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Dr. Savitaben Ambedkar Intercaste Marriage Assistance Scheme 2024

Dr. Savitaben Ambedkar Intercaste Marriage Assistance Scheme

नमस्कार दोस्तों मेरी योजना वेबसाइट में आपका स्वागत करता हूं। केंद्र सरकार ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देकर सामाजिक एकीकरण के लिए Dr. Savitaben Ambedkar Intercaste Marriage Assistance Scheme शुरू की। योजना का मुख्य उद्देश्य अंतरजातीय विवाह के सामाजिक रूप से साहसिक कदम की सराहना करना है।

इस तरह के अंतर-जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए, सरकार विवाहित जोड़े को उनके जीवन के प्रारंभिक चरण में घर बसाने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार, dr savitaben ambedkar yojana का उद्देश्य सामाजिक एकीकरण में सुधार करना और सभी लोगों के बीच समानता लाना है। डॉ. अम्बेडकर योजना को रोजगार सृजन या गरीबी उन्मूलन योजना की पूरक योजना माना जाता है।

समाजशास्त्रियों ने तर्क दिया है कि जाति व्यवस्था एक पदानुक्रमित प्रणाली है जिसमें जातियों को सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा के आधार पर एक के ऊपर एक रखा जाता है। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने भारतीय जाति व्यवस्था को श्रेणीबद्ध असमानता पर आधारित व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया।

यह पुरुषों को अलग-अलग समुदायों में विभाजित करता है और इसकी एक मुख्य विशेषता, एंडोगैमी का अभ्यास यानी सामाजिक नियम जिसके लिए एक व्यक्ति को एक विशिष्ट सांस्कृतिक रूप से परिभाषित सामाजिक समूह के भीतर शादी करने की आवश्यकता होती है, जिसका वह सदस्य है, इस अलगाव को पुष्ट करता है और बनाए रखता है और यह है यह अलगाव, जिसने समाज में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आदि के संवैधानिक मूल्यों को प्राप्त करने में कठिनाई पैदा की है।

इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अंतरजातीय विवाह योजना के माध्यम से सामाजिक एकता के लिए डॉ. अम्बेडकर योजना लागू की है। इस कल्याणकारी dr savitaben ambedkar yojna के तहत, सरकार अंतर-जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

Objective of Dr. Savitaben Ambedkar Intercaste Marriage Assistance Scheme

डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना को हिंदू धर्म की अनुसूचित जाति के व्यक्ति और हिंदू धर्म की अनुसूचित जाति के अलावा किसी अन्य जाति के व्यक्ति के बीच विवाह के माध्यम से अस्पृश्यता को दूर करके सामाजिक समानता लाने के हिस्से के रूप में लागू किया गया है। जिसमें रु. 1,00,000/- की सहायता उपहार प्रमाण पत्र के रूप में पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर लघु बचत में एवं रु. 1,50,000/- घरेलू उपकरण खरीदने हेतु कुल रु. 2,50,000/- की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

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Dr. Ambedkar Foundation के तहत Dr. Savitaben Ambedkar Marriage Yojana का उद्देश्य “अस्पृश्यता और जाति आधारित पूर्वाग्रहों को दूर करने और सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे के माध्यम से समाज में व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए विशेष अभियान आयोजित करना और ऐसे उद्देश्यों के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करना” भी अनिवार्य करता है।”

Dr. Savitaben Ambedkar Intercaste Marriage Assistance Scheme

Quick Point of Dr. Savitaben Ambedkar Intercaste Marriage Assistance Scheme

योजना का नाम Dr Savitaben Ambedkar Yojna
भाषा हिंदी & अंग्रेजी
योजना की स्थापना का वर्ष 1974
राज्य का नाम गुजरात
योजना श्रेणी राज्य सरकार द्वारा
विभाग का नाम सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
उप विभाग का नाम निदेशक अनुसूचित जाति कल्याण
लाभार्थी की पात्रता शादी के जोड़े में से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का होना चाहिए और दूसरा हिंदू उच्च जाति का होना चाहिए।
योजना का उद्देश्य डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना को हिंदू धर्म की अनुसूचित जाति के व्यक्ति और हिंदू धर्म की अनुसूचित जाति के अलावा किसी अन्य जाति के व्यक्ति के बीच विवाह के माध्यम से अस्पृश्यता को दूर करके सामाजिक समानता लाने के हिस्से के रूप में लागू किया गया है।
योजना अंतर्गत मिलने वाली सहाय पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर छोटी बचत में उपहार प्रमाण पत्र और घरेलू उपकरण खरीदने में सहायता
सहायता राशि रु. 2,50,000/- (रु.1,00,000/- और रु. 1,50,000/- )
आधिकारिक वेबसाइट https://esamajkalyan.gujarat.gov.in
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें E Samaj Kalyan Portal Registration 

