Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP 2024: Eligibility, Documents List, Apply Online & Certificate

नमस्कार दोस्तों MeriYojana.com में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक विशिष्ट योजना के बारे में Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग की बेटियों को एक बेहतर जीवन उपलब्ध कराने हेतु एक विशेष योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का नाम है उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना (मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना)।
इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP) को उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना माध्यम से संपूर्ण उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों का विवाह सरकार की सहायता से करवाया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana) के अंतर्गत प्रत्येक आवेदक बिटिया को 51000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। आज के इस लेख में हम इसी बारे में विस्तारित रूप से चर्चा करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं।
उत्तरप्रदेश सामूहिक विवाह योजना के बारे मे जानकारी (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP)
योजना | उत्तरप्रदेश सामूहिक विवाह योजना (Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana) |
सरकार | उत्तरप्रदेश सरकार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
वर्ष | 2024-25 |
लक्ष्य | आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की बालिकाओ का विवाह |
आयु सीमा | वधु 18 वर्ष
वर 21 वर्ष |
लाभ | 35,000रुपये बैंक ट्रांसफर , 10,000 रुपये के घर के जरूरी सामान ,6000 रुपये का विवाह आयोजन |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन |
योजना स्थिति | सक्रिय |
वेबसाइट | https://www.cmsvy.upsdc.gov.in/ |
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह अनुदान योजना क्या है? (UP Samuhik Vivah Yojana Kya Hai?)
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है । इस योजना को उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के माध्यम से संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों का विवाह करवाया जाता है । योजना के अंतर्गत प्रत्येक बालिका को शादी के समय 51000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
इस CM Samuhik Vivah Yojana UP के अंतर्गत नई वधु को 35000 रुपए उसके बैंक खाते में उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं ₹10000 की जरूरत की सामग्री पति पत्नी को दी जाती है। इसके साथ ही ₹6000 की राशि विवाह समारोह के आयोजन में सरकार द्वारा खर्च की जाती है ।कुल मिलाकर इस एक विवाह के अंतर्गत सरकार 51000 प्रति युगल का खर्च करती है।
जैसा कि हम सब जानते हैं आज भी समाज ऐसे कई परिवार हैं जो आर्थिक रूप से सबल नहीं है और ऐसे लोग जब अपने बालिकाओं की शादी के बारे में सोचते हैं तो उन्हें शादी के दौरान होने वाले खर्च की चिंता सताती है । इसी समस्या का निदान करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार CM Samuhik Vivah Yojana UP जैसी महत्वपूर्ण योजना अस्तित्व में लेकर आई है।
सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के निर्धन और निराश्रित परिवार की कन्याओं का विवाह करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत विधवा ,परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं की भी शादी करवाई जाती है जिसके अंतर्गत सभी रीति रिवाज के अनुसार कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP भविष्य और दूरगामी परिणाम (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Future)
जैसा कि हम सब जानते हैं विवाह का बंधन बहुत ही पवित्र बंधन होता है । ऐसे में प्रत्येक जाति के अनुसार सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है । मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सर्वधर्म समभाव की भावनाओं को बढ़ावा देते हुए सरकार प्रत्येक वर वधु के लिए बेहतर योजना करने का प्रयास करती है और प्रत्येक गरीब परिवार की बेटी का विवाह बेहतर ढंग से करने की कोशिश करती है।
हम सब ने अपने आसपास ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो बेटियों को बोझ मानते हैं। ऐसे में बेटियों की शादी इन सभी के लिए बहुत बड़ी परेशानी का विषय होती है । बेटियों के जन्म से ही गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति उसकी शादी की चिंता में पड़ा रहता है । ऐसे में कन्या भ्रूण हत्या का रास्ता भी लोग अपना लेते हैं। इसके अलावा कई लोग बहुत ही कम आयु में बेटियों की शादी भी कर देते हैं जिसकी वजह से बच्चियों को शादी के पश्चात बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
