  • महिला का राशन कार्ड 
  • महिला का आय प्रमाण पत्र
  • महिला का जन्म प्रमाण पत्र 
  • महिला के पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र 
  • महिला का बैंक खाता विवरण 
  • महिला का उत्तर प्रदेश निवासी प्रमाण पत्र 
  • महिला का पासपोर्ट साइज फोटो 
  • महिला का जाति प्रमाण पत्र 
  • महिला का वैध मोबाइल नंबर

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया (UP Vidhwa Pension Yojana Apply Online Step By Step)

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करनी होगी

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को sspy-up. gov.in  उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित एकीकृत सामाजिक पोर्टल पर जाना होगा।
  • एकीकृत सामाजिक पोर्टल के होम पेज पर आवेदक को निराश्रित महिला पेंशन का विकल्प दिखाई देगा। 

निराश्रित महिला पेंशन

  • आवेदक को इस विकल्प पर क्लिक करना होगा इस विकल्प पर क्लिक कर दिया आवेदन के सामने ऑनलाइन आवेदन करें का विकल्प आ जाता है। 

उत्तरप्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना

  • आवेदक कोई ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करते ही आवेदक के सामने एक आवेदन पत्र आ जाता है।

UP Vidhwa Pension Yojana

  • आवेदक कोई आवेदन पत्र में व्यक्तिगत विवरण बैंक विवरण आय विवरण भरना होगा।
  • दस्तावेज संलग्न करने होंगे डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा और सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आवेदक को मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा।
  • आवेदक क्विज ओटीपी को सत्यापित करना होगा ओटीपी सत्यापित होते ही आवेदक को लोगों डिटेल्स उपलब्ध कराई जाती है। 
  • इस लोगों डीटेल्स में आवेदक को उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना का पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आईडी उपलब्ध कराया जाता है।
  • आवेदक को इसे अपने पास सहित कर रखना होगा जिससे वह भविष्य में पोर्टल पर लॉगिन कर सकता है।
  • इस प्रकार आवेदक उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना में आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेता है।

निराश्रित महिला पेंशन योजना लाभार्थी स्टेटस (UP Vidhwa Pension Yojana Status Check)

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना में यदि आवेदक आवेदन कर चुका है और अब उसे अपना लाभार्थी स्टेटस देखना है तो आवेदक को निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।   

  • सबसे पहले आवेदक को उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना के एकीकृत सामाजिक पोर्टल पर जाना होगा।  
  • इसके पश्चात आवेदक को होम पेज पर निराश्रित महिला पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।  
  • इस विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन के सामने निराश्रित महिला पेंशन योजना का पेज आ जाता है। 
  • जहां उसे आवेदक लोगों का विकल्प दिखाई देगा आवेदक लोगों के विकल्प पर क्लिक करते ही आवेदक को एक नए पेज पर निर्धारित किया जाता है।  
  • यहां आवेदक को पेंशन स्कीम का चयन करना होगा पेंशन स्कीम में निराश्रित महिला पेंशन स्कीम का चयन करने के बाद आवेदक को अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। 
  • इसके बाद आवेदक को अपना ओटीपी सत्यापित करना होगा 
  • ओटीपी सत्यापित करते ही आवेदक पोर्टल पर लॉगिन कर लेता है।
  •  पोर्टल पर लोगिन करने के बाद आवेदक को उसके खाते का संपूर्ण विवरण स्क्रीन पर दिखाई देता है जहां आवेदक अपनी आवेदक स्थिति और खाता स्थिति देख सकता है।

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन (UP Vidhwa Pension Yojana Offline Apply)

वे सभी आवेदक जो इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं या जिन्हें इंटरनेट और तकनीक का इस्तेमाल नहीं आता। वह सभी उत्तर प्रदेश निराश्रित पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए नजदीकी कस्टमर सर्विस सेंटर पर जाकर भी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। 

उत्तर प्रदेश के निराश्रित महिलाओं के लिए इस योजना के अंतर्गत कंज्यूमर हेल्प सेंटर से भी आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। आवेदक को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया से गुजरना होगा।  

सबसे पहले आवेदक को उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी कस्टमर सर्विस सेंटर पर जाना होगा। कस्टमर सर्विस सेंटर पर आवेदक को उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए वालंटियर से बात करनी होगी।

वालंटियर से इस बारे में बात करने के पश्चात आवेदक को इस योजना में पंजीकरण करवाना होगा और वालंटियर को सारे जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। उत्तर प्रदेश कंज्यूमर सर्विस सेंटर के वालंटियर आवेदक का आवेदन इस योजना के अंतर्गत कर देते हैं। इस प्रकार आवेदक ऑफलाइन माध्यम से भी इस योजना में पंजीकरण करवा सकता है।  

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना मोबाइल नंबर अपडेट प्रक्रिया (UP Vidhwa Pension Yojana Mobile Number Update Process)