Eligibility for Dr. Savitaben Ambedkar Intercaste Marriage Assistance Scheme 2024

डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना के लिए कुछ पात्रता सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और निदेशक अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। जो निम्नलिखित है।

  • विवाह प्रकृति में अंतरजातीय होना चाहिए। इस योजना के मसौदे में कहा गया है कि लड़के या लड़की के पास अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि लड़का अनुसूचित जाति से संबंधित है, तो लड़की उसी जाति से नहीं होनी चाहिए, और इसके विपरीत।
  • वर और वधू को कानूनी आयु प्राप्त करनी चाहिए। यदि लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम है, तो उन्हें स्वीकृति नहीं मिलेगी। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक ने वैवाहिक संबंध में प्रवेश करने के लिए अपनी कानूनी उम्र पूरी कर ली होगी।
  • आवेदन शादी के एक साल के भीतर किया जाना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को शादी के एक साल पूरा होने से पहले आवेदन करना होगा।
  • आय संबंधी मानदंड यह निर्दिष्ट किया गया है कि वार्षिक आधार पर पत्नी और पति की कुल आय 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई एक साथी कार्यरत है, तो उसे इस राशि से अधिक भी अर्जित नहीं करना चाहिए। हालांकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत अभी कोई भी आय सीमा नहीं है।
  • हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह को भारत के संविधान के तहत हिंदू विवाह अधिनियम में उल्लिखित सभी नियमों का पालन करना चाहिए।
  • केवल पहली शादी के लिए अनुदान? यह कल्याणकारी योजना नाकि केवल उन लड़कियों और लड़कों के लिए लागू है जो केवल पहली बार शादी कर रहे हैं। यदि दोनों में से किसी का विवाह पूर्व में हुआ हो तो उन्हें वित्तीय अनुदान प्राप्त करने से रोक नहीं जायेगा।

Terms & Conditions of Dr. Savitaben Ambedkar Intercaste Marriage Assistance Scheme

डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना के लिए कुछ नियम एवं शर्तें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और निदेशक अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। जो निम्नलिखित है।

  • अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े में से एक व्यक्ति गुजरात का मूल निवासी होना चाहिए।
  • ऐसे विवाहों का पंजीकरण कराना होता है और विवाह के दो वर्ष के भीतर योजना के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन करना होता है।
  • अंतरजातीय विवाह के माता-पिता गुजरात राज्य में रहने वाले होने चाहिए।
  • यदि अनुसूचित जाति के अलावा कोई व्यक्ति किसी विदेशी प्रांत से संबंध रखता है, तो उसे इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह उस प्रांत या राज्य में अछूत नहीं माना जाता है और हिंदू धर्म का पालन करता है।
  • यदि कोई विधुर या विधवा जिसके कोई संतान नहीं है, पुनर्विवाह करता है, तो इस योजना के तहत सहायता उपलब्ध होगी।
  • आय की कोई सीमा नहीं है।

Dr. Savitaben Ambedkar Intercaste Marriage Assistance Scheme Documents List

Dr savitaben ambedkar yojna के लिए कुछ दस्तावेज़ सूची सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और निदेशक अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। जो निम्नलिखित है।