समाज में चल रही इन कुर्रीतियों का निदान करने के लिए सरकार उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना जैसे उपाय का गठन किया है। जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि परिवार वालों को बेटियों के विवाह को लेकर चिंता ना सताए। वही बेटियों की आयु 18 वर्ष पूरी करने के बाद ही उनका विवाह किया जाए। प्रकार इस योजना के अंतर्गत परिवार पर शादी का बोझ भी नहीं पड़ता वहीं बेटियों का विवाह भी सही उम्र में कराया जाता है।
इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत बेटियों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है जिससे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बच्चियों को उनका हक मिल सके और न्यूनतम आयु का मानदंड पूरा करने के पश्चात थी वह सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकें और उसके पश्चात उनकी शादी की जा सके।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के उद्देश्य (Objective of Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Up)
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री विवाह अनुदान योजना अथवा सामूहिक विवाह अनुदान योजना के उद्देश्य निम्नलिखित है
- Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में गरीब और निराश्रित परिवार की बेटियों के विवाह को संपन्न कराया जाता है ।
- इस Mukhymantri Samuhik Vivah Yojana के अंतर्गत सभी विधवा ,परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के विवाह को भी संपन्न कराया जाता है।
- इस CM Samuhik Vivah Yojana UP के अंतर्गत यह कोशिश की जाती है कि महिलाओं को सामाजिक और सार्वजनिक अधिकार मिल सके और उनका विवाह संपूर्ण रीति रिवाज के अनुसार हो सके।
- इस CM Samuhik Vivah Yojana UP के अंतर्गत गरीब और निराश्रित परिवार की बेटियों को भी भव्य विवाह आयोजन का लाभ उपलब्ध कराया जाता है ।
- Samuhik Vivah Yojana Up के अंतर्गत सामाजिक समरसता और सर्वधर्म समभाव को ध्यान में रखते हुए विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- जिसके बाद सरकार बेटियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है ।
- गरीब परिवार बच्चियों का विवाह बेहतर ढंग से नहीं कर पाते जिसे देखते हुए सरकार एक ही मंडप के नीचे कई सारे परिवारों की बेटियों का विवाह संपन्न कराने की कोशिश करती है।
- जहां परिवार जनों तथा मेहमानों के लिए सारी व्यवस्थाएं कराई जाती हैं ।
- इस Mukhymantri Samuhik Vivah Yojana को उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू किया गया है जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि बेटियों का विवाह निश्चित आयु में ही हो जिससे प्रदेश में बाल विवाह में कमी आ रही है।
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लाभ (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP Benefits)
- उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत निराश्रित परिवार की बालिका को सामाजिक अधिकार उपलब्ध कराए जाते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत गरीब और निराश्रित परिवार की बेटियों को भी बेहतर विवाह आयोजन के माध्यम से विदाई दी जाती है।
- इस Mukhymantri Samuhik Vivah Yojana के अंतर्गत सभी धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाज को ध्यान में रखकर शादी संपन्न कराई जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत सभी पंचायत नगर पालिका परिषद नगर निगम जिला पंचायत जनपद और समाज कल्याण अधिकारी मिलकर विवाह की का आयोजन करते हैं जिससे शादियों में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा नहीं होता।
- गरीब परिवारों की बेटियों को एक बेहतर जीवन इस योजना के माध्यम से प्राप्त होता है।
- इस योजना में प्रत्येक बेटी के विवाह के दौरान वर पक्ष की पूरी जांच पड़ताल की जाती है जिससे बेटियों के साथ किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो।
- इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर और निर्धन परिवारों को आर्थिक लाभ उपलब्ध कराया जाता है जिसके अंतर्गत बेहतर शादी का आयोजन भी किया जाता है।
- Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Online Form Registration के अंतर्गत वर वधु को ₹10000 की उपहार सामग्री भी सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है ।
