उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना 2024: पात्रता, दस्तावेज, आवेदन & लिस्ट
नमस्कार दोस्तों Meriyojana.com में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम जिस योजना के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना (Uttar Pradesh Vridhavastha Pension Yojana) के बारे में। वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वकांशी योजना है। जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार संपूर्ण प्रदेश में यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश के सभी वृद्ध जनों को एक उम्र के पास में जीवन यापन करने के लिए किसी अन्य पर निर्भर होना ना पड़े।
इस वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश (Vridhavastha Pension Yojana UP) के माध्यम से न्यूनतम 60 और अधिकतम 150 वर्ष के नागरिकों को ₹1000 मासिक अनुदान राशि दी जाती है। आज हम इसी योजना के बारे में विस्तारित रूप से चर्चा करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं।
वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है? (Vridhavastha Pension Yojana Kya Hai?)
दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं एक निश्चित उम्र के पश्चात किसी भी व्यक्ति के लिए सक्रिय रह पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में एक समय के बाद में व्यक्ति काम करने में असमर्थ हो जाता है। इसी असमर्थता के चलते आज व्यक्ति खुद के लिए आय अर्जित भी नहीं कर पाता।
बिना आय अर्जित किया इस समाज में रहना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में वृद्ध जनों को कई बार अपमान का सामना करना पड़ता है वृद्धावस्था में इस प्रकार की परेशानी से बचने के लिए ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना (UP Vridhavastha Pension Yojana) की शुरुआत की है।
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना (Vridha Vastha Pension Yojana Uttar Pradesh) के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को ₹1000 की आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। इस आर्थिक सहायता के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को पेंशन स्कीम का पूरा लाभ दिया जाता है।
जिससे वह अपनी बढ़ती उम्र के दौर में बिना किसी पर निर्भर हुए अपना खुद को आय व्यय सम्भाल सके। इस योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रदेश के सभी वृद्धजन आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बन रहे ।
वे सभी नागरिक जो उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना (Uttar Pradesh Old Age Pension Scheme) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की भी शुरुआत की है। इस पेंशन पोर्टल पर वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन स्वीकार जाते हैं, वहीं इस पोर्टल से आवेदक के बैंक खाते को लिंक किया जाता है। जहां आवेदक अपनी पेंशन से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है वहीं लाभार्थी स्थिति और खाता स्थिति भी देख सकता है।
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का संक्षिप्त विवरण
जैसा कि हम सब जानते हैं आमतौर पर किसी भी व्यक्ति की काम करने की आयु 18 साल से 55 साल तक होती है ऐसे में 55 साल होने के पश्चात व्यक्ति का शरीर दुर्बल और सीन होने लगता है। कमजोर शरीर के साथ व्यक्ति ज्यादा काम नहीं कर पाता ऐसे में इस यही वह उम्र होती है जब व्यक्ति अपनी जमा पूंजी के माध्यम से जीवन यापन करता है।
अथवा अपने बच्चों के भरोसे पर आगे की उम्र काटता है। परंतु आज के इस दौर में आप किसी भी व्यक्ति पर निर्भर नहीं हो सकते वही समझ में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास में जमा पूंजी के नाम पर कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता।
ऐसे सभी व्यक्ति जो अपनी पूरे कार्यकाल में ज्यादा जमा पूंजी अर्जित नहीं कर पाते और वही भविष्य को लेकर सचेत नहीं होते और किसी भी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं उठाते ऐसे आर्थिक रूप से पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों को सरकार आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है।
ऐसे में 60 साल से लेकर 150 वर्ष तक की उम्र के लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही उत्तर प्रदेश सरकार एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के माध्यम से आवेदकों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दे रही है।
जैसा की हमने आपको बताया आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोग जीवन भर मजदूरी करते हैं। और भविष्य को लेकर ज्यादा कुछ संचित नहीं कर पाते ऐसे में बिना किसी संपत्ति के और बिना किसी पेंशन पॉलिसी के आगे का जीवन गुजारना इन सभी के लिए मुसीबत भरा हो जाता है।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रत्येक आवेदक को ₹1000 की आर्थिक सहायता मासिक रूप से दी जाती है।
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ और विशेषताएं (Uttar Pradesh Vridhavastha Pension Yojana Benefits & Key Feature)
वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश के लाभ और विशेषताओं की यदि बात करें तो इस योजना के लाभ और विशेषताएं इस प्रकार से हैं।
- इस UP Vridhavastha Pension Yojana के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक की आयु के नागरिकों को योजना से जोड़ा जाता है और उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को मासिक रूप से ₹1000 की आर्थिक राशि दी जाती है।