  • आवेदक का तलाक कब हुआ, इससे संबंधित दस्तावेज (यदि आवेदक विवाह के समय विवाहित था)
  • मृत्यु की घटना (यदि आवेदक विवाह के समय विधुर/विधुर है)
  • पति-पत्नी का तलाक कब हुआ, इससे संबंधित दस्तावेज (यदि विवाह के समय पति-पत्नी विवाहित थे)
  • मृत्यु की घटना (यदि विवाह के समय वर/वधू विधुर/विधवा हैं)
  • आवेदक का आधारकार्ड
  • आवेदक का जाति प्रमाण पत्र
  • आवेदक का स्कूल ड्रॉपआउट पैटर्न
  • लड़के/लड़की का जाति पहचानपत्र
  • एक लड़के/लड़की के स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
  • निवास का प्रमाण (बिजली बिल/लाइसेंस/लीज एग्रीमेंट/इलेक्टोरल कार्ड/राशन कार्ड में से कोई एक)
  • विवाह पंजीकरण का प्रमाणपत्र
  • बैंक पासबुक/रद्द चेक के प्रथम पृष्ठ की प्रति (आवेदक के नाम पर)
  • समझौता (Agreement)
  • विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय प्रस्तुत किया जाने वाला प्रपत्र प्रस्तुत किया जाने वाला प्रपत्र (विवाह घोषणापत्र)

Income Limit of Dr. Savitaben Ambedkar Intercaste Marriage Assistance Scheme

डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना के तहत कोई आयु सीमा नहीं है।

Age Limit of Dr. Savitaben Ambedkar Intercaste Marriage Assistance Scheme

डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना के तहत लड़की की आयु सीमा 18 वर्ष तथा युवक की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

How Much Financial Assistance Get from Gujarat Sarkar under Dr. Savitaben Ambedkar Intercaste Marriage Assistance Scheme

डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना के तहत रु. 1,00,000/- की सहायता उपहार प्रमाण पत्र के रूप में पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर लघु बचत में एवं रु. 1,50,000/- घरेलू उपकरण खरीदने हेतु कुल रु. 2,50,000/- की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

Benefits of Dr. Savitaben Ambedkar Intercaste Marriage Assistance Scheme

  • अंतरजातीय विवाहों की प्रथा को प्रोत्साहित करना। भारतीय समाज तभी विकसित और प्रगति कर सकता है जब जातिगत असमानता का अभिशाप हमेशा के लिए दूर हो जाए। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। इस तरह की प्रोत्साहन योजनाएं युवा पीढ़ी को इस तरह के प्रगतिशील कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी।
  • पैसे के साथ युवा जोड़ों की सहायता करना। भारत में जाति व्यवस्था की कठोरता के कारण अंतर-जाति का विकल्प चुनने वाले जोड़ों को आम तौर पर उनके परिवारों द्वारा छोड़ दिया जाता है। उन्हें अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस अनुदान से इन जोड़ों को अब शुरुआती दिनों में आर्थिक तंगी का सामना करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
  • सभी जातियों में समानता लाना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी जातियों को एक समान जमीन देना है। इससे केंद्र सरकार सभी जातियों के बीच समानता लाने में सक्षम होगी, जिससे जाति संबंधी पूर्वाग्रहों को दूर किया जा सकेगा।
  • दंपत्ति के लिए मौद्रिक अनुदान। यदि चुना जाता है, तो प्रत्येक जोड़े को केंद्र सरकार से रु. 2,50,000/- प्राप्त करने का मौका मिलेगा। यह अनुदान दो अलग-अलग किस्तों में दिया जाएगा।

How to Apply Dr. Savitaben Ambedkar Intercaste Marriage Assistance Scheme Online Form 2024

गुजरात राज्य के दूर-दराज के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बार-बार सरकारी दफ्तर न जाना पड़े, इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा शुरू की गई है. डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना (Dr. Savitaben Ambedkar Intercaste Marriage Assistance Scheme Form) के नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए समाज कल्याण पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। E Samaj Kalyan Gujarat Registration ई समाज कल्याण गुजरात पंजीकरण कैसे करें के बारे में Step-by-Step जानकारी प्राप्त करें।