- वही वधू के बैंक अकाउंट में ₹35000 की आर्थिक सहायता खाते में ट्रांसफर की जाती है जिससे भविष्य में वह आर्थिक रूप से सबल और सुरक्षित हो सके।
- इस Mukhya Mantri Samuhik Vivah Yojana के माध्यम से विधवा परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं को का भी फिर से विवाह कराया जाता है और उन्हें भी उसी प्रकार आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
- उत्तर प्रदेश में इस योजना का संचालन होने की वजह से कन्या भ्रूण हत्या में कमी देखी जा रही है।
- वहीं योजना की वजह से कम आयु के विवाह के मामलों में भी कमी आ रही है।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन फॉर्म के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है की बच्ची का विवाह 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष निश्चित रूप से हो।
- इस योजना के अंतर्गत सभी धर्म और सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाते हैं।
- ऐसे में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग आरक्षित वर्ग की कन्याओं सभी का विवाह इस योजना के अंतर्गत कराया जाता है और उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है।
यूपी विवाह अनुदान योजना के लाभ राशि (Up Samuhik Vivah Yojana Sahayata Rasi)
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना फॉर्म pdf के अंतर्गत प्रत्येक युगल को ₹51000 का लाभ दिया जाता है।
- जिसके अंतर्गत कन्या के बैंक अकाउंट में ₹35000 की धनराशि ट्रांसफर की जाती है।
- वही ₹10000 के सामग्री पति पत्नी को दी शादी के दौरान दी जाती है।
- इसी के साथ ही ₹6000 विवाह समारोह आयोजन मेहमानों के भोज तथा रीति रिवाज पर लगने वाले खर्चों में खर्च किए जाते हैं।
- इसी के साथ ही कन्या को कपड़े ,चांदी के बिछिया, पायल, स्टील डिनर सेट, प्रेशर कुकर ,सूटकेस ,मेकअप किट, दीवार घड़ी, ट्रॉली, वैनिटी किट, किचन के जरूरी सामान इत्यादि उपहार के रूप में दिए जाते हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश पात्रता मापदंड (UP Samuhik Vivah Yojana Eligibility)
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रत्येक वर वधु को निम्नलिखित पात्रता मापदंड पूरे करने होते हैं। इसके पश्चात ही कन्या को योजना के अंतर्गत अनुदान राशि दी जाती है। यह पात्रता मापदंड इस प्रकार से है।
- Mukhya Mantri Samuhik Vivah Yojana के अंतर्गत आवेदन करने वाली कन्या उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी आवश्यक है।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाला कन्या पक्ष आर्थिक रूप से कमजोर और निराश्रित अथवा निर्धन होना आवश्यक है।
- कन्या पक्ष के वार्षिक आय की बात करें तो वार्षिक आय ₹200000 से कम होनी जरूरी है।
- कन्या की विवाह योग्य आयु होनी आवश्यक है अर्थात कन्या का 18 वर्ष पूरा किया होना जरूरी है।
- इसी के साथ ही वर की आयु 21 वर्ष होनी आवश्यक है।
- आयु की पुष्टि के लिए कन्या पक्ष और वर पक्ष को सारे जरूरी दस्तावेज भी देने पड़ते हैं ।
- इस योजना के अंतर्गत कन्या का शिक्षित होना भी जरूरी है ।
- योजना के अंतर्गत यदि कोई कन्या विधवा ,परित्यक्ता तथा तलाकशुदा है तो ऐसे में कन्या का तलाक हुआ होना जरूरी है और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी कन्या के पास होने जरूरी है ।
- यदि इस योजना के अंतर्गत कन्या अनुसूचित जाति जनजातीय अन्य पिछड़ा वर्ग से आती है तो उन्हें जाति प्रमाण पत्र भी आवश्यक रूप से संलग्न करने होंगे ।
- इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग कन्याओं का भी विवाह संपन्न कराया जाता है।
- इस Mukhymantri Samuhik Vivah Yojana में दिव्यांग कन्याओं या दिव्यांग अभिभावकों की कन्याओं को प्राथमिकता दी जाती है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना महत्वपूर्ण दस्तावेज (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Document List)
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कन्या पक्ष को निम्नलिखित दस्तावेज मूल रूप से संलग्न करने होते हैं
- कन्या का आधार कार्ड
- कन्या का जाति प्रमाण पत्र
- कन्या का आय प्रमाण पत्र
- कन्या के अभिभावकों का आधार कार्ड
- कन्या का आयु प्रमाण पत्र
- कन्या के परिवार का आय प्रमाण पत्र
- वर पक्ष का जाति प्रमाण पत्र
- वर का आयु प्रमाण पत्र
- कन्या के शैक्षणिक दस्तावेज
- कन्या का बैंक खाता विवरण
- कन्या का पासपोर्ट साइज फोटो और वैध मोबाइल नंबर
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के अपात्र आवेदक