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाती है ताकि 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति किसी अन्य पर निर्भर ना रहे।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए पोर्टल की व्यवस्था की गई है जिससे वह बिना किसी झंझट के आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सके।
- उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत यह भी ध्यान रखा गया है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जो बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगा सकते उन्हें योजना के बारे में सारी विवरण और सारी स्थिति ऑनलाइन माध्यम से ही उपलब्ध करवा दिया जाए।
- इस योजना को एकीकृत सामाजिक पोर्टल द्वारा संचालित किया जा रहा है जहां से आवेदक व्यक्ति खाता स्थिति और लाभ राशि के बारे में संपूर्ण विवरण प्राप्त कर सकता है।
- उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना (UP Old Age Pension Yojana) के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक लाभार्थी और वित्त व्यवस्था के बीच पारदर्शित बनी रहे ताकि योग्य और उचित लाभार्थी को ही योजना का लाभ मिले ।
- इस योजना के अंतर्गत यह ध्यान दिया जा रहा है कि इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे और जीवन यापन करने वाले प्रत्येक जरूरतमंद को शामिल किया जा सके ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक जरूरत के लिए किसी अन्य पर निर्भर ना हो।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार लाभ राशि को 1000 से 1500 करने का भी निर्णय लेने वाली है जिससे भविष्य में आर्थिक सुविधा का दायरा और बढ़ जाएगा।
- उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत एकीकृत सामाजिक पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करते हुए लाभार्थी को अपने बैंक खाते का विवरण भी दर्ज करना होता है जिससे लाभार्थी की लाभ राशि सीधा उसके डीबीटी खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है जिसकी वजह से लाभार्थी को बार-बार पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए सरकारी दफ्तरों में चक्कर नहीं लगाने पड़ते।
- इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर और निर्बल व्यक्तियों को मासिक रूप से 1000 प्रदान किए जाते हैं जिससे वह अपने स्वयं के छोटे-मोटे खर्चों का निर्वहन कर सके।
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना वितरण सारांश
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के वितरण राशि की यदि जनपदवार बात की जाए तो तो अब तक इस योजना में 55 लाख 68 हज़ार 590 लाभार्थियों को शामिल किया जा सकता है वर्ष 2023-24 के अंतर्गत इन 55 लाख 68590 लाभार्थियों के खाते में 18000 करोड़ 316 लाख 951450 की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है भविष्य में उम्मीद की जा रही है के योजना के लाभार्थियों को और ज्यादा जोड़ा जाएगा और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना क्रियान्वयन
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा आवेदन स्वीकार जाते हैं और उसके पश्चात उनका सत्यापन किया जाता है।
आवेदनों का सत्यापन होने के पश्चात लाभार्थियों को इस योजना में जोड़ा जाता है और उन्हें डीबीटी के माध्यम से लाभ राशि ट्रांसफर की जाती है।
प्रत्येक लाभार्थी को प्रत्येक मां ₹1000 की लाभ राशि भेजी जाती है प्रत्येक माह की लाभ राशि का वित्तीय रिलीज कर अलग-अलग क्वार्टर में सरकार द्वारा किया जाता है।
और हर बार रिलीज करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर लाभार्थियों की सूची जारी की जाती है।
यह सूची संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सारे जनपद के आधार पर जारी की जाती है जिसमें प्रत्येक जनपद के सारे लाभार्थियों को शामिल किया जाता है।
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना पात्रता मापदंड (Vridhavastha Pension Yojana Eligibility)
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के पात्रता की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मापदंड मुख्य रूप से जांचने जरूरी है।
- इस योजना के अंतर्गत केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
- योजना में आवेदन करने वाला आवेदन 60 से 150 वर्ष की आयु का हो सकता है।
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाला आवेदक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ अथवा गरीबी रेखा से नीचे जीवन करने वाला आवेदक होना आवश्यक है।
- योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से आवेदन कर रहा है तो उसकी वार्षिक आय 40000 ₹80 से कम होनी आवश्यक है।
- वहीं यदि कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र से आवेदन कर रहा है तो उसकी वार्षिक आय 56460 से कम होनी चाहिए।
- इस योजना में आवेदन करने वाले आवेदक को किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक के पास में बीपीएल रेखा से नीचे वाला राशन कार्ड होना आवश्यक है।
- वहीं आवेदक के पास में सारे केवाईसी दस्तावेज होने जरूरी है इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक के परिवार से कोई भी टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए।