  • सबसे पहले गूगल सर्च में जाकर ‘e samaj kalyan Portal’ टाइप करें। आपको गूगल सर्च रिजल्ट में ऑफिशियल वेबसाइट https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ पर क्लिक करना होगा।
  • यदि आपने पहले ई समाज कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है, तो “नया उपयोगकर्ता” पर क्लिक करें? “कृपया यहां पंजीकरण करें” और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
  • आपके सफल पंजीकरण के बाद, लाभार्थी को ई समाज कल्याण पोर्टल में “नागरिक लॉगिन” पर क्लिक करके अपना निजी पेज खोलना होगा।
  • लाभार्थी द्वारा पंजीकृत जाति के अनुसार योजनाओं में e samaj kalyan.gujarat.gov.in login दिखायेगा।
  • जिसमें आपको कुंवरबाई नु मामेरु योजना (Click on Dr. Savitaben Ambedkar Intercaste Marriage Assistance Scheme) पर क्लिक करना होगा।
  • कुंवरबाई नु मामेरु योजना (Dr. Savitaben Ambedkar Intercaste Marriage Assistance Scheme Form In Gujarat) ऑनलाइन फॉर्म में जाकर मांगी गई जानकारी के अनुसार ऑनलाइन भरना होगा।
  • सारी जानकारी भरकर ऑनलाइन फॉर्म ((Dr. Savitaben Ambedkar Intercaste Marriage Assistance Scheme Online Form) सबमिट करना होगा।
  • मौजूदा एमपी/एमएलए की सिफारिश के साथ पूरा आवेदन सीधे डॉ अंबेडकर फाउंडेशन को जमा करने के लिए।
  • राज्य सरकार/जिला प्रशासन जो बदले में इसे डीएएफ को उनकी सिफारिश के साथ आवेदन के साथ सहायता के लिए अग्रेषित करेगा।
  • सभी पूर्ण आवेदनों की फाइल पर जांच की जाती है और अध्यक्ष, डॉ अंबेडकर फाउंडेशन और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आदेश के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
  • अनुमोदन पर, कुल राशि (रु. 2,50,000/-) वास्तविक समय सकल निपटान (आरटीजीएस) के माध्यम से लाभार्थी को हस्तांतरित की जाएगी।

Download Dr. Savitaben Ambedkar Intercaste Marriage Assistance Scheme Form PDF

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How to Check Dr. Savitaben Ambedkar Inter Caste Marriage Assistance Scheme Application Status

Dr. Savitaben Ambedkar Inter Caste Marriage Assistance Scheme application status के लिए आवेदनकर्ता को ई-समाज कल्याण पोर्टल पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं।यदि लाभार्थियों ने कौमार्य योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, तो आवेदन की स्थिति जानना आवश्यक है। आवेदक घर बैठे ई समाज कल्याण आवेदन की स्थिति जान सकते हैं। लाभार्थी नीचे दिए गए बटन के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

Check Application Status

What to do if the scheme assistance amount is not deposited in the account of the applicant?

डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना के तहत यदि आपने पहले ऑनलाइन आवेदन किया है और सहायता राशि जमा नहीं हुई है, तो पहले ऑनलाइन E samaj kalyan Dr. Savitaben Ambedkar Inter Caste Marriage Assistance Scheme स्थिति की जांच करें। हालाँकि अधिक जानकारी और मार्गदर्शन के लिए संबंधित जिले में “जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय” में व्यक्तिगत रूप से जाएँ।

Important Links of Dr. Savitaben Ambedkar Inter Caste Marriage Assistance Scheme

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FAQ’s of Dr. Savitaben Ambedkar Inter Caste Marriage Assistance Scheme

✔️ डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना में कितने रूपये की सहायता मिलती है ?

Dr. Savitaben Ambedkar Inter Caste Marriage Assistance Scheme में रु. 1,00,000/- की सहायता उपहार प्रमाणपत्र के रूप में पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर लघु बचत में एवं रु. 1,50,000/- घरेलू उपकरण खरीदने हेतु कुल रु. 2,50,000/- की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

✔️ डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए आय सीमा क्या है?

Dr. Savitaben Ambedkar Inter Caste Marriage Assistance Scheme Yojana का लाभ उठाने के लिए कोई आय सीमा  नहीं है।

✔️ डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना लाभ के लिए आवेदन कैसे करें?

डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। Dr. Savitaben Ambedkar Inter Caste Marriage Assistance Scheme ये है की शादी के बाद दो साल के भीतर ई समाज कल्याण पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। Dr. Savitaben Ambedkar Inter Caste Marriage Assistance Scheme में जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।

✔️ डॉ. सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना का उद्देश्य क्या है?

Dr. Savitaben Ambedkar Inter Caste Marriage Assistance Scheme का उद्देश्य ये है की हिंदू धर्म की अनुसूचित जाति के व्यक्ति और हिंदू धर्म की अनुसूचित जाति के अलावा किसी अन्य जाति के व्यक्ति के बीच विवाह के माध्यम से अस्पृश्यता को दूर करके सामाजिक समानता लाने के हिस्से के रूप में लागू किया गया है।