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वे सभी आवेदक जो पात्रता मापदंड पूरे नहीं करते उन्हें योजना का लाभार्थी नहीं बनाया जाता। ऐसे में इन सभी के आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं।
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना निम्नलिखित आवेदक अपात्र घोषित कर दिए जाते हैं।
- वे सभी कन्या पक्ष के आवेदक जो आर्थिक रूप से संपन्न है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता।
- वे सभी कन्या पक्ष के आवेदक जिनके घर से कोई भी संवैधानिक पद पर काम कर रहा है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता।
- वे सभी कन्या पक्ष के आवेदक जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹200000 से अधिक है उन्हें इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता ।
- यदि कन्या की आयु 18 वर्ष से कम है और वर की आयु 21 वर्ष से कम है तो ऐसे में भी विवाह हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते।
- यदि कन्या विधवा परित्यक्ता तथा तलाकशुदा है और कानूनी दांव पेंच में अभी तक कानूनी रूप से तलाक नहीं हो पाया है तो ऐसी कन्या का भी पुनर्विवाह नहीं हो सकता।
- इसके अलावा यदि कन्या पक्ष के पास में जरूरी दस्तावेज नहीं है या कन्या उत्तर प्रदेश की निवासी नहीं है तो ऐसे में भी कन्या को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आवेदन प्रक्रिया (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Online Form Registration)
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक कन्या पक्ष को निम्नलिखित रूप से आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- सबसे पहले UP Samuhik Vivah Yojana Online Registration के लिए तो आवेदक को समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर महिला आवेदक को आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन करें के विकल्प के विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आवेदक बालिका को एक नए पेज पर ही डायरेक्ट किया जाता है।
- इस नए पेज पर आवेदक बालिका को आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन के विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आवेदक को वधू पक्ष का विवरण और वर पक्ष का विवरण संपूर्ण रूप से दर्ज करना होगा।
- जिसके अंतर्गत उन्हें आधार नंबर, आधार के अनुसार नाम ,जन्मतिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके पश्चात वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी ।
- वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात आवेदक को आवेदन फॉर्म भरना होगा।
- आवेदन फॉर्म भरने के दौरान आवेदक को व्यक्तिगत विवरण पारिवारिक विवरण जैसी सारी जानकारी देनी होगी।
- इसके पश्चात आवेदक को मांगे गए सारे दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने होंगे।
- इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर फॉर्म सबमिट कर देना होगा।
- इस प्रकार आवेदक उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेता है।
सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश आवेदन संशोधन
वे सभी आवेदक जो उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन कर चुके हैं वह यदि चाहे तो आवेदन पत्र में संशोधन भी कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए केवल वे ही आवेदक संशोधन कर सकते हैं जो एसएमएस के द्वारा आवेदन का कंफर्मेशन प्राप्त कर चुके हैं।संशोधन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- सबसे पहले तो आवेदक को उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा।
- अधिकारी वेबसाइट के होम पेज पर उन्हें आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात उन्हें एक नए पेज पर डायरेक्ट किया जाता है जहां उन्हें आवेदन में संशोधन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात उन्हें एक नया पेज दिखाई देता है जहां उन्हें फॉर्म नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज कर जानकारी सबमिट करनी होगी।
- फॉर्म नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करने के पश्चात जानकारी सबमिट करते ही उनके सामने उनका आवेदन फॉर्म आ जाता है।
- इस आवेदन फार्म में उन्हें जिस जानकारी में संशोधन करना है उसे वे संशोधित कर सुधार सकते हैं।
- इसके पश्चात उन्हें सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर जानकारी को सबमिट कर देना होगा।
- इस प्रकार आवेदक आवेदन पत्र में संशोधन कर आवेदन को फिर से सबमिट कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना विवाह प्रमाणपत्र (UP Samuhik Vivah Yojana Certificate)
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवेदकों को विवाह प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराए जाते हैं। विवाह प्रमाण पत्र भी आधिकारिक रूप से वर और वधू पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।
वे सभी आवेदक जो इस योजना के लाभार्थी हैं उन्हें बिना किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाए पोर्टल पर ही विवाह का सर्टिफिकेट मिल जाता है। विवाह का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- सबसे पहले आवेदक को उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- समाज कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर उन्हें विवाह प्रमाण पत्र डाउनलोड करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करते ही आवेदक के सामने एक नया पेज आ जाता है जहां आवेदक को अपना फॉर्म नंबर जन्मतिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- जरूरी विवरण दर्ज करने के पश्चात आवेदक को सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आवेदन को अधिकारी वेबसाइट पर विवाह प्रमाण पत्र दिखाई देता है।
- आवेदक इस विवाह प्रमाण पत्र को अपने पास डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकलवा सकता है।
Conclusion of Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP
इस प्रकार वे सभी आवेदक बालिकाएं जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है और एक बेहतरीन वैवाहिक जीवन प्राप्त करना चाहती है जिसके अंतर्गत वे अपने परिवार पर बिना बोझ बन बेहतर वैवाहिक आयोजन के माध्यम से विवाह के नए बंधन में बनना चाहती हैं वह इस योजना का लाभ उठा सकती है।
जिसके माध्यम से उन्हें सामूहिक विवाह के द्वारा समाज में समानता और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। वही वह विवाह के अधिकार को भी सुनिश्चित कर लेती है। इसके साथ ही साथ उन्हें बेहतर वैवाहिक जीवन के लिए आवश्यक सामग्री सरकार द्वारा दी जाती है। वहीं 35000 रुपए की आर्थिक सहायता भी भविष्य के लिए उपलब्ध कराई जाती है।
कुल मिलाकर इस योजना के माध्यम से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय और समर्थ सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। जिससे गरीब पक्ष की कन्याओं को भी बेहतर वैवाहिक आयोजन के द्वारा विवाह के बंधन में बंधने का मौका मिल रहा है। कुल मिलाकर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सामाजिक व्यवस्था सामान्य और समृद्धि को इस उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से सक्षम किया जा रहा है।
FAQs of Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP
✅ विवाह अनुदान योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश जिला अनुदान योजना का असली नाम उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना है ,जिसके माध्यम से कन्या पक्ष को विवाह का खर्चा वही बालिका को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
✅ सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश के माध्यम से बालिका को क्या लाभ दिए जाते हैं?
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रत्येक बालिका के अकाउंट में ₹35000 की आर्थिक सहायता ट्रांसफर की जाती है। वहीं उन्हें ₹6000 वैवाहिक आयोजन के लिए तथा ₹10000 वैवाहिक उपहार के रूप में दिए जाते हैं।
✅ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजन के अंतर्गत वर और वधू की आयु कितनी होनी जरूरी है?
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह आयोजन के अंतर्गत बालिका की आयु 18 वर्ष और वर्ग की आयु 21 वर्ष होनी जरूरी है।
✅ उत्तर प्रदेश विवाह सामूहिक विवाह आयोजन राज्य में कौन से विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है?
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह आयोजन योजना उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है।
✅ यूपी सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं का आवेदन कैसे स्वीकारा जाता है?
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को नजदीकी पंचायत कार्यालय अथवा नगर पालिका कार्यालय में संपर्क करना होता है।
✅ सामूहिक विवाह योजना के लिए क्या ऑनलाइन आवेदन स्वीकार्य जाते हैं?
जी हां उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन स्वीकारे जा रहे हैं।
✅ सामूहिक विवाह योजना यूपी के अंतर्गत क्या उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्य की बालिकाओं का विवाह भी करवाया जाता है?
जी नहीं इस योजना के अंतर्गत केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी बालिकाओं का विवाह नहीं करवाया जाता हैं।