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले परिवार से कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पदों पर कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाला व्यक्ति के परिवार से कोई भी व्यक्ति किसी प्रोफेशनल पद या किसी व्यावसायिक गतिविधि से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए।
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास में सरकार द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र भी निश्चित रूप से होना आवश्यक है।
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत कौन आवेदन नहीं कर सकता
- उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत किसी अन्य राज्य के वृद्ध जन आवेदन नहीं कर सकते इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कोई भी करदाता आवेदन नहीं कर सकता।
- इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्य विभाग अथवा केंद्र सरकार के केंद्रीय विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकते।
- इस योजना के अंतर्गत संवैधानिक पदों पर कार्यरत कोई भी व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता इस योजना के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के पास में बीपीएल कार्ड और आय प्रमाण पत्र नहीं है तो वह भी आवेदन नहीं कर सकता।
- इस योजना के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के घर में चौपाइयां वहां है ट्रैक्टर है यह खेती योग्य जमीन है तो आवेदक इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता ।
- यदि कोई व्यक्ति पहले से ही किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो वह व्यक्ति भी इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता।
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज (Vridhavastha Pension Yojana Document List)
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज मूल रूप से संलग्न करने होंगे।
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का जाति प्रमाण पत्र
- आवेदक का राशन कार्ड विवरण
- आवेदक का बैंक खाता विवरण
- आवेदक का उत्तर प्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र आवेदक यदि विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र
- आवेदक के परिवार की महिला यदि चिरंजीवी परिवार की महिला है तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- आवेदक का वैध मोबाइल नंबर
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया (Vridhavastha Pension Yojana Apply Online)
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करनी होगी
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को sspy-up. gov.in उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित एकीकृत सामाजिक पोर्टल पर जाना होगा।
- एकीकृत सामाजिक पोर्टल के होम पेज पर आवेदक को वृद्धावस्था पेंशन का विकल्प दिखाई देगा।
- आवेदक को इस विकल्प पर क्लिक करना होगा इस विकल्प पर क्लिक कर दिया आवेदन के सामने ऑनलाइन आवेदन करें का विकल्प आ जाता है।
- आवेदक कोई ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करते ही आवेदक के सामने एक आवेदन पत्र आ जाता है।
- आवेदक कोई आवेदन पत्र में व्यक्तिगत विवरण बैंक विवरण आय विवरण भरना होगा।
- दस्तावेज संलग्न करने होंगे डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा और सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आवेदक को मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा।
- आवेदक क्विज ओटीपी को सत्यापित करना होगा ओटीपी सत्यापित होते ही आवेदक को लोगों डिटेल्स उपलब्ध कराई जाती है।
- इस लोगों डीटेल्स में आवेदक को उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आईडी उपलब्ध कराया जाता है।
- आवेदक को इसे अपने पास सहित कर रखना होगा जिससे वह भविष्य में पोर्टल पर लॉगिन कर सकता है।
- इस प्रकार आवेदक उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेता है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना लाभार्थी स्टेटस (Vridha Vastha Pension Yojana Beneficiary Status)
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना में यदि आवेदक आवेदन कर चुका है और अब उसे अपना लाभार्थी स्टेटस देखना है तो आवेदक को निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- सबसे पहले आवेदक को उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के एकीकृत सामाजिक पोर्टल पर जाना होगा।
- इसके पश्चात आवेदक को होम पेज पर वृद्धावस्था पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन के सामने वृद्धावस्था पेंशन योजना का पेज आ जाता है।
- जहां उसे आवेदक लोगों का विकल्प दिखाई देगा आवेदक लोगों के विकल्प पर क्लिक करते ही आवेदक को एक नए पेज पर निर्धारित किया जाता है।
- यहां आवेदक को पेंशन स्कीम का चयन करना होगा पेंशन स्कीम में वृद्धावस्था पेंशन स्कीम का चयन करने के प्रसाद आवेदक को अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आवेदक को अपना ओटीपी सत्यापित करना होगा
- ओटीपी सत्यापित करते ही आवेदक पोर्टल पर लॉगिन कर लेता है।
- पोर्टल पर लोगिन करने के बाद आवेदक को उसके खाते का संपूर्ण विवरण स्क्रीन पर दिखाई देता है जहां आवेदक अपनी आवेदक स्थिति और खाता स्थिति देख सकता है।
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन (Vridhavastha Pension Yojana Offline Apply)
वे सभी आवेदक जो इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं या जिन्हें इंटरनेट और तकनीक का इस्तेमाल नहीं आता। वह सभी उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए नजदीकी कस्टमर सर्विस सेंटर पर जाकर भी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के वृद्ध जनों के लिए इस योजना के अंतर्गत कंज्यूमर हेल्प सेंटर से भी आवेदन स्वीकार्य जा रहे हैं। आवेदक को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया से गुजरना होगा।
सबसे पहले आवेदक को उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना ( UttarPradesh Vridhavastha Pension Yojana) का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी कस्टमर सर्विस सेंटर पर जाना होगा। कस्टमर सर्विस सेंटर पर आवेदक को उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए वालंटियर से बात करनी होगी।
वालंटियर से इस बारे में बात करने के पश्चात आवेदक को इस योजना में पंजीकरण करवाना होगा और वालंटियर को सारे जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। उत्तर प्रदेश कंज्यूमर सर्विस सेंटर के वालंटियर आवेदक का आवेदन इस योजना के अंतर्गत कर देते हैं। इस प्रकार आवेदक ऑफलाइन माध्यम से भी इस योजना में पंजीकरण करवा सकता है।
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना मोबाइल नंबर अपडेट प्रक्रिया (Uttar Pradesh Vridhavastha Pension Yojana Mobile Number Update Process)
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक आवेदक को यह सुनिश्चित करना जरूरी है, कि उसका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो और आधार कार्ड और मोबाइल नंबर इस योजना से निश्चित रूप से लिंक हो।
यदि आवेदक ने मोबाइल नंबर में किसी प्रकार का बदलाव किया है तो यह जरूरी है कि आवेदक अधिकारी वेबसाइट पर जाकर अपना नया मोबाइल नंबर अपडेट कर दें। नया मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रक्रिया से गुजरना होगा।
- सबसे पहले आवेदक को उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल योजना के पोर्टल पर जाना होगा।
- इस पोर्टल पर आवेदक को वृद्धावस्था पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा पेंशन के विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आवेदक के सामने एक नया पेज आ जाता है।
- जहां आवेदक को आवेदक लोगों का विकल्प दिखाई देता है।
- आवेदक लोगों के विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आवेदक किसको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट किया जाता है।
- नए पेज पर रीडायरेक्ट होने के पश्चात आवेदक को मोबाइल नंबर अपडेट करेगा विकल्प दिखाई देगा।
- आवेदक को इस मोबाइल नंबर अपडेट करें कि विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- मोबाइल नंबर अपडेट करके विकल्प पर क्लिक करने के बाद आवेदक के सामने अपडेशन का मोबाइल नंबर इन एक्जिस्टिंग ओल्ड एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाता है।
- आवेदक को यहां पहले अपनी पेंशन स्कीम का चयन करना होगा उसके पश्चात बैंक अकाउंट नंबर का भरना होगा।
- इसके बाद आवेदक को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा और नए मोबाइल नंबर का विवरण दर्ज करना होगा।
- नए मोबाइल नंबर का विवरण दर्ज करने के बाद आवेदक को ओटीपी सत्यापित करना होगा और कैप्चा कोड दर्ज कर इस विवरण को सबमिट कर देना होगा।
- इस प्रकार आवेदन इस पोर्टल के माध्यम से ही नया मोबाइल नंबर अपडेट कर देता है।
निष्कर्ष वृद्धावस्था पेंशन योजना
इस प्रकार वे सभी उत्तर प्रदेश के नागरिक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और 60 साल की अधिक आयु पार कर चुके हैं। ऐसे नागरिक अपने जीवन को आसान बनाने के लिए और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट यूपी 2022-23 के लिए यहाँ क्लिक करे। वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट यूपी 2023-24 के लिए यहाँ क्लिक करे।
वृद्धावस्था पेंशन योजना पूछे जाने वाले प्रश्न
✅ उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है?
वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से संपूर्ण उत्तर प्रदेश के वृद्ध जनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
✅ उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत योग्य पात्र कौन-कौन माने जाते हैं?
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 60 से 150 वर्ष के लोगों को योग्य पात्र माना जाता है ।
✅ उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ राशि कितनी निर्धारित की गई है?
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को ₹1000 के लाभ राशि डीबीटी के द्वारा ट्रांसफर की जाती है ।
✅ उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना में क्या व्यक्ति 60 साल के बाद भी आवेदन कर सकता है?
जी हां उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदक 60 साल पूरे हो जाने के पश्चात 150 वर्ष की आयु तक कभी भी आवेदन कर सकता है।
✅ उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना से क्या बीच में पैसे निकाले जा सकते हैं?
जी नहीं इस पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार प्रत्येक लाभार्थी के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से 1000 ट्रांसफर करती है ।आवेदक चाहे तो प्रत्येक में ₹1000 का बैंक से विड्रॉ कर सकता है अथवा वह उसे जमा भी कर सकता है।
✅ उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के बारे में अधिक जानकारी कहां से प्राप्त करें?
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक को एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाना होगा और संपूर्ण विवरण प्राप्त करना होगा।