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक आवेदक को यह सुनिश्चित करना जरूरी है, कि उसका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो और आधार कार्ड और मोबाइल नंबर इस योजना से निश्चित रूप से लिंक हो।  

यदि आवेदक ने मोबाइल नंबर में किसी प्रकार का बदलाव किया है तो यह जरूरी है कि आवेदक अधिकारी वेबसाइट पर जाकर अपना नया मोबाइल नंबर अपडेट कर दें। नया मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रक्रिया से गुजरना होगा।  

  • सबसे पहले आवेदक को उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल योजना के पोर्टल पर जाना होगा।  
  • इस पोर्टल पर आवेदक को निराश्रित महिला पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा पेंशन के विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आवेदक के सामने एक नया पेज आ जाता है। 
  • जहां आवेदक को आवेदक लोगों का विकल्प दिखाई देता है।
  • आवेदक लोगों के विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आवेदक किसको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट किया जाता है। 
  • नए पेज पर रीडायरेक्ट होने के पश्चात आवेदक को मोबाइल नंबर अपडेट करेगा विकल्प दिखाई देगा। 
  • आवेदक को इस मोबाइल नंबर अपडेट करें कि विकल्प पर क्लिक करना होगा।  
  • मोबाइल नंबर अपडेट करके विकल्प पर क्लिक करने के बाद आवेदक के सामने अपडेशन का मोबाइल नंबर इन एक्जिस्टिंग ओल्ड एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाता है। 
  • आवेदक को यहां पहले अपनी पेंशन स्कीम का चयन करना होगा उसके पश्चात बैंक अकाउंट नंबर का भरना होगा।  
  • इसके बाद आवेदक को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा और नए मोबाइल नंबर का विवरण दर्ज करना होगा।
  • नए मोबाइल नंबर का विवरण दर्ज करने के बाद आवेदक को ओटीपी सत्यापित करना होगा और कैप्चा कोड दर्ज कर इस विवरण को सबमिट कर देना होगा।  
  • इस प्रकार आवेदन इस पोर्टल के माध्यम से ही नया मोबाइल नंबर अपडेट कर देता है।  

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना जिलावार सूची (Vidhwa Pension Yojana District Wise List)

  • उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला राज्यपाल सूची देखने के लिए आवेदक महिला को सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा।
  •  इस आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आवेदक महिला को पेंशनर सूची का विकल्प दिखाई देगा।
  • पेंशनर सूची के विकल्प पर आवेदक महिला को वित्त वर्ष 2023-24 का विकल्प चयन करना होगा।
  •  इस विकल्प का चयन करते ही आवेदक महिला के सामने उत्तर प्रदेश राज्य के संपूर्ण 75 जिलों की सूची आ जाती है।
  • महिला जिस जिले की निवासी है उस जिले के नाम पर क्लिक करने के पश्चात प्रत्येक निकाय वार योजना की राशि का सारांश देख सकती है।
  •  प्रत्येक निकाय के लिंक पर क्लिक करने के पश्चात महिला के सामने उसे निकाय के प्रत्येक क्षेत्र का नाम दिया जाता है जहां से महिला सारी जानकारी प्राप्त कर सकती है।

निष्कर्ष उत्तरप्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना

इस प्रकार वे सभी उत्तर प्रदेश राज्य की निवासी महिलाएं जो दुर्भाग्यवश अपने पति को खो चुकी है और जिनके जीवन में उनका सहारा बनने वाला कोई नहीं है। ऐसी महिलाएं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली इस निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन पूरा कर योजना का लाभ उठा सकती हैं। और ₹1000 की आर्थिक सहायता प्राप्त कर आर्थिक रूप से सफल और सक्षम बन सकती है।

उत्तरप्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना को उत्तर प्रदेश विधवा महिला पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की विधवा हो चुकी महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है।

उत्तरप्रदेश निराश्रित  महिला पेंशन योजना के लाभ क्या है?

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधवा महिला को ₹1000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिससे वह आर्थिक रूप से सफल बन सके और अन्य किसी पर निर्भर ना हो।

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत क्या दोबारा शादी कर चुकी महिलाओं को भी योजना का लाभार्थी माना जाता है?

जी नहीं इस योजना के अंतर्गत यदि विधवा महिला का पुनर्विवाह हो चुका है और उसका पति जीवित है तो ऐसी महिला को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत यदि महिला के दूसरे विवाह के पश्चात दूसरे पति की भी मृत्यु हो चुकी हो तो क्या उसे इस योजना का लाभ दिया जाता है?

जी हां इस योजना के अंतर्गत पुनर्विवाह के बाद यदि महिला हो गई है तो उसे योजना का लाभ दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत क्या पति का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है?

जी हां उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना बेहद जरूरी है।

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत क्या कामकाजी महिला को भी योजना का लाभ दिया जाता है?

जी नहीं निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत यदि महिला आत्मनिर्भर है और वह काम रही है तो उसका आवेदन स्वीकार नहीं जाता